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Friday,30-January-2026
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महाराष्ट्र

ईडी ने अनिल देशमुख मामले में दायर की पहली चार्जशीट

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 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख रिश्वत मामले में पहला आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इसमें देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को नामजद किया गया है।”

ईडी अधिकारियों के अनुसार, 4,500 पन्नों का आरोप पत्र यहां विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किया गया है।

ईडी ने मुंबई और नागपुर में उनके और राकांपा नेता के खिलाफ तलाशी अभियान के बाद पलांडे और शिंदे को गिरफ्तार किया था।

देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख ने कई मौकों पर ईडी के सम्मन को दरकिनार किया है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

देशमुख पर मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के एक समूह से जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर देशमुख के निर्देश पर अब बर्खास्त हो चुके मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार से ‘जबरन वसूली’ के रूप में 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। बाद में, यह राशि देशमुख के नागपुर स्थित शैक्षिक ट्रस्ट को उनके बेटे, ऋषिकेश द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी।

आरोप के अनुसार, लेन-देन दो हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से किया गया था और इसे ‘दान’ के रूप में दिखाया गया था।

71 वर्षीय राकांपा नेता ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे सलिल और ऋषिकेश ट्रस्टी हैं।

11 मई को पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 25 जून को ईडी ने देशमुख के नागपुर, मुंबई और तीन अन्य स्थानों पर स्थित आवासों पर छापेमारी की थी।

इस मामले में सीबीआई ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके चार परिसरों पर छापेमारी की थी।

मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने ‘कदाचार’ किया है और उन्होंने वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था।

अपराध

मुंबई अपराध: नागपाड़ा में हिंसक समूह झड़प के बाद 5 घायल, एक की हालत गंभीर; 13 हिरासत में; वीडियो वायरल

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मुंबई: गुरुवार देर रात दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और पुलिस को बड़े पैमाने पर मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस झड़प के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे घनी आबादी वाले इस इलाके की अस्थिर सुरक्षा स्थिति पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित हो गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, दो स्थानीय गुटों के बीच वित्तीय विवाद को लेकर झड़प शुरू हुई, जो तेजी से बढ़ गई। बताया जाता है कि मौखिक कहासुनी से शुरू हुआ मामला जल्द ही हाथापाई में बदल गया।

इस झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें हिंसा की घटना के सभी क्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो व्यक्ति सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं, संभवतः झगड़े में शामिल होने के बाद वे बेहोश हो गए हैं। पांच से छह अन्य व्यक्ति भी सार्वजनिक रूप से लाठियों और डंडों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

हिंसा में पांच से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। चिकित्सा अधिकारियों ने आज सुबह पुष्टि की कि अधिकांश की हालत स्थिर है, लेकिन एक पीड़ित की हालत गंभीर है और वह गहन चिकित्सा इकाई में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

हिंसा चरम पर पहुंचने के तुरंत बाद नागपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करके व्यवस्था बहाल की। ​​किसी भी प्रकार के जवाबी हमले या सांप्रदायिक या स्थानीय तनाव को रोकने के लिए पूरी रात इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

घटना के बाद मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झड़प में शामिल होने के संदेह में 13 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया  की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 109 और धारा 191 शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया है । शुक्रवार सुबह तक नागपाड़ा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि अभी भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गश्त तेज कर दी गई है।

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अपराध

मुंबई अपराध: आर्थर रोड जेल के अंदर विचाराधीन कैदी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, मामला दर्ज

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मुंबई, 29 जनवरी: मुंबई की आर्थर रोड जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विचाराधीन कैदी ने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया।

आरोपी लोकेंद्र उदय सिंह रावत (35) ने पुलिस कांस्टेबल हनी बाबूराव वाघ (30) को सिर से टक्कर मारी, जिससे उनकी नाक पर चोट आई। साथ ही, उसने ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों को गाली दी और धक्का-मुक्की भी की। एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, पुलिस कांस्टेबल वाघ, तारदेव स्थित सशस्त्र पुलिस डिवीजन-2 में तैनात हैं। 27 जनवरी को, उन्होंने सुबह लगभग 8 बजे आर्थर रोड जेल में अपनी 24 घंटे की दिन की ड्यूटी पर हाजिरी लगाई और उन्हें जेल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी सौंपी गई थी।

रात करीब 9 बजे, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल सुरेश संधू माली और सचिन चव्हाण विचाराधीन लोकेंद्र रावत को दिंडोशी अदालत में पेश करने के बाद वापस जेल ले आए। रावत कथित तौर पर उत्तेजित दिखे और जेल परिसर में प्रवेश करने के बाद गेट के पास बैठ गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहने लगे।

कांस्टेबल वाघ ने रावत को शांत होने और अपशब्दों का प्रयोग न करने के लिए कहा। हालांकि, रावत कथित तौर पर और अधिक आक्रामक हो गया और गालियां बकता रहा। जब वाघ स्थिति को शांत करने के लिए दोबारा उसके पास गए, तो रावत ने अचानक उन्हें नाक पर जोरदार टक्कर मार दी।

परिणामस्वरूप, कांस्टेबल वाघ घायल हो गए और खून बहने लगा। उनके साथी कांस्टेबल सचिन चव्हाण और सुरेश माली ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आरोपी को काबू में किया और घटना की सूचना ड्यूटी पर मौजूद जेल अधिकारियों को दी। रावत को बाद में चिकित्सा जांच के लिए सर जेजे अस्पताल भेजा गया।

चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद, घायल कांस्टेबल ने 28 जनवरी को एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने विचाराधीन कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

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महाराष्ट्र

मुंबई ट्रैफिक अपडेट: व्यस्त समय के दौरान 1 फरवरी से शहर में भारी वाहनों पर प्रतिबंध; क्या अनुमति है और क्या नहीं?

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मुंबई: यातायात की बढ़ती समस्या से निपटने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से मुंबई यातायात पुलिस (एमटीपी) ने शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे।

इस आदेश के तहत, मुंबई में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे तक, यानी व्यस्त यातायात के समय, प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन समयों में वाहनों की आवाजाही सबसे अधिक होती है और इन घंटों के दौरान बड़े, धीमी गति से चलने वाले वाहनों की मौजूदगी से दुर्घटनाओं और यातायात जाम का खतरा काफी बढ़ जाता है।

अधिकारियों ने मुंबई में वाहनों की संख्या में हुई तीव्र वृद्धि और चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लगातार होने वाले ट्रैफिक जाम के प्रमुख कारणों के रूप में बताया। अधिकारियों के अनुसार, भारी वाहन यातायात की गति को धीमा कर देते हैं और व्यस्त समय के दौरान वाहन चालकों, दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए आवागमन को कठिन बना देते हैं।

दक्षिण मुंबई में प्रतिबंध और भी सख्त हैं। नए आदेश के अनुसार, सुबह 7 बजे से आधी रात 12 बजे के बीच सभी भारी वाहनों, जिनमें लग्जरी बसें भी शामिल हैं, का दक्षिण मुंबई में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।

दक्षिण मुंबई में भारी वाहनों को केवल आधी रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही आने की अनुमति होगी। हालांकि, खबरों के अनुसार, यात्रियों को ले जाने वाली लग्जरी बसों को निर्धारित समय के दौरान भी दक्षिण मुंबई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, बसों को छोड़कर, पूर्वी फ्रीवे पर भारी वाहनों पर चौबीसों घंटे प्रतिबंध रहेगा।

कुछ श्रेणियों के वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इनमें आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियां, दूध, ब्रेड, बेकरी उत्पाद, पीने का पानी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ले जाने वाले वाहन शामिल हैं। एम्बुलेंस, स्कूल बसें और सरकारी या अर्ध-सरकारी वाहनों को भी बिना किसी प्रतिबंध के चलने की अनुमति होगी। यात्रियों को ले जाने वाली लग्जरी बसों को मुंबई में प्रवेश करने की अनुमति होगी, लेकिन प्रतिबंधित समय के दौरान उन्हें दक्षिण मुंबई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अमितेश कुमार ने कहा कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य व्यस्त समय के दौरान शहर की सड़कों पर दबाव कम करना है। उन्होंने 
मीडिया को बताया , “भारी वाहन सड़क पर अधिक जगह घेरते हैं और धीमी गति से चलते हैं, जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को अधिक समय लगता है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना है।

यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए पार्किंग नियमों को भी सख्त कर दिया है। अब ऐसे वाहनों को केवल निजी या किराए के पार्किंग स्थलों या अधिकृत भुगतान-आधारित पार्किंग क्षेत्रों में ही पार्क करने की अनुमति होगी। सार्वजनिक सड़कों पर पार्किंग सख्त वर्जित है। आस-पास की सड़कों पर जल आपूर्ति केंद्रों के पास केवल दो पानी के टैंकरों को ही पार्क करने की अनुमति होगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश का मसौदा सर्वप्रथम सितंबर 2017 में जारी किया गया था, जिसमें जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने और मुंबई की सीमित सड़क सुविधाओं पर बढ़ते दबाव का आकलन करने के बाद, अंतिम आदेश अब लागू कर दिया गया है।

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