अपराध
घाटकोपर होर्डिंग हादसा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईगो मीडिया डायरेक्टर की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा।
मुंबई: घाटकोपर होर्डिंग ढहने के मामले में गिरफ्तार एगो मीडिया के निदेशक भावेश भिंडे की अवैध गिरफ्तारी के आरोपों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
13 मई को एगो मीडिया द्वारा लगाया गया होर्डिंग गिर गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए।
अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग वाली भिंडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। भिंडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने अपनी याचिका खारिज करने की सुनवाई लंबित रहने तक जमानत मांगी है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा की पीठ ने कहा कि याचिका अवैध गिरफ्तारी के तर्क को उठाती है क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत पहले आरोपी को अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह प्रावधान सात साल से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस देने का आदेश देता है। न्यायाधीशों ने कहा कि पुलिस को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, क्योंकि कई निर्णयों में कहा गया है कि यदि कोई अवैध हिरासत में है तो उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।
सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने पीठ को बताया कि वे एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे।
इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 जुलाई के लिए तय कर दी।
भिंडे ने दुर्घटना के लिए ‘ईश्वरीय कृत्य’ को जिम्मेदार ठहराया।
भिंडे ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह हादसा ‘ईश्वरीय कृत्य’ था और इसलिए उन्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
याचिका में कहा गया है कि जो होर्डिंग गिरा, वह वैध था और उसे लगाने के लिए उनके पास आवश्यक अनुमति थी। उनका तर्क है कि जिस जमीन पर होर्डिंग लगा था, उस पर बीएमसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और गैर इरादतन हत्या का आरोप गलत तरीके से लगाया गया है। भिंडे ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दुर्घटना के बाद राजनीतिक दबाव के कारण दर्ज की गई थी और यह “निराधार, अपुष्ट और कानून के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है”।
होर्डिंग के निर्माण और प्लेसमेंट को सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा अधिकृत किया गया था और इसके साथ आवश्यक ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ भी थे। यह देखते हुए कि होर्डिंग रेलवे की जमीन पर था, बीएमसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।
इसके अलावा, भिंडे ने दावा किया है कि होर्डिंग के निर्माण के समय वह ईगो मीडिया के निदेशक नहीं थे। उस समय जान्हवी मराठे निदेशक थीं और उन्होंने 21 दिसंबर 2023 को कार्यभार संभाला।
आईएमडी भीषण धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा: ईगो मीडिया निदेशक
12 मई को जारी भारतीय मौसम विभाग के बुलेटिन का हवाला देते हुए, भिंडे ने दावा किया है कि यह पतन ईश्वरीय कृत्य था। आईएमडी बुलेटिन उस दिन मुंबई में आए भीषण धूल भरी आंधी और तेज़ हवाओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा। 96 किमी प्रति घंटे की अप्रत्याशित और अभूतपूर्व हवा की गति के कारण होर्डिंग गिर गया, जिसके लिए न तो उन्हें और न ही ईगो मीडिया को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
13 मई को अत्यधिक हवा के कारण शहर में कई अन्य ऐसी ही घटनाएं हुईं, जिसके कारण इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और सैकड़ों पेड़ गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए। याचिका में वडाला में एक बहुमंजिला पार्किंग के ढहने का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे।
उनकी याचिका में दावा किया गया है कि 22 नवंबर, 2022 को पुलिस आयुक्त, रेलवे ने ईगो मीडिया को होर्डिंग के निर्माण/स्थापना के अधिकार दिए थे।
अपराध
लोनी में पुलिस मुठभेड़ के बाद नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख के जेवर बरामद

उत्तर प्रदेश के लोनी थाना पुलिस ने वांछित एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना लोनी क्षेत्र के निठोरा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नकबजनी की घटना में वांछित आरोपी मोटरसाइकिल से निठोरा की ओर आ रहा है। पुलिस टीम ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।
पुलिस ने पीछा किया तो भागते समय आरोपी की मोटरसाइकिल फिसल गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सचिन निवासी डबल टंकी के पास रूपनगर, लोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष बताया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 20 अगस्त 2026 की रात गिरि मार्केट, लोनी में एक घर में घुसकर चोरी करने की बात कबूल की है।
पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा एक अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में नकबजनी, चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के गैंग को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है,जो सचिन के बयान के आधार पर कार्रवाई करेगी और जल्द ही कई मामलों के खुलासे हो सकते है।
अपराध
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : जुआ, शराब और चोरी के 3 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 अगस्त: दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ, अवैध शराब और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैश, ताश के पत्ते और अवैध शराब भी बरामद की है।
खजूरी खास थाना पुलिस को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 2 के सामने कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहित, हेड कांस्टेबल जुबैर और कांस्टेबल प्रमोद ने एसएचओ को जानकारी देकर मौके पर छापा मारा।
पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को पकड़ लिया। मौके से एक ताश की गड्डी और 10,440 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ (60), आशिफ (29), मोहम्मद सलीम (30), राजू, (60), हनीफ (38), और मोहम्मद सलीम (40) शामिल हैं।
इस मामले में थाना खजूरी खास में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान किसी की भी कोई पुरानी संलिप्तता नहीं मिली। आगे की जांच जारी है।
इसी तरह सोनिया विहार पुलिस ने शनिवार शाम 6:30 बजे गश्त के दौरान बेदी गैस एजेंसी के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 30 बीयर, 30 हाफ और 49 क्वार्टर की अलग-अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना पर हेड कांस्टेबल राज हसन और महिला कांस्टेबल यास्मीन मौके पर पहुंचीं और 52 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुकी है। थाना सोनिया विहार में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शराब सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही है।
वहीं तीसरे मामले में 3 अगस्त को ताशन जैन ने शिकायत दी थी कि हर्ष विहार, मेन 20 फुटा रोड स्थित उनकी दुकान से लगभग 35,000 रुपए चोरी हो गए हैं। इस पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसएचओ इंस्पेक्टर तेज दत्त गौर के नेतृत्व में एसआई संदीप, एएसआई गिरीश, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल कुंदन और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने सबूत जुटाकर दो संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर 10,000 रुपए बरामद हुए।
गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन (18) और सनी (18) के नाम शामिल हैं। तीनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
अपराध
दिल्ली-एनसीआर में ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी, ईडी ने की छापेमारी

दिल्ली-एनसीआर में दो बिल्डर-बैंक नेक्सस मामलों के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इन मामलों में ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी के मुताबिक, ये मामले एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये जांच, ईसीआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये ईसीआईआर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर पर आधारित थीं। ये एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में 29 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के पालन में दर्ज की गई थीं।
सीबीआई की जांच से पता चला कि बिल्डरों ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों/निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। यह भी पता चला कि बिल्डरों ने ‘कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं’ वाली स्कीम शुरू की थीं, जिसके तहत घर खरीदारों ने हाउसिंग लोन लिए और प्रोजेक्ट्स में फ्लैट/अपार्टमेंट बुक किए, हालांकि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट/अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदारों को नुकसान हुआ।
12 अगस्त को एक और मामले में रायपुर में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे सात दिन यानी 18 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।
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