राजनीति
गोवा: आप के विधायक उम्मीदवारों ने दलबदल के खिलाफ ली शपथ, हलफनामे पर किए हस्ताक्षर

कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा चुनावों के बाद अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने के खिलाफ सार्वजनिक शपथ लेने के हफ्तों बाद, अब गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों ने बुधवार को 14 फरवरी के चुनावों के बाद राजनीतिक दलों को बदलने के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर किए।
पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में, देश में दलबदल विरोधी कानूनों को मजबूत करने का आह्वान करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दलबदल का मुद्दा गोवा में विश्व रिकॉर्ड के स्तर तक पहुंच गया था।
केजरीवाल ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, गोवा की राजनीति ऐसी है कि उसका दलबदल का इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि यह एक विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए कि एक पार्टी के 17 निर्वाचित विधायकों में से 15 विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यह प्रतिज्ञा एक कानूनी दस्तावेज है और यदि हमारा कोई उम्मीदवार इसके खिलाफ जाता है उनकी प्रतिज्ञा उन पर विश्वास भंग करने और झूठी शपथ लेने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
इस दौरान पार्टी के 39 उम्मीदवारों ने अपने हस्ताक्षरित हलफनामे को पार्टी संयोजक के समक्ष पेश किया।
केजरीवाल 2017 और 2022 के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भाजपा में पलायन का जिक्र कर रहे थे। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के तीन में से दो विधायक भी उस अवधि के दौरान भाजपा में चले गए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा, हमने सभी अच्छे उम्मीदवारों को चुना है, चुनते समय हमने साफ और ईमानदार के आधार पर ही उन्हें चुना है। हमने उन्हें अच्छी तरह से चुना है, फिर भी हमें इस हलफनामे की आवश्यकता महसूस हुई है, क्योंकि न केवल आपको ईमानदार होना चाहिए, बल्कि आपको ईमानदार दिखना भी चाहिए। लोगों को आश्वस्त करना होगा (कि) अगर मैं बेईमानी से काम करता हूं या अपनी पार्टी बदलता हूं तो आप मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा, भारत में दलबदल विरोधी कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से गोवा के मामले में इसकी जरूरत है। यदि कोई विधायक दलबदल करना चाहता है तो उन्हें लोगों के पास वापस जाने की जरूरत है। यह एक विश्वास निर्माण उपाय है, जो हम दे रहे हैं और आपने लिखित रूप में कहा है कि हम नहीं बदलेंगे। आज हम एकमात्र पार्टी हैं, जो लोगों के सामने इसकी शपथ ले रहे हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है: पुलिस आयुक्त देवेन भारती

मुंबई: मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त, 36 डीसीपी, 51 एसीपी, 2336 अधिकारी, 14430 जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों में दंगा निरोधक दस्ता, आरपीएफ, एसआरपीएफ, त्वरित प्रतिक्रिया बल, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड और अन्य बल भी तैनात किए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गणपति मंडलों पर विशेष व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़ के दौरान धैर्य और संयम दिखाएं, संदिग्ध और संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और भीड़ के दौरान पुलिस का सहयोग करें
राजनीति
नया बिल संविधान की रक्षा के लिए, विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं : श्रीकांत शिंदे

मुंबई, 25 अगस्त। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों को लेकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिल संविधान की रक्षा के लिए लाया जा रहा है, न कि किसी को जेल में डालने के लिए।
उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि देश में कई बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी जेल गए। लेकिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र में जब किसी पर आरोप लगता है, तो जांच और विचार-विमर्श जरूरी होता है। इसी सोच के साथ सरकार यह नया बिल ला रही है, जो संविधान की रक्षा के लिए है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए है।
उन्होंने विपक्ष के सवाल पर कहा, “अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें इस बिल से डरने की क्या जरूरत है? यह बिल लोकतंत्र और संविधान के हित में है। सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।”
दरअसल, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए थे। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल थे।
लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
सीएसडीएस एनालिस्ट संजय कुमार को ‘सुप्रीम’ राहत, महाराष्ट्र वोटर डेटा मामले में एफआईआर पर रोक

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 25 अगस्त। ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) के एनालिस्ट संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित वोटर डेटा पर कथित रूप से भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने को लेकर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएसडीएस के एनालिस्ट संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार को राहत दी है।
इससे पहले, संजय कुमार ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, “महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।”
आपको बताते चलें, संजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का जिक्र करते हुए मतदाताओं की संख्या में भारी बदलाव होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 38.45 फीसदी की कमी आई। वहीं, देवलाली में भी उन्होंने 36.82 फीसदी मतदाताओं की कमी का दावा किया था।
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