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Monday,07-April-2025
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महाराष्ट्र

‘अल्लाह हू अकबर’ का नारा लगाने वाली छात्रा को इनाम देने पर मुस्लिम संगठन के खिलाफ शिकायत

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नरेंद्र मोदी विचार मंच ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के खिलाफ मांड्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने कर्नाटक जिले में हिजाब विवाद के संबंध में विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘अल्लाह हू अकबर’ का नारा लगाने वाली छात्रा को 5 लाख रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है। मांड्या जिले के पीईएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की छात्रा मुस्कान खान को बुर्का पहनने पर कॉलेज परिसर में भीड़ ने घेर लिया था। छात्रा ने अकेले ही भीड़ का सामना किया और उनकी ओर से ‘जय श्री राम’ के नारों के जवाब में ‘अल्लाह हू अकबर’ का नारा लगाया। हालांकि इस दौरान कई छात्रों ने उनका पीछा किया और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। इस घटनाक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने छात्रा के साहस की सराहना करते हुए अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली छात्रा को 5 लाख रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है।

मंच के राज्य सचिव शिकायतकर्ता सी. टी. मंजूनाथ ने बुधवार शाम को कहा, “यह चिंता का विषय है कि कर्नाटक के स्टूडेंट्स ने समाज में अशांति पैदा करने वाले धार्मिक असहिष्णुता के जहरीले बीज बोए हैं। छात्रा के लिए नकद इनाम की घोषणा करने वाले कुछ मौलिक संगठन और अलगाववादी संस्थानों का यह कदम चिंताजनक हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं ²ढ़ता से मानता हूं कि राज्य में हिजाब संकट के पीछे संगठन है। इस संगठन के वित्तीय लेनदेन की जांच की जानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। नकद इनाम की घोषणा करने का यह कार्य कट्टरवाद और धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित करता है।”

बुर्का पहने युवा छात्रा मुस्कान खान ने कहा है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी।

पत्रकारों से बात करते हुए मुस्कान ने बताया कि वह विभाग को एक असाइनमेंट जमा करने के लिए कॉलेज गई थीं। उन्होंने कहा, “मुझे छात्रों के एक समूह ने गेट पर रोक दिया। उन्होंने मुझे बुर्के के बिना कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कहा या फिर घर वापस चले जाने को कहा, जिसका मैंने विरोध किया।”

छात्रा ने कहा, “समूह मेरी अन्य दोस्तों के साथ भी ऐसा ही कर रहा था। मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे वापस क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं कॉलेज परिसर में प्रवेश करना चाहिए। उनमें से कुछ मेरे पास आए और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने लगे। उन्होंने मेरा पीछा किया और कहा कि मुझे बुर्का निकालना ही होगा, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रही।”

उन्होंने कहा, “मैं डरी नहीं थी। मैंने बिना किसी डर के ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे लगाए। मैं अदालत के आदेश का इंतजार कर रही हूं और फैसले का पालन करूंगी।”

मुस्कान ने बताया कि कॉलेज के अधिकारियों ने उसका समर्थन और सुरक्षा की है। उन्होंने कहा, “हर धर्म को अपनी संस्कृति का पालन करने की आजादी है। हम अपनी संस्कृति का पालन करेंगे।”

इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

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मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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