Connect with us
Monday,14-July-2025
ताज़ा खबर

अपराध

कर्नाटक : महिला ने तलाक मांगा तो पति ने कुल्हाड़ी से किया हमला

Published

on

कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक के गडग जिले में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है, जिसने तलाक की मांग कर रही अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। पीड़िता की पहचान अपूर्व अनंत पुराणिक ऊर्फ आरफा बानो के रूप में हुई है, जिसकी हालत गंभीर है और जिले के एक अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है।

हिंदू समूहों ने मांग की है कि यह ‘लव जिहाद’ का मामला है और पुलिस विभाग को मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।

पुलिस के अनुसार, अपूर्वा (26) ने अपने पति मोहम्मद एजाज शिरूर (30) के बारे में यह पता चलने के बाद अलग रहने का फैसला किया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं।

पीड़िता चार महीने पहले अपने बेटे के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई थी। आरोपी ने गुरुवार को अपूर्वा पर एक पार्क में हमला किया था और उसके सिर, कंधे, चेहरे और हाथों पर 23 बार कुल्हाड़ी से वार किया था और मौके से फरार हो गया था।

श्री राम सेना के समन्वयक राजू खानप्पनवर ने कहा कि अपूर्व की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से धोखे से की गई है।

आरोपी ने एक ब्राह्मण हिंदू महिला से शादी की थी और उसे मारने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा, यह लव जिहाद का मामला है जहां आरोपी ने पीड़िता की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करके उसे फंसाने की योजना बनाई थी जो निंदनीय है और पुलिस को न केवल आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए बल्कि हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले नेटवर्क की जांच करनी चाहिए।

मोहम्मद ने पीड़िता को कभी नहीं बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं।

अपूर्वा को बाद में इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। उसके परिवार ने भी उसकी शादी को स्वीकार कर लिया था और मोहम्मद के परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था।

पीड़िता को मोहम्मद की पहली पत्नी और उसके तीन बच्चों के बारे में पता चला जिससे उनके बीच अनबन हो गई।

आरोपियों ने अपूर्वा को बुर्का पहनने, मांसाहारी खाना बनाने, इस्लाम की परंपराओं का पालन करने और हिंदू रीति-रिवाजों को पूरी तरह से त्यागने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, जो अपूर्वा ने अपनी शादी के बाद भी जारी रखा।

यातना सहन न कर पाने के कारण अपूर्वा अपनी मां के घर चली गई थी और फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी।

इसके बावजूद आरोपी ने अपूर्वा को इस्लाम का पालन करने की धमकी दी क्योंकि उसने उससे शादी की थी।

गडग के पुलिस अधीक्षक शिवप्रकाश देवराजू ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अपराध

ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

Published

on

नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।

जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।

डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।

किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।

हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।

छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।

माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।

Continue Reading

अपराध

आईआईएम-कलकत्ता की छात्रा ने छात्रावास में बलात्कार का आरोप लगाया, एक हिरासत में

Published

on

कोलकाता, 12 जुलाई। प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान-कलकत्ता (आईआईएम-सी) की द्वितीय वर्ष की एक छात्रा के साथ शैक्षणिक संस्थान के पुरुष छात्रावास में कथित तौर पर बलात्कार किया गया।

आईआईएम की छात्रा ने शुक्रवार रात हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसे नौकरी संबंधी परामर्श पर चर्चा के लिए एक पुरुष छात्रावास में बुलाया गया और उसे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

शिकायत के अनुसार, “होश में आने के बाद, उसे यौन उत्पीड़न का अहसास हुआ। वह तुरंत संस्थान परिसर से बाहर निकली, एक दोस्त से संपर्क किया, स्थानीय हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन पहुँची और एक साथी छात्र पर पुरुष छात्रावास में उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।”

पीड़िता ने दावा किया कि बेहोश होने से पहले उसने आरोपी को यौन उत्पीड़न करने से रोकने की कोशिश की। हालाँकि, पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शनिवार सुबह एक छात्र को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जाँच के बाद बलात्कार की पुष्टि होगी।

अपनी शिकायत में, पीड़िता ने दावा किया है कि वह लड़कों के छात्रावास में आगंतुक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया।

पुलिस ने अभी तक आरोपी छात्र की पहचान उजागर नहीं की है। मामले की पूरी जाँच शुरू हो चुकी है।

पिछले महीने कस्बा लॉ कॉलेज और आईआईएम-सी में हुए बलात्कार की घटनाओं में एक समानता है। कस्बा मामले में, पीड़िता को कथित तौर पर छात्र संघ में एक महत्वपूर्ण पद देने की पेशकश पर चर्चा करने के लिए कॉलेज परिसर के भीतर स्थित यूनियन रूम में बुलाया गया था।

आईआईएम-सी मामले में, पीड़िता को कथित तौर पर नौकरी-परामर्श प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए लड़कों के छात्रावास में बुलाया गया था।

Continue Reading

अपराध

विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

Published

on

suprim court

नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।

इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।

3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

Continue Reading
Advertisement
अपराध2 days ago

ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

सामान्य2 days ago

आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए AIIA का राष्ट्रीय संगोष्ठी

महाराष्ट्र2 days ago

संजय राउत से माफी की मांग, वरना मानहानि का केस तय, संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड वीडियो बताया

महाराष्ट्र2 days ago

मुंबई में पिस्तौल बेचने के आरोप में मालोनी निवासी युवक गिरफ्तार

महाराष्ट्र2 days ago

मुंबई में 14 जुलाई को बंद रहेंगे बार और रेस्टोरेंट, टैक्स वृद्धि के विरोध में आतिथ्य क्षेत्र का प्रदर्शन

महाराष्ट्र2 days ago

मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट: मध्य रेलवे ने 13 जुलाई को मेगा ब्लॉक की घोषणा की, जिससे ठाणे-विद्याविहार और कुर्ला-वाशी रूट प्रभावित होंगे

राष्ट्रीय समाचार2 days ago

‘जांच का समर्थन जारी रखें’: एएआईबी द्वारा एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी करने के बाद बोइंग

अपराध2 days ago

आईआईएम-कलकत्ता की छात्रा ने छात्रावास में बलात्कार का आरोप लगाया, एक हिरासत में

राष्ट्रीय समाचार2 days ago

एएआईबी द्वारा प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट जारी करने पर एयर इंडिया और बोइंग ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया

महाराष्ट्र2 days ago

मुंबई पुलिस ने मालवणी मदरसे से लापता हुए 4 नाबालिग लड़कों को अजमेर तक ढूंढ निकाला, सभी सुरक्षित मिले

रुझान