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Thursday,24-July-2025
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आर्थिक मामलों के कारण धारावी पुनर्विकास की नई निविदा, अडानी नहीं: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे एचसी को बताया

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Supreme Court

मुंबई: 2018 की धारावी पुनर्विकास निविदा को रद्द कर दिया गया था और पिछले साल COVID-19 महामारी और यूक्रेन-रूस युद्ध सहित कई कारकों के कारण एक नया टेंडर जारी किया गया था, जिसने वित्तीय और आर्थिक मामलों को प्रभावित किया, महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया। सरकार ने यह भी कहा कि चयनित बोलीदाता (अडानी) के पक्ष में मनमाने ढंग से काम करने के आरोप “अस्पष्ट और अस्पष्ट” हैं। इसने आगे कहा कि पुराना टेंडर और नया टेंडर अलग-अलग थे और उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी।

संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी Seclink याचिका
संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी सिकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विवाद किए गए थे, जो 7,200 करोड़ रुपये के साथ पहले निविदा में सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा था। बोली लगाना। कंपनी ने 2018 के टेंडर को रद्द करने और नए सिरे से जारी करने के सरकार के कदम को चुनौती दी है। गौतम अडानी समूह ने 259 हेक्टेयर क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली के साथ 2022 का टेंडर हासिल किया था। राज्य आवास विभाग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि कई कारकों के कारण पहले के टेंडर को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इसमें कहा गया है कि 2019 और 2022 में वित्तीय और आर्थिक स्थिति “भौतिक रूप से” भिन्न थी। हलफनामा पढ़ता है: “वर्तमान आर्थिक स्थिति COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, रुपये-यूएसडी दर पर अनिश्चितता, ब्याज दर में अस्थिरता और आम निवेशक की समग्र उच्च जोखिम धारणा के प्रभाव से भौतिक रूप से प्रभावित है।” इसलिए सरकार ने कानूनी सलाह लेकर टेंडर रद्द करने और जनहित में नया टेंडर निकालने का फैसला लिया।

टेंडर जारी किए
सरकार के अनुसार, पहली निविदा नवंबर 2018 में जारी की गई थी, और बोलियां मार्च 2019 में खोली गई थीं। बाद में मार्च में ही रेलवे द्वारा पुनर्विकास परियोजना के लिए सरकार को अतिरिक्त 45 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी, हलफनामे में कहा गया है। इसने आगे तर्क दिया कि सरकार और सिकलिंक के बीच किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और इसलिए, कंपनी के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हलफनामे में कहा गया है, “… किसी भी व्यक्ति को अधिकार के रूप में सरकार के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं है।”

14 मार्च को सुनवाई
आगे हलफनामे में चयनित बोलीदाता (अडानी) का पक्ष लेने के लिए कंपनी के मनमाने ढंग से लगाए गए आरोपों को “अस्पष्ट और अस्पष्ट” करार दिया गया है। इसने आगे तर्क दिया कि नई निविदा में, बोलियों को नए सिरे से प्रस्तुत किया जाना था और याचिकाकर्ता भाग ले सकता था क्योंकि किसी की भागीदारी को बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं था। सिकलिंक का तर्क था कि उसने 7200 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि दूसरे टेंडर (अडानी) में सबसे ऊंची बोली 5,069 करोड़ रुपये की थी। हाई कोर्ट 14 मार्च को सेक्लिंक की याचिका पर सुनवाई करेगा।

महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

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नई दिल्ली, 24 जुलाई 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई उपनगरीय ट्रेन धमाकों के मामले में पहले दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया जारी रहने तक आरोपियों को फिलहाल फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा।

यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के कुछ ही दिनों बाद आया है। सरकार ने सभी 12 दोषियों को बरी किए जाने पर गंभीर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों में लगभग 190 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। यह भारत के इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक था।

2015 में एक विशेष अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से पांच को मौत की सज़ा और बाकी को उम्रकैद दी गई थी। हालांकि, जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ पेश सबूत कमजोर, अविश्वसनीय थे और गवाहियों में विरोधाभास तथा जांच में प्रक्रियात्मक खामियां थीं।

सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी

राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि भले ही हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित है, लेकिन जिन आरोपियों को रिहा किया जा चुका है, उन्हें इस समय वापस जेल जाने की जरूरत नहीं है।

सरकार का पक्ष

महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को अत्यंत चिंताजनक बताया। सरकार का कहना है कि निचली अदालत में हुई सुनवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों—जैसे कबूलनामे और जब्त सामग्रियां—को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मूल दोषसिद्धि को बहाल करने की अपील की, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिल सके।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के फैसले और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों की गहन समीक्षा करेगा। अंतिम निर्णय यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि भविष्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन किस प्रकार किया जाएगा—विशेषकर कबूलनामों, फोरेंसिक सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के संदर्भ में।

यह मामला अपनी ऐतिहासिक गंभीरता और न्याय प्रणाली पर इसके प्रभावों के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों के परिवार, कानून विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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महाराष्ट्र

मुंबई में अगले 24 घंटे भारी बारिश, अलर्ट, अंधेरी मेट्रो जलमग्न, नागरिक परेशान

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई और मुंबई शहर में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे मध्य और पश्चिमी रेलमार्ग पर रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र, सिंधुदुर्ग, नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण पुलिस स्टेशन में भारी बारिश जारी है। मुंबई में बारिश के कारण अंधेरी मेट्रो में पानी जमा होने से यहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, इतना ही नहीं, मेट्रो पूरी तरह से बंद कर दी गई। मेट्रो समेत निचले इलाकों में पानी भर जाने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश जारी है, इसलिए यहां नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही मुंबई में आपदा प्रबंधन को भी निर्देश जारी किए गए हैं। बीएमसी ने जानकारी दी है कि शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटीय इलाकों में छोटी नावों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई, रायगढ़ पुलिस स्टेशन जिलों के नागरिकों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तट और झीलों के आसपास ताज़ा बारिश दर्ज की गई है, जिससे झीलों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी ने बारिश पर संतोष जताया है, वहीं मुंबई में बारिश के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर और उपनगरीय इलाकों में कल रात से ही बारिश जारी है। रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

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महाराष्ट्र

मुंबई किनारी सड़क प्रकल्प पर यातायात की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की ‘नज़र’ विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले 236 सीसीटीवी कैमरे चालू

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मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा निर्मित धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई किनारी सड़क (दक्षिण) नामक महत्त्वाकांक्षी परियोजना को यातायात के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया गया है। इस प्रकल्प पर 236 सीसीटीवी कैमरे विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं।

मुख्य विशेषताएं और लाभ:

  • दुर्घटना की तत्काल जानकारी: यदि किनारी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है, तो कैमरे तुरंत नियंत्रण कक्ष को जानकारी भेजते हैं, जिससे पीड़ितों को त्वरित सहायता मिल सके।
  • गति पर नजर: गति सीमा पार करने वाले वाहनों की जानकारी भी कैमरे रिकॉर्ड करते हैं।
  • यातायात विश्लेषण: इस प्रणाली से प्रतिदिन कितने वाहनों ने इस मार्ग का उपयोग किया, कौन-कौन से वाहन थे और कितनों ने गति सीमा का उल्लंघन किया — यह सब डेटा उपलब्ध होता है।

मुंबईवासियों को तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से यह सड़क प्रकल्प तैयार किया गया है। यह प्रकल्प शामलदास गांधी मार्ग (प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर) से लेकर वर्ली-बांद्रा सी लिंक के वर्ली छोर तक फैला है, जिसकी कुल लंबाई 10.58 किलोमीटर है। इस मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात शुरू हो गया है और पूरे प्रकल्प पर विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

कैमरों के प्रकार और उनके कार्य:

  1. वीडियो दुर्घटना पहचान कैमरे (VIDC)
    जुड़वां सुरंगों में हर 50 मीटर की दूरी पर कुल 154 कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे अपने-आप दुर्घटनाओं जैसे कार टकराव या गलत दिशा में जा रहे वाहनों को पहचानते हैं और तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजते हैं।
  2. निगरानी कैमरे (PTZ कैमरे)
    सुरक्षा के लिए 71 कैमरे लगाए गए हैं जो घुमाए जा सकते हैं, झुकाए जा सकते हैं और ज़ूम किए जा सकते हैं। इन कैमरों में वीडियो दुर्घटना पहचान प्रणाली (VIDS) होती है जो किसी भी दुर्घटना को स्वचालित रूप से पहचान कर फोकस कर देती है।
  3. वाहन गणना कैमरे (ATCC कैमरे)
    भूमिगत सुरंगों के प्रवेश और निकास द्वारों पर 4 कैमरे लगाए गए हैं जो वहां से गुजरने वाले वाहनों की गिनती और श्रेणी निर्धारण करते हैं।
  4. वाहन नंबर प्लेट पहचान कैमरे (ANPR कैमरे)
    नए मार्ग पर गति नियंत्रण और तेज रफ्तार वाहनों की पहचान के लिए 7 कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे तेज गति वाले वाहनों की तस्वीरें लेते हैं और उनकी नंबर प्लेट रिकॉर्ड करते हैं।

यातायात प्रबंधन को मिलेगा लाभ:

स्थानीय निवासियों से लगातार गति सीमा उल्लंघन, रेसिंग, और ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिल रही थीं। अब इन कैमरों के माध्यम से मुंबई पुलिस और BMC इन मामलों पर नियंत्रण रख सकेंगे। सभी कैमरों के सक्रिय हो जाने के बाद BMC ने इस महामार्ग को 24 घंटे चालू रखने की योजना पूरी कर ली है।

यह सुविधा संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुंबई महानगरपालिका ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस मार्ग पर यात्रा करते समय यातायात के सभी नियमों का पालन करें, ताकि सभी के लिए यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनी रहे।

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