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Saturday,11-October-2025
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अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित 2 अन्य गिरफ्तार

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लक्ष्मणझूला पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित सहित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस वर्कआउट कर लिया है।

विगत 5 दिनों से गुमशुदा चल रही अंकिता भंडारी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने आरोपी रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके द्वारा अंकिता भंडारी को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई और तत्पश्चात शराब के नशे में हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया, पुलिस द्वारा अंकिता भंडारी का शव खोजा जा रहा है।

अंकिता भंडारी हत्या मामले में लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की। ऐसे में मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बमुश्किल ग्रामीणों को रोका है। खबर आ रही है कि ग्रामीणों ने पुलकित आर्य को कोर्ट ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ की, इसके साथ ही आरोपियों की भी पिटाई की गई।

उल्लेखनीय है कि ग्राम श्रीकोट, पट्टी नादलस्यूं, पौड़ी गढ़वाल निवासी 19 वर्षीय अंकिता भण्डारी की गुमशुदगी के सम्बन्ध में राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में 6 दिन पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपरोक्त मुकदमा 22 सितम्बर को राजस्व पुलिस से थाना लक्ष्मणझूला पुलिस को स्थानान्तरित किया गया।

गौर हो कि रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता भंडारी मामले का खुलासा हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसकी हत्या करके उसको चीला बैराजद में फेंक दिया गया था।

बता दें कि पहले यह मामला राजस्व पुलिस के पास था लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके बाद इसे लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर के गया था, जिसके बाद मामले में लक्ष्मणझूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बेटी की हत्या की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है अंकिता दवे शुद्ध हो गए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों की मानें तो गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। पुलिस इस मामले की जल्द खुलासा कर सकती है। अंकिता के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है।

आपको बता दें कि पुलकित आर्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बेटा बताया जा रहा है जो कि उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। लड़की के दोस्तों से हुई बातचीत में पता चला है कि रिजॉर्ट के मालिक व किसी कर्मचारी द्वारा लड़की को किसी स्पेशल गेस्ट को विशेष सेवा ऑफर करने की बात की गई। लड़की ने मना किया और अंकिता गायब हो गई। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंकिता हैवानों की हैवानियत का शिकार हुई है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट से कई खुलासे हुए हैं।

वनंतरा रिसोर्ट के कर्मचारी के अनुसार 18 सितंबर को शाम छ: बजे के आसपास एक घंटे तक अंकिता के रूम में था पुलकित, अंकिता रो रही थी और हेल्प-हेल्प चिल्ला रही थी, उसके बाद पुलकित, अंकित और सौरभ उसे दुपहिया में बैठा के ऋषिकेश की ओर ले गये और जब वापस आये तो अंकिता इनके साथ नहीं थी, चीला बैराज की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई है। अंकिता केस को सुलझाने में अहम कड़ी हो सकती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मणझूला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अन्दर मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित सहित 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस वर्कआउट कर लिया गया है।

पौड़ी के डोभ श्रीकोट की लड़की के रहस्यमय तरीके से गायब होने के प्रकरण की रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी गई थी। जिसके बाद पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही थी। जनपद पौड़ी के गंगाभोगपुर में स्थित एक रिजॉर्ट से रहस्यमय परिस्थितियों में डोभ श्रीकोट की रहने वाली लड़की के लापता होने के मामले में अब जांच राजस्व से रेगुलर पुलिस को सौंप दी गयी है। जिसके बाद मामले में लक्ष्मणझूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर सीओ श्याम दत्त नौटियाल के अनुसार पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया है।

वनंतरा रिजॉर्ट का मालिका पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री भाजपा विनोद आर्य का बेटा है। यह पुलकित आर्य लॉकडाउन में भी विवादों में आया था। जब उत्तर प्रदेश के विवादित नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी में प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया था। अमरमणि त्रिपाठी पर मधुमिता शुक्ला की हत्या का आरोप है। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी 14 साल तक जेल में रहा है।

अपराध

मुंबई : नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

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मुंबई, 11 अक्टूबर: मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 36 नौकरी के इच्छुक युवाओं से कुल 2.88 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है।

आरोपी की पहचान सोलापुर जिले के बार्शी निवासी 35 वर्षीय नीलेश राठौड़ के रूप में हुई है। वह खुद को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) में उप सचिव बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देता था। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसने आयकर विभाग में इंस्पेक्टर और सहायक जैसे पदों के लिए फर्जी भर्तियों का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले।

सहार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत केस दर्ज किया गया है।

यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई निवासी संतोष खरपुड़े ने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे और अन्य कई उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली। सहायक पद के लिए 4 लाख और निरीक्षक पद के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई थी।

नीलेश राठौड़ ने मई 2023 में अंधेरी ईस्ट के एक होटल में इंटरव्यू का नाटक रचा और हर उम्मीदवार से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए, सरकारी अस्पतालों में फर्जी मेडिकल जांच कराई और पुलिस वेरिफिकेशन के जाली दस्तावेज भी उपलब्ध कराए ताकि पूरी प्रक्रिया असली लगे।

कुछ महीनों तक जब पीड़ितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया चल ही नहीं रही है।

जब पीड़ितों ने राठौड़ से जवाब मांगा, तो उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की।

जांच में यह भी सामने आया है कि राठौड़ ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए और यह तक दावा किया कि वह दिल्ली में अपने संपर्कों के जरिए भारतीय सेना में भी नौकरी दिलवा सकता है।

मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के साथ और लोग भी इस ठगी में शामिल थे।

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अपराध

मुंबई अपराध: कुर्ला में एचडीआईएल कंपाउंड स्थित एसआरए बिल्डिंग में 32 वर्षीय बीएमसी कर्मचारी मृत मिला; पुलिस ने जांच शुरू की

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मुंबई: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक 32 वर्षीय कर्मचारी गुरुवार दोपहर कुर्ला (पश्चिम) स्थित एचडीआईएल कंपाउंड स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) परियोजना की बिल्डिंग नंबर 9 में मृत पाया गया। घटना की सूचना वीबी नगर पुलिस स्टेशन को शाम करीब 4:30 बजे मिली।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घाटकोपर क्षेत्र निवासी राजेश परमार के रूप में हुई है, जो बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग, एफ नॉर्थ वार्ड में काम करता था।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है। मौत का सही कारण अभी अज्ञात है और आगे की जाँच जारी है।

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मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 14 गिरफ्तार और 5 वांछित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। विशेष मकोका अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में 45 गवाहों के बयान शामिल हैं।

जाँच के अनुसार, शिकायतकर्ता शब्बीर हुसैन मुबारक सिद्दीकी (45) ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त साजिद इलेक्ट्रिकवाला ने 31 मार्च, 2025 को सरवर खान से एक अवैध एमडी (मेफेड्रोन) दवा निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ₹50 लाख लिए थे। जब साजिद ने दवाइयाँ नहीं दीं और पैसे वापस नहीं किए, तो सरवर खान ने यूनुस थाईचारपिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर 12 जून, 2025 को अंधेरी (पश्चिम) स्थित होटल अलीबाबा से सिद्दीकी और साजिद का अपहरण कर लिया। दोनों को नेरल के एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया।

14 जून, 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे, सिद्दीकी पीछे की खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन साजिद बंदी बना रहा। अपने दोस्त की जान को खतरा होने पर, सिद्दीकी ने ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया।

बाद में, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, मामला अपराध शाखा के जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ (यूनिट 3) को स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे पुनः पंजीकृत किया गया। जाँच के दौरान, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरोह के सरगना के रूप में मोहम्मद तौसीफ उर्फ ​​तौसीफ मचांडी की पहचान की। साक्ष्यों से पता चला कि आरोपियों ने जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक संगठित अपराध गिरोह बनाया था।

आरोपियों के खिलाफ मकोका अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत आरोप लगाए गए। 9 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र में बीएनएस 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2), 189(4), 190, 305(5), 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ए), 135, मकोका अधिनियम की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के तहत आरोप शामिल हैं।

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