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मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज

महागांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में गढ़चिरौली पुलिस सफल रही

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पिछले कुछ दिनों से मौजा महगाव तह. अहेरी जिला. गढ़चिरौली के निवासी शंकर पीरू कामुभरे अपने परिवार के चार सदस्यों के साथ अचानक बीमार पड़ गए और बीस दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई, जिससे क्षेत्र में भय और संदेह का माहौल पैदा हो गया।

सबसे पहले 20/09/2023 को शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अहेरी और फिर चंद्रपुर और अंत में नागपुर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 26/09/2023 को शंकर कुंभारे और 27/09/2023 को उनकी पत्नी श्रीमती. अगले दिनों विजया कुंभारे की मृत्यु हो गई। उस सदमे से उबरने के दौरान अचानक गदाहेड़ी में रहने वाली उनकी बेटी कोमल दहागांवकर और बेटे रोशन कुंभारे और वहीं रहने वाले शंकर कुंभारे की बेटी आनंदा उर्फ ​​वर्षा उराडे की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई दवा उपचारों के बाद भी उनकी हालत में सुधार न होकर दिन-ब-दिन बिगड़ती गई। इनमें कोमल दहागांवकर की 08/10/2023 को, आनंद उर्फ ​​वर्षा उराडे की 14/10/2023 को और रोशन कुंभारे की 15/10/2023 को मौत हो गई.

शंकर कुंभारे का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था, को जैसे ही जानकारी मिली कि उसके माता-पिता अस्पताल में भर्ती हैं, वह चंद्रपुर आ गया। इसी तरह, शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे को इलाज के लिए अहेरी ले जाने वाले उनकी कार के ड्राइवर राकेश मडावी को भी दूसरे दिन से हालत खराब होने के कारण चंद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा, एक रिश्तेदार के भर्ती होने के कारण, शंकर कुंभारे के दामाद उनकी मदद करने के उद्देश्य से चंद्रपुर और नागपुर आए, और उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है कि तीनों लोगों की हालत स्थिर है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

जिन पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और जो तीन व्यक्ति वर्तमान में उपचार प्राप्त कर रहे हैं, उनमें अंगों में झुनझुनी, पीठ के निचले हिस्से और सिर में तेज दर्द और काले होंठ और भारी जीभ जैसे समान लक्षण दिखाई दिए। उक्त लक्षणों के आधार पर चिकित्साधिकारी ने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि मृत एवं बीमार लोगों पर किसी जहर का प्रभाव है, परंतु उनकी प्रारंभिक जांच में जहर के बारे में अधिक निश्चित जानकारी नहीं मिल सकी।

एक ही परिवार के पांच लोगों की अचानक हुई मौत से पूरे इलाके में मातम के साथ भय का माहौल बन गया. सदरबाब माननीय. पुलिस अधीक्षक श्री. नीलोत्पल सा. माननीय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अहेरी श्री. यतीश देशमुख, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, अहेरी श्री. सुदर्शन राठौड़, पोस्ट अहेरी के पुलिस निरीक्षक मनोज कालबंदे और स्थानीय अपराध शाखा गढ़चिरौली के पुलिस निरीक्षक श्री. उल्हास भुसारी और उनकी जांच टीम को उक्त अपराध का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

जबकि जांच तंत्र ने तुरंत चार अलग-अलग जांच टीमों का गठन किया और क्षेत्र में अपने गुप्त तंत्र को सक्रिय कर दिया और महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के विभिन्न जिलों में अपराध की जांच शुरू कर दी, शंकर कुंभारे की बहू संघमित्रा कुंभारे और बहन की पत्नी रोजा रामटेके -ससुराल ने क्षेत्र के सुत्रांकादून गांव में अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसकी जानकारी मिली थी। उससे जब पुलिस ने इन दोनों की हरकतों पर कड़ी नजर रखी और आज दिनांक 18/10/2023 को इन्हें हिरासत में लिया और गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों ने कोई अपराध किया है। अपराध की गहनता से जांच करने पर महिला आरोपी संघमित्रा कुम्भारे ने अपने माता-पिता के विरुद्ध जाकर रोशन कुम्भारे से विवाह किया जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा, उसका पति रोशन और उसके ससुराल वाले उसे अक्सर ताना मारते थे, और सह-आरोपी रोजा रामटेके, शंकर कुंभारे की पत्नी और उसकी दूसरी बहन विजया कुंभारे ने उसके नाम की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया। -साले हमेशा आपस में बहस करते रहते थे।उसने अपने रिश्तेदारों को जहर देकर मारने की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार रोजा रामटेके तेलंगाना राज्य में जाकर जहर ले आई और जब भी मौका मिलता उन दोनों ने मरे हुए और बीमार लोगों के खाने-पीने में जहर मिलाकर उन्हें खाने को दे दिया। राकेश मडावी का शंकर कुंभारे से कोई संबंध नहीं था लेकिन उनकी कार में पीने के पानी की बोतल से पानी पीने के बाद वह बीमार पड़ गए।

उक्त घटना के अनुसरण में पुलिस स्टेशन अहेरी पर अप क्र. 374/2023 धारा 302, 307, 328, 120 (बी) और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी अहेरी श्री. यह सुदर्शन राठौड़ है और उक्त अपराध में दोनों महिला आरोपियों को आज दिनांक 18/10/2023 को 09:52 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया। यह भी संभव है कि उक्त अपराध में अन्य आरोपी भी शामिल हों. उक्त अपराध का पर्दाफाश करने हेतु मा. पुलिस अधीक्षक श्री. नीलोत्पल सा., मा. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अहेरी श्री. यतीश देशमुख श्री उनके मार्गदर्शन में, पुलिस स्टेशन अहेरी और स्थानीय अपराध शाखा गढ़चिरौली के अधिकारियों और प्रवर्तकों ने अथक परिश्रम किया।

महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर दिए गए अंतरिम आदेश का स्वागत, सच्चाई के सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती: आरिफ नसीम खान

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NASIM KHAN SUPRIM COURT

मुंबई: कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अधिनियम पर दिए गए अंतरिम आदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा है कि अदालत का यह फैसला एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाता है। भाजपा सरकार को यह गलतफहमी है कि संसद में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उसे संविधान को रौंदने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संविधान है, किसी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार के अहंकार पर करारा तमाचा है और याद दिलाता है कि संविधान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।

मीडिया को दिए अपने बयान में नसीम खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा सरकार ने बार-बार ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाना और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम भी उसी कड़ी की एक कड़ी है जिसके ज़रिए सरकार ने अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायालय अभी भी संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है और किसी भी सरकार को अपनी शक्ति के मद में संविधान के ढाँचे को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लोगों से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने और यह मानने की अपील की कि सत्य के सामने कोई भी शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो पिछले कई महीनों से इस कानून के लागू होने से चिंता में डूबे हुए थे।

गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने संख्यात्मक बहुमत के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया था। देश के विभिन्न राज्यों से इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें यह रुख अपनाया गया था कि यह संशोधन कानून न केवल भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला करता है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस विवादास्पद संशोधन कानून के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस फैसले ने न केवल सरकार की स्थिति को कमजोर किया, बल्कि इस कानून को लेकर चिंतित लाखों लोगों को अस्थायी राहत भी प्रदान की। अदालत के इस कदम को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में संविधान की सर्वोच्चता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

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महाराष्ट्र

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका में विश्वास बहाल हुआ, कोर्ट ने आपत्तियों को स्वीकार कर उस पर स्थगन आदेश लगाया: रईस शेख

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SUPRIM COURT RAIS SHAIKH

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर दी गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और संतोष व्यक्त किया है।

अदालत के फैसले पर रईस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी 11 में से बहुमत मुसलमानों का होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।

वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना थी। इस प्रावधान को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट कानून नहीं बनाती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रईस शेख ने कहा कि अदालत का यह स्पष्टीकरण कि वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार के मुँह पर तमाचा है।

यह फैसला अस्थायी है। जब तक इस कानून के नियम नहीं बन जाते, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह अंतरिम निर्णय संतोषजनक है और न्यायालय में विश्वास बढ़ाता है।

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मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज

वक्फ बिल ऑर्डर ! जाने किन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अधिनियम को पूरी तरह से रद्द या स्थगित करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कई विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि वक़्फ़ कानून लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में रहा है।

कौन-कौन से प्रावधान निलंबित हुए?

  1. पांच साल से इस्लाम का पालन करने की शर्त
    अधिनियम में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति वक़्फ़ बनाने के लिए कम से कम पाँच वर्ष से “प्रैक्टिसिंग मुस्लिम” होना चाहिए। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं होती, इसे लागू नहीं किया जा सकता।
  2. ज़िला कलेक्टर की भूमिका
    कानून में ज़िला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे यह तय करें कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाई है, यह कहते हुए कि इससे नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
  3. वक़्फ़ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा
    संशोधन में प्रावधान था कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। अदालत ने इस प्रावधान को भी निलंबित कर दिया है।
  4. वक़्फ़ बोर्ड के CEO का मुस्लिम होना
    अधिनियम में कहा गया था कि यथासंभव वक़्फ़ बोर्ड के CEO मुस्लिम समुदाय से हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून को पूरी तरह से निलंबित करना उचित नहीं होगा, परंतु जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में विस्तृत बहस का अवसर देने की बात कही है।

इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्याय और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया है, वहीं सरकार का मानना है कि कानून का उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था।

फिलहाल यह आदेश अंतरिम है और अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन प्रावधानों को स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा या इनमें संशोधन की गुंजाइश होगी।

यह फैसला वक़्फ़ प्रबंधन और इससे जुड़े समुदायों पर गहरा असर डालने वाला माना जा रहा है, और आने वाले समय में इस पर देशव्यापी बहस और तेज हो सकती है।

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