अपराध
हाथरस मामला : एम्स की रिपोर्ट – सामूहिक दुष्कर्म से इनकार नहीं
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ने सीबीआई को दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 19 वर्षीय हाथरस पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यौन हिंसा के दौरान लगी चोटों के पैटर्न में काफी भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। यह खुलासा हाथरस की अदालत में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के खिलाफ दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट से हुआ है।
आरोपी के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया है।
आईएएनएस द्वारा देखी गई 19 पन्नों की चार्जशीट बताती है कि डॉ. आदर्श कुमार की अगुवाई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड (एमआईएमबी) ने एजेंसी को अपनी रिपोर्ट पेश की है। डॉ. कुमार फोरेंसिक मेडिसीन एंड टॉक्सिकॉलोजी के प्रोफेसर हैं।
एमआईएमबी की रिपोर्ट में कहा गया है, “.. यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यौन हिंसा की घटना के दौरान लगी चोट के पैटर्न में काफी भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। यह चोटों की पूर्ण अनुपस्थिति (अधिक बार) से लेकर गंभीर चोटों (बहुत दुर्लभ) तक हो सकती है। इस मामले में, चूंकि यौन उत्पीड़न के लिए रिपोर्टिग या फोरेंसिक जांच में देरी हुई थी, इसलिए ये कारक जननांग की चोट के महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई नहीं देने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।”
सीबीआई ने कहा कि एमआईएमबी ने यह भी पाया कि पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘हाइमन’ में कई पुराने ‘हील्ड टीयर्स’ का भी उल्लेख है।
सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़ित के मरते समय दिया गया बयान एक ‘महत्वपूर्ण सबूत’ था। यह अन्य सबूतों को सपोर्ट करता है और यह आरोपी संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ आरोप स्थापित करता है।
इसी साल 14 सितंबर को हाथरस में चार उच्च-जाति के पुरुषों ने दलित महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी।
पुलिस ने परिवार की मंजूरी के बिना पीड़िता का देर रात दाह संस्कार कर दिया था।
हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अंतिम संस्कार ‘परिवार की इच्छा के अनुसार’ किया गया था।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी संदीप, लवकुश, रवि और रामू की भूमिका की जांच की है और उनका गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में विभिन्न परीक्षण किया गया।
सीबीआई ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था और इसे उसकी गाजियाबाद इकाई को सौंप दिया गया था। टीम ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए।
अपराध
कर्नाटक: ब्लैकमेल कर व्यापारी से 2.77 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में यूथ कांग्रेस नेता और उसका साथी गिरफ्तार

मंगलुरु, 9 जून: कर्नाटक के मंगलुरु में जबरन वसूली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक प्रमुख व्यापारी को ब्लैकमेल करने और लगभग दो साल में 2.77 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान मंगलुरु यूथ कांग्रेस के महासचिव निजाम और जितेश के तौर पर हुई है। आरोप है कि जितेश ने पहले व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने बताया कि जितेश ने शुरू में 35 लाख की मांग की और वीडियो को पीड़ित की पत्नी को दिखाने की धमकी दी। अपनी बदनामी के डर से व्यापारी ने चेक के जरिए यह रकम दे दी।
जब पैसों की मांग जारी रही तो व्यापारी ने मदद के लिए निजाम से संपर्क किया, हालांकि पुलिस का आरोप है कि निजाम ने मदद करने के बजाय जितेश का साथ दिया और जबरन वसूली के इस रैकेट में शामिल हो गया।
इसके बाद दोनों ने आत्महत्या की एक झूठी कहानी रची। निजाम ने मई 2024 में व्यापारी को बताया कि जितेश ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में पीड़ित का नाम लिखा है। कहानी को सच साबित करने के लिए आरोपियों ने जितेश की मौत और अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाईं और व्यापारी को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।
गिरफ्तारी और सामाजिक बदनामी के डर से व्यापारी पैसे देता रहा। पुलिस ने बताया कि 2024 से 2026 के बीच पीड़ित से कुल 2.77 करोड़ रुपए वसूले गए। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब जून 2026 में व्यापारी ने जितेश को मंगलुरु में जिंदा देखा। जिस व्यक्ति को वह मरा हुआ समझ रहा था, उसे जिंदा देखकर वह हैरान रह गया और उसने उरवा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने निजाम और जितेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की और जानकारी के लिए आगे की जांच चल रही है। इस बीच गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मंगलुरु और पूरे कर्नाटक के कई राजनीतिक नेताओं के साथ निजाम की तस्वीरें वायरल हो गई हैं।
अपराध
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता उगाही और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार

कोलकाता, 9 जून: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की राजारहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के दो बार विधायक रहे और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता को मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया है। दत्ता पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और अपने इलाके में लोगों को लगातार धमकाने के आरोप हैं।
सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में बिधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 31 के पार्षद सब्यसाची दत्ता ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित सॉल्ट लेक के एक व्यापारी की लिखित शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। यह इलाका बिधाननगर सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पहले भी दत्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और गुंडागर्दी में शामिल होने की कई शिकायतें मिल चुकी थीं।
व्यापारी की शिकायत के बाद बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की टीम ने सोमवार आधी रात के बाद राजारहाट के रायगाची इलाके में दत्ता के घर पर छापा मारा। बाद में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, दत्ता को आज सुबह उनके घर पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
दत्ता 2011 से 2021 तक नॉर्थ 24 परगना जिले की राजारहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के दो बार विधायक रहे थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे।
2021 में दत्ता ने जिले की बिधाननगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तीन बार के विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने हराया था।
दिलचस्प बात यह है कि बोस भी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पिछले महीने उन्हें राज्य में नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दत्ता ने उसी जिले की बारासात विधानसभा सीट से टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए।
बिधाननगर सिटी पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दत्ता को पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उत्तर 24 परगना जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करेंगे।
अपराध
मनी म्यूल्स पर शिकंजा: साइबर धोखाधड़ी गिरोह के दो आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

नई दिल्ली, 8 जून: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान धोखाधड़ी से जुड़े 30 बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा किया।
पुलिस को एक शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अप्रैल को उनका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया, स्क्रीन पूरी तरह से काली हो गई और डिवाइस असामान्य रूप से गर्म हो गया। कुछ समय बाद, जब फोन सामान्य रूप से चलने लगा तो उन्होंने देखा कि उनकी सहमति के बिना उनके बैंक खाते से 95,000 की राशि डेबिट कर दी गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को शिकायतकर्ता ने पाया कि उसी खाते से किसी अज्ञात स्रोत के माध्यम से 96,000 का एक और अनधिकृत लेनदेन किया गया था। उनके खाते से धोखाधड़ी से निकाली गई कुल राशि 1 लाख 91 हजार रुपये थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने न तो इन लेनदेनों को शुरू किया था और न ही अधिकृत किया था और उन्हें संदेह है कि उनके मोबाइल डिवाइस और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का अज्ञात साइबर धोखेबाजों द्वारा दुरुपयोग किया गया है।
शिकायत पर पुलिस स्टेशन साइबर सेंट्रल ने एफआईआर दर्ज कर लिया था। मामले की जांच और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। जांच के दौरान टीम ने विस्तृत तकनीकी और वित्तीय जांच की। पैसे के लेन-देन के विश्लेषण से पता चला कि शिकायतकर्ता के खाते से 1 लाख 91 हजार रुपये धोखाधड़ी से कई बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें रोहित कुमार बैरवा के नाम पर यस बैंक का खाता और एक अन्य लाभार्थी का कोटक महिंद्रा बैंक का खाता शामिल है। इसके अलावा, लाभार्थी खाते के विवरणों के विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और स्थानीय पूछताछ के आधार पर टीम जयपुर पहुंची, जहां आरोपियों का सफलतापूर्वक पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
लंबे समय तक चली पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित कुमार बैरवा ने खुलासा किया कि उसने लोकेश महावर को धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि पर 2 फीसदी कमीशन के बदले कई बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। उसके खुलासे और पुख्ता तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने उसी दिन लोकेश महावर का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
आगे की पूछताछ में पता चला कि लोकेश साइबर धोखाधड़ी गिरोहों को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने और उनकी व्यवस्था करने में सक्रिय रूप से शामिल था और उसने साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए लगभग 30 फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था की थी। वह ऐसे खातों की व्यवस्था करने के लिए कमीशन लेता था और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने में शामिल एक बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहा था।
आरोपी ने खुलासा किया कि पीड़ितों के मोबाइल फोन और बैंकिंग एप्लिकेशन तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने, अतिरिक्त खाताधारकों का पता लगाने और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण पूरा करने के लिए आगे की जांच जारी है।
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