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Friday,25-July-2025
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आम्रपाली में घर खरीदारों की बची हुई ऋण राशि जारी करें बैंक : सुप्रीम कोर्ट

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Supreme-Court

आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं में जिन खर खरीददारों को अपने घर का कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है, उन्हें एक राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे खरीदारों को दिए गए कर्ज की बाकी बची राशि जारी करें, जिसे एनपीए घोषित किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऋण का पुनर्गठन आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए और साथ ही उन रियल एस्टेट कंपनियों को भी राहत प्रदान की जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई आवास परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण भुगतान में देरी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों से भारी ब्याज दर न वसूले और ब्याज की दर 8 प्रतिशत से नीचे रखी जाए।

घर खरीदारों के वकील एम.एल. लाहोटी ने कहा, “इस निर्देश से पर्याप्त फंड पैदा होगा और एनबीसीसी इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर पाएगा।”

राजनीति

महाराष्ट्र जन्म प्रमाणपत्र घोटाला: किरीट सोमैया बोले,’ पिछले दो महीनों में सरकार ने 42,189 फर्जी प्रमाणपत्र किए रद्द’

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मुंबई, 25 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में चल रहे फर्जी जन्म प्रमाणपत्र घोटाले को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उनके अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दो महीनों में 42,189 अपात्र बांग्लादेशी नागरिकों के जन्म प्रमाणपत्र रद्द किए हैं।

इनमें से 11,053 मूल जन्म प्रमाणपत्र वापस ले लिए गए हैं। इस घोटाले का केंद्र अकोला और अमरावती जैसे जिले रहे हैं, जहां 3,048 और 2,823 घुसपैठियों को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।

सोमैया ने बताया कि यह घोटाला राज्य में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता के दस्तावेज दिए गए। उन्होंने इस मामले को “महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे खतरनाक घुसपैठ घोटाला” करार दिया।

उनकी ओर से पुलिस को सौंपे गए 478 पन्नों के सबूतों में अकोला जिले के 52 लोगों के खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने में शामिल थे। ये मामले अकोट, तेल्हारा, बार्शीटाकली, रामदासपेठ, मुर्तिजापुर और पातुर पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जनवरी 2025 में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जो देरी से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की शिकायतों की जांच कर रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस घोटाले को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में बताया कि मुंबई में ठेकेदारों और डेवलपर्स को बांग्लादेशी नागरिकों को नौकरी न देने का निर्देश दिया गया है। मालेगांव में दो तहसीलदारों को निलंबित किया गया है और जालना जिले में 3,595 फर्जी प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं।

बता दें इससे पहले मार्च के महीने में भाजपा नेता सोमैया ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला महाराष्ट्र में वर्ष 2024 में हुआ, जिसमें नायब तहसीलदार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने लगभग 40 हजार लोगों को गैर कानूनी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए थे।

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राजनीति

उपराष्ट्रपति चुनाव : ईसीआई ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी किए नियुक्त

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नई दिल्ली, 25 जुलाई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। ईसीआई ने शुक्रवार को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है।

ईसीआई ने बयान में कहा, “भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिदेश प्राप्त है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और निर्वाचन आयोग एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है।”

बयान में आगे कहा गया, “रीति के अनुसार, लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपति निर्वाचन के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसलिए, निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तथा राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा, राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है।”

भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि आवश्यक राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

बता दें कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि वह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं।

इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।

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राष्ट्रीय समाचार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे में अतिक्रमित भूमि पर अवैध दरगाह संरचना को गिराने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया

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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे में एक कथित रूप से अनधिकृत दरगाह संरचना को गिराने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। ट्रस्ट ने 30 मई के आदेश को पलटने की मांग करते हुए दावा किया था कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई है।

ट्रस्ट पर बिना मंजूरी के 17,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन हड़पने का आरोप

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने 9 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि ट्रस्टियों ने निजी ज़मीन “हड़प” ली है और बिना किसी नागरिक अनुमति के दरगाह का क्षेत्रफल 160 वर्ग फुट से बढ़ाकर 17,000 वर्ग फुट कर दिया है। आदेश की विस्तृत प्रति 22 जुलाई को उपलब्ध कराई गई।

“हमारे विचार में, आवेदकों ने न तो भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रतिफल दिया है और न ही संरचना के निर्माण के लिए कोई अनुमति ली है। यह स्पष्ट रूप से अधिकारों का हनन है,” अदालत ने स्वामित्व का दावा करने के लिए सहायक चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर ट्रस्ट के भरोसे को खारिज करते हुए टिप्पणी की।

पीठ ने अपने पहले के निष्कर्षों को दोहराते हुए कहा कि “भीड़ का गुस्सा” या “किसी ज़मीन के टुकड़े पर लोगों का आना-जाना” किसी संरचना की वैधता स्थापित नहीं करता। पीठ ने आगे कहा, “यह ज़मीन हड़पने का एक उत्कृष्ट मामला है, और इस तरह के तरीके के लिए अदालत अपनी अनुमति नहीं दे सकती।”

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को हाईकोर्ट में दोबारा जाने की अनुमति दी थी; याचिका फिर भी खारिज

उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को मूलतः विध्वंस को बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रस्ट को पुनः उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, तथा यह इंगित किया कि ट्रस्ट के मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल न्यायालय के फैसले को उसके संज्ञान में नहीं लाया गया था।

सिविल कोर्ट ने ट्रस्ट के स्वामित्व के दावे को पहले ही खारिज कर दिया था

इसके जवाब में, ट्रस्ट ने एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि दरगाह 1982 से पहले से ही उस स्थान पर मौजूद थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रस्ट स्वामित्व या निर्माण के लिए नगरपालिका की मंजूरी साबित करने वाले कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

न्यायाधीशों ने 5 अप्रैल के सिविल कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पाया गया था कि ट्रस्ट ने निजी ज़मीन पर अतिक्रमण किया था और हस्तांतरण या प्रतिकूल कब्जे के ज़रिए स्वामित्व स्थापित करने में विफल रहा था। गौरतलब है कि ट्रस्ट ने उस कार्यवाही में खुद स्वीकार किया था कि 1982 के सरकारी राजपत्र में जिस दरगाह का ज़िक्र किया गया था, वह एक अलग ज़मीन पर थी।

टीएमसी ने कई नोटिस जारी किए, कोई जवाब नहीं मिला

प्रक्रियागत अनुचितता के तर्कों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ठाणे नगर निगम ने ट्रस्ट को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

न्यायाधीशों ने ज़ोर देकर कहा, “अदालत में आने वाले पक्ष को साफ़ हाथों से आना चाहिए। बेशक, तथाकथित ढाँचे का आकार 20,000 वर्ग फुट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है… ऐसा पक्ष किसी भी तरह के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।”

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