राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी अंगूरलताओं के समर्थन में पहुंचे किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए
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राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में विभिन्न राज्यों से आ रहे किसानों के मार्च से पहले रविवार को दिल्ली-टिकरी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के आलोक में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण सिंह की गिरफ्तारी और पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर पहलवान पिछले 10 दिनों से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।
एसकेएम के शनिवार को जारी बयान के मुताबिक, सात मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से संगठन के कई नेता जंतर-मंतर पर धरना स्थल का दौरा करेंगे और प्रदर्शनकारी पहलवानों को समर्थन देंगे.
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पर बोलते हुए किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा, “वे सत्ता में हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है जो अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। इतना लंबा, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।” “सरकार का काम हमें रोकना है लेकिन हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाएंगे। अगर वे हमें रोकने की कोशिश करते हैं, तो यह उन्हें महंगा पड़ेगा। यहां रहने की कोई योजना नहीं है, अगर सरकार और प्रशासन हमें रोकता है, तो हम” मुझे यहीं रहना होगा,” उन्होंने एएनआई को बताया।
विशेष रूप से, SKM ने अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर साल भर चलने वाले किसानों के विरोध का नेतृत्व किया था।
23 अप्रैल को, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मल्लिक जंतर-मंतर पर विरोध स्थल पर लौट आए, उन्होंने दावा किया कि छह महिला पहलवानों और एक नाबालिग ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया। प्राथमिकी दर्ज न करें। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने यह भी मांग की कि खेल मंत्रालय निरीक्षण समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करे।
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो प्राथमिकी दर्ज कीं।
इस साल की शुरुआत में, प्रमुख पहलवान डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके बाद केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई, बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक ‘निगरानी समिति’ के गठन की घोषणा की। .
विरोध करने वाले पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और बृज भूषण को डब्ल्यूएफआई प्रमुख के पद से हटाकर सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता।
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पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद में स्कूल वैन से टकराई ट्रेन, तीन छात्रों समेत चार लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह ट्रेन ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन स्कूली बच्चे भी शामिल थे। अन्य तीन छात्र और स्कूल वैन चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शुरुआती जांच से पता चला है कि रेल गेट को संभालने में रेलवे गेटमैन की गलती इस हादसे की वजह थी। यह जानकारी होने के बावजूद कि निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही थी, उसने रेल-गेट खुला रखा।
स्थानीय लोगों और चश्मदीदों ने बताया कि हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। उस समय निमता-कटवा लोकल ट्रेन आ रही थी। चश्मदीदों का दावा है कि ठीक उससे पहले, हावड़ा जाने वाली नबद्वीप एक्सप्रेस गुजरी थी और गोविंदपुर रेल गेट बंद नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा, “गेट खुला देखकर कई स्कूली छात्रों को ले जा रही स्कूल वैन ने रेलवे लाइन पार करना शुरू किया। उसी पल निमतिता-कटवा लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से आई और सीधे स्कूल वैन को टक्कर मार दी।”
एक चश्मदीद ने मीडिया को बताया, “स्कूल वैन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। वह रेलवे लाइन पार कर रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही है।
ट्रेन की टक्कर से स्कूल वैन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “तीन स्कूली बच्चों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य बच्चों और स्कूल वैन के ड्राइवर की हालत गंभीर है। उन्हें पास के बहरामपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”
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सरकार ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड का मसौदा जारी किया, आम जनता से मांगे सुझाव

विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को पक्षकारों से परामर्श के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड (सीएएफई-III) का मसौदा जारी किया। ये मानदंड 2027-28 से 2031-32 के दौरान भारत में बिक्री के लिए विनिर्मित या आयातित एम1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू करने का प्रस्ताव है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मसौदा मानदंड एम1 श्रेणी के वाहनों पर लागू होंगे। एम1 श्रेणी में ऐसे यात्री वाहन शामिल हैं, जिनमें चालक के अलावा अधिकतम आठ लोगों के बैठने की क्षमता होती है। इसमें निजी उपयोग के लिए बेची जाने वाली सभी हैचबैक, सेडान और एसयूवी शामिल हैं। इस श्रेणी में वाणिज्यिक मालवाहक वाहन और बसें शामिल नहीं हैं।
मौजूदा सीएएफई-II (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) मानदंडों की अवधि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद सीएएफई-III नियम लागू हो सकते हैं।
सीएएफई-III के तहत अनुपालन का आकलन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण तीन वर्षों का होगा, जबकि दूसरा चरण शेष दो वर्षों का होगा। प्रत्येक वर्ष के साथ ईंधन दक्षता के लक्ष्य और अधिक कड़े होते जाएंगे।
बिजली मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की निगरानी में तैयार किए गए सीएएफई-III का उद्देश्य वित्त वर्ष 2032 तक वाहन बेड़े के औसत उत्सर्जन को मौजूदा स्तर से घटाकर काफी कम करना है।
नए ढांचे के तहत, कंप्लायंस क्रेडिट की कीमत 2,500 रुपए प्रति क्रेडिट तय की गई है, जो हर वर्ष 500 रुपए बढ़ेगी। अनुपालन अवधि समाप्त होने के बाद इस्तेमाल न किए गए क्रेडिट स्वतः समाप्त हो जाएंगे और जो वाहन निर्माता तय मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, हालांकि जुर्माने की विस्तृत राशि का अभी उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं, सालाना 1,000 से कम वाहन बेचने वाले निर्माताओं को इन नियमों से छूट मिलेगी।
मसौदे के पहले के संस्करणों पर उद्योग जगत की राय अलग-अलग रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने इस प्रस्ताव को संतुलित बताया है, जबकि कुछ वाहन निर्माताओं ने छोटी पेट्रोल कारों के लिए राहत की मांग की है और कुछ ने इस श्रेणी के लिए अलग नियम बनाए जाने का विरोध किया है।
मंत्रालय ने इस मसौदे पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव ऊर्जा संरक्षण प्रभाग के अवर सचिव को नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 6 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। बयान में कहा गया है कि मसौदा मानदंड जल्द ही बिजली मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की वेबसाइटों पर भी अपलोड किए जाएंगे।
एम1 श्रेणी के वाहन सीएएफई मानदंडों के तहत कड़े ईंधन दक्षता और उत्सर्जन लक्ष्यों के दायरे में आते हैं। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इन मानदंडों को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
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ई20 पेट्रोल विवाद: उपभोक्ता के पक्ष में देश का पहला फैसला, रायपुर कोर्ट ने कंपनी को वाहन बदलने का दिया आदेश

ई20 पेट्रोल से वाहन में खराबी को लेकर आए देश के पहले फैसले में अदालत ने उपभोक्ता को राहत पहुंचाई है। कार मालिक ने आरोप लगाया था कि ई20 पेट्रोल ने उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत ने कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही, अदालत ने कंपनी और संबंधित पक्षकारों को कार मालिक की शिकायत को देखते हुए वाहन बदलने या निर्धारित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद की ऑनलाइन 12 मार्च 2025 को की गई थी, जबकि इसका पंजीयन 16 अप्रैल 2025 को हुआ। 14 जुलाई को आयोग ने अपना आदेश जारी किया।
उपभोक्ता प्रेमराज देवता ने आरोप लगाया था कि उनकी मारुति ग्रैंड विटारा कार में ई20 पेट्रोल के उपयोग के बाद बार-बार समस्याएं आने लगीं। शिकायत में इंजन संबंधी परेशानी, परफॉर्मेंस के खराब होने, मिसफायरिंग और लगातार माइलेज घटने जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया। उपभोक्ता का कहना था कि ई20 पेट्रोल के उपयोग के बाद वाहन की समस्या दूर नहीं हुई, जबकि कई बार सर्विस सेंटर में जांच और मरम्मत कराई गई।
आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया। आयोग ने माना कि ई20 पेट्रोल के संबंध में उपभोक्ता के पास व्यवहारिक रूप से अन्य ईंधन विकल्प उपलब्ध नहीं था, क्योंकि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर यही ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा था।
आयोग ने संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ता की कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई ई20 ईंधन समर्थित कार आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। अगर निर्धारित अवधि में वाहन नहीं बदला जाता है, तो विपक्षी पक्षकारों को वाहन की कीमत और संबंधित खर्चों का भुगतान (कुल राशि 20,50,494) करना होगा।
आयोग ने यह भी आदेश दिया कि संबंधित पक्षकारों को मानसिक क्षति और वाद व्यय की राशि भी अदा करनी होगी। आयोग ने उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक लाख रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपए का भुगतान करने को कहा है। आदेश में कहा गया कि राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो भुगतान की तारीख तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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