अपराध
22 दिनों में एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत, कोरोना ना होने का दावा

यूपी के गोंडा में 22 दिनों के अंदर एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। हालांकि परिवार यह मानने से इनकार कर रहा है कि मृतक में से किसी को भी कोविड था क्योंकि एंटीजन परीक्षणों ने उन्हें नकारात्मक दिखाया था। हालांकि, सभी में घातक वायरस के लक्षण दिखाई दिए है। इस हादसे ने गोंडा के चकरौता गांव में अंजनी श्रीवास्तव के परिवार को तोड़कर रख दिया है।
अंजनी के बड़े भाई हनुमान प्रसाद का निधन 2 अप्रैल को हुआ था। वह 56 वर्ष के थे।
पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि हनुमान प्रसाद को सांस लेने में तकलीफ हुई और उनकी चिकित्सा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।
14 अप्रैल को, अंजनी की 75 वर्षीय मां, माधुरी देवी का निधन हो गया था। परिवार का दावा है कि वह अपने बड़े बेटे के निधन को सहन नहीं कर सकी।
माधुरी देवी के पोते, सौरभ, जो प्रयागराज में पढ़ रहे थे, अपनी दादी की मौत की खबर सुनकर घर आए। वह पीलिया से पीड़ित था और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे गोंडा के एक नसिर्ंग होम में भर्ती कराया गया। 16 अप्रैल को उनका निधन हो गया।
बेटे के निधन के बाद सौरभ के माता पिता बीमार पड़ गए और दोनों को एक नसिर्ंग होम में भर्ती कराया गया। उन्हें ऑक्सीजन सहायता के लिए रखा गया था, लेकिन 22 अप्रैल को 41 वर्षीय मां उषा श्रीवास्तव का निधन हो गया। उनके पति, 45 साल के अश्विनी श्रीवास्तव का 24 अप्रैल को निधन हो गया था। दोनों को तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने कोविड के लिए नकारात्मक परीक्षण किया था।
जब स्थानीय भाजपा नेताओं को इस त्रासदी के बारे में पता चला, तो उन्होंने जिला प्रशासन से जांच करने को कहा। हालांकि, जब जिला अधिकारियों ने अंजनी श्रीवास्तव से संपर्क किया, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार के सदस्यों की स्वाभाविक मौत हो गई।
इस बीच, सूत्रों ने कहा कि परिवार कोविड के कलंक का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए जोर देकर कहा कि पांच सदस्यों की प्राकृतिक मौत हो गई थी।
एक स्थानीय निवासी ने कहा, “चूंकि उन्होंने कोविड के लिए नकारात्मक परीक्षण किया था, इसलिए कोई भी कोरोना का दावा नहीं कर सकता है”
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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