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Tuesday,25-November-2025
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भारत सरकार ने हिज्बुल प्रमुख सलाहुद्दीन समेत 18 को आतंकी घोषित किया

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Syed-Salahuddin

भारत सरकार ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिनमें हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल भी है, जो मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता होने के साथ ही कंधार विमान हाईजैक (आईसी 814) में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद को सहन न करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है।

बयान में कहा गया, “इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।”

आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा में पेश किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने पुराने अधिनियम में कुछ बदलाव किया था, ताकि आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के साथ ही और भारत के खिलाफ हो रही आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके।

इस संशोधित प्रावधान को लागू कर केंद्र सरकार ने सितंबर, 2019 में चार व्यक्तियों और जुलाई, 2020 में नौ व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया था।

सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आतंकियों की लिस्ट में पाकिस्तान आधारित आतंकवादी शामिल हैं। इनमें साजिद मीर और यूसुफ मुजम्मिल के नाम शामिल हैं और यह दोनों ही जम्मू-कश्मीर में लश्कर के ऑपरेशन के कमांडर थे और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी थे।

इसके अलावा लिस्ट में अब्दुर रहमान मक्की – लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई, 1999 में कंधार आईसी-814 अपहर्ता यूसुफ अजहर, मुंबई धमाकों के मास्टर माइंड टाइगर मेमन समेत अंडर वल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे छोटा शकील, हिज्बुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधुओं का भी नाम शामिल है।

फरहतुल्लाह गौरी का नाम भी लिस्ट में है, जो 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले और 2005 में हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर हमले में शामिल था। अब्दुल रउफ असगर, जो 2001 में संसद पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। रियाज इस्माइल शाह बांदरी, जो इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर है और भारत में जर्मन बेकरी, चिन्नास्वामी स्टेडियम, जामा मस्जिद और मुंबई हमले में शामिल रहा है, उसे भी आतंकवादी घोषित किया गया है।

अपराध

दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने लूटने वाले चार गिरफ्तार, सभी जेवर बरामद

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नई दिल्ली, 25 नवंबर: दिल्ली के द्वारका जिले के थाना बिंदापुर क्षेत्र में एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने के आभूषण लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने किराए पर कमरा लेने के बहाने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दो महिलाएं, एक युवक और उनका मित्र शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए सभी सोने के आभूषण, 1 जोड़ी सोने की चूड़ियां, 1 जोड़ी सोने के झुमके और 1 सोने की अंगूठी बरामद कर ली है।

घटना 14 नवंबर की दोपहर की है जब बिंदापुर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि दो महिलाएं और दो पुरुष जबरन घर में घुस आए हैं और कॉलर की 86 वर्षीय मां के हाथों से सोने की चूड़ियां, झुमके और अंगूठी छीनकर फरार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाने की एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें एसआई संदीप, एचसी नीरज, कॉन्स्टेबल आशीष, कॉन्स्टेबल राजेश दागर और कॉन्स्टेबल नरेंद्र शामिल थे। टीम का नेतृत्व बिंदापुर एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश सांगवान कर रहे थे और पूरी कार्रवाई एसीपी डाबड़ी राजकुमार की निगरानी में हुई।

पुलिस टीम ने वारदात स्थल और आसपास के इलाकों के 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ गुप्त सूचनाएं भी जुटाईं। सीसीटीवी फुटेज को हाई-रिजॉल्यूशन में बढ़ाने पर एक आरोपी लड़की की पहचान सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली के उत्तम नगर स्थित नंदा राम पार्क इलाके में उसके घर पहुंची, जहां वह अपनी बहन, भाई और उसके दोस्त के साथ मौजूद मिली। तलाशी के दौरान घर से बुजुर्ग महिला के लूटे गए सोने के सभी आभूषण बरामद हुए और चारों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि लगभग 10 दिन पहले वे उस गली से गुजर रहे थे जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला को काफी सोने के आभूषण पहने हुए देखा था। तभी चारों ने योजना बनाई कि अवसर मिलने पर वे महिला के घर में अकेले होने पर लूटपाट करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां दिन के समय किराए का कमरा देखने के बहाने घर पहुंचीं और बातचीत में पता लगाया कि दिन में बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती हैं। इसी जानकारी के आधार पर 14 नवंबर को चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ से यह भी सामने आया कि तीन आरोपी आपस में सगे भाई-बहन हैं जबकि चौथा आरोपी राजू उनका दोस्त है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन मेहतो (19), राजू कुमार (27), अंजलि (24) और रंजू (20) के रूप में हुई। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बुजुर्ग महिला के सभी सोने के आभूषण सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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अपराध

दिल्ली: रिश्तेदार के घर से ज्वेलरी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, आभूषण बरामद

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नई दिल्ली, 24 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर से गहने चुरा लिए थे। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद कर लिए।

द्वारका पुलिस के एक बयान के मुताबिक, टीम ने आरोपी की निशानदेही पर एक लॉकेट वाली सोने की चेन, एक और सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की बालियां, दो सोने की अंगूठियां और 20 ग्राम का सोने का बिस्किट बरामद किया।

बिंदापुर पुलिस स्टेशन को 9 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत एक ऑनलाइन ई-एफआईआर मिली। इसके बाद, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर से मिली, जो असलम सलीम की पत्नी हैं और आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अनजान लोगों ने उनके घर से गहने चुरा लिए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, ऊपर बताई गई ई-एफआईआर दर्ज की गई।

द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के कहने पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, केस को सुलझाने और दोषी को पकड़ने के लिए बिंदापुर पुलिस स्टेशन से एक टीम बनाई गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल राजेश डागर और कांस्टेबल आशीष शामिल थे, जिनका सुपरविजन इंस्पेक्टर नरेश सांगवान, स्टेशन हाउस ऑफिसर और ओवरऑल सुपरविजन राजकुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डाबरी का था।

मामले की जांच के लिए टीम क्राइम स्पॉट पर गई और घर और आस-पास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक की। खास बात यह थी कि जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई ताला या दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इसमें घर से जान-पहचान वाले या उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ है।

पूछताछ के दौरान पता चला कि शिकायत करने वाले का एक कजन घर आया था और तीन दिन तक वहीं रुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसकी पहचान परमजीत सिंह के तौर पर हुई। पूछताछ के दौरान परमजीत ने शुरू में अपना परिचय सब-इंस्पेक्टर परमवीर सिंह के तौर पर दिया, लेकिन वह कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका और अपनी कथित पोस्टिंग के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

शक होने पर पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की। इस दौरान परमजीत ने माना कि वह पुरानी कारों का कमीशन एजेंट का काम करता है और आखिर में उसने शिकायत करने वाली के घर पर चोरी करना कबूल कर लिया, जो उसकी मौसी की बेटी है।

उसने आगे बताया कि उसने चोरी की ज्वेलरी हिमाचल प्रदेश के अंबोटा में अपने नाना के घर पर एक बिस्तर के अंदर छिपा दी थी।

पुलिस ने परमजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस की एक टीम उसके साथ हिमाचल प्रदेश गई, जहां से चोरी का सामान सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

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अपराध

सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगा मामले में जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनेगा

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नई दिल्ली, 24 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत आरोपित छात्र नेताओं (शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान) की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। सभी आरोपी यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत विरोध में पेश की जा रही दलीलों को आगे सुनेगी।

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।

उन्होंने कहा, “हमारे सामने यह कहानी रखी गई कि एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे दंगे भड़क गए। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं। यह स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि पहले से रचा गया, जो सबूतों से सामने आएगा।”

एसजी मेहता ने दावा किया कि जुटाए गए सबूत (जैसे भाषण और व्हाट्सएप चैट) दिखाते हैं कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की स्पष्ट कोशिश की गई।

उन्होंने विशेष रूप से शरजील इमाम के कथित भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “इमाम कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं।”

गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के भाषणों के वीडियो और दंगों के दृश्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जांच में जो सामग्री सामने आई है, वह सोची-समझी और समन्वित साजिश को साबित करती है।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में उमर खालिद को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान ध्यान आकर्षित करने के लिए रची गई थी।

हलफनामे में कहा गया, “इसका मकसद सीएए को भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामूहिक अत्याचार के रूप में पेश करके इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। ये मुद्दा जानबूझकर चुना गया था, ताकि इसे ‘शांतिपूर्ण विरोध’ के नाम पर छुपाकर, लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक (यानी, भड़काने वाली वजह) के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।”

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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