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मद्रास हाईकोट के जज के रूप में विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की जांच नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 10 फरवरी : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकता। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि अदालत ने संविधान पीठ के फैसलों का अध्ययन किया है, हम उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार नहीं कर सकते हैं। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी काफी मजबूत जांच प्रक्रिया है और याचिकाकर्ता इसे बहुत अधिक खींच सकते हैं, क्योंकि उनके वकील ने लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पर सवाल उठाया था।

शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से कहा था कि पात्रता और उपयुक्तता के बीच अंतर है, जहां तक उपयुक्तता का संबंध है, कोई कह सकता है कि इसे रिट याचिका का विषय बनाया जा सकता है, और पात्रता का पहलू केवल संविधान के तहत आवश्यक मुद्दा है।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि जब कॉलेजियम कोई फैसला लेता है तो वह उस विशेष उच्च न्यायालय से आए सलाहकार न्यायाधीशों की भी राय लेता है, और आप यह नहीं मान सकते कि विशेष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इन सभी बातों से अवगत नहीं हैं। रामचंद्रन ने कहा कि परामर्शदाता न्यायाधीश सोशल मीडिया पोस्ट से अवगत नहीं हो सकते और यह नहीं मान सकते कि प्रत्येक न्यायाधीश सार्वजनिक डोमेन में प्रत्येक ट्वीट को पढ़ता है। जस्टिस गवई ने कहा, हम भी परामर्शी न्यायाधीश रहे हैं और जब हम अपनी राय देते हैं, तो यह सभी कारकों पर आधारित होती है, मेरी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है और मैं 20 वर्षों से न्यायाधीश हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी समय मेरे राजनीतिक विचार आड़े आए हैं।

शीर्ष अदालत का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अन्ना मैथ्यू, आर वैगई और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की पदोन्नति का प्रस्ताव दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय के वकीलों के एक समूह ने गौरी के भाजपा से जुड़े होने और ‘लव जिहाद’ और अवैध धर्मांतरण सहित मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में कुछ कथित बयान सामने आने पर, उनका विरोध किया था।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण ईद-उल-अजहा के लिए पुलिस अलर्ट

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मुंबई: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ठाणे में ईद-उल-अजहा पर उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ ही कल्याण के दोगाडी फोर्ट स्थित ईदगाह में भी शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। फोर्ट स्थित मंदिर में घंटी बजाने की भी कोशिश की गई और नमाज के ठीक समय पर शिवसेना और शिंदे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और घंटी बजा दी, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और माहौल खराब होने से बचा लिया।

पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे ने मुंब्रा, भिवंडी पुलिस स्टेशन, राबोड़ी कल्याण और उल्हासनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुंबई में भी ईद-उल-अजहा और कुर्बानी की पृष्ठभूमि में पुलिस सतर्क और तैयार थी। हाउसिंग सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर विवाद के कारण पुलिस ने ऐसी सोसायटियों में कड़े इंतजाम किए थे, जहां पहले समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। इसके साथ ही बीएमसी ने कई सोसायटियों और कुर्बानी के लिए अस्थायी वेदियों में कुर्बानी की इजाजत दी। मुसलमानों ने इब्राहीमी जोश के साथ कुर्बानी की रस्म अदा की।

इसके अलावा, मुंबई में ईदगाहों और मस्जिदों पर पुलिस का पहरा भी रहा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने स्थिति की समीक्षा की। इसके अनुसार, मुंबई में व्यवस्था पूरी कर ली गई। मुंबई पुलिस ने उपद्रवियों पर भी नजर रखी और सोशल मीडिया पर नजर रखी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों मालेगांव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती और पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक मनाई गई। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि ईद शांतिपूर्ण माहौल में मनाई गई और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए इसके बाद कुर्बानी की गई और कुर्बानी की रौनक मुस्लिम मोहल्लों में हर तरफ देखने को मिली।

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महाराष्ट्र

बीएमसी सार्वजनिक शौचालय की निगरानी के लिए संविदा सामुदायिक विकास अधिकारी नियुक्त करेगी

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बीएमसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग के सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक विकास अधिकारियों (सीडीओ) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अधिकारी शहर भर में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के उचित कामकाज, रखरखाव और निगरानी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुंबई में वर्तमान में लगभग 8,173 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें से 3,110 का रखरखाव बीएमसी द्वारा, 3,641 का रखरखाव महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा, 24 का रखरखाव कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से किया जाता है। जबकि बाकी का रखरखाव भुगतान और उपयोग तथा अन्य विविध श्रेणियों के अंतर्गत आता है।

वर्तमान में, लगभग 700 समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ) इन सुविधाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, सीबीओ के साथ हाल ही में एक कार्यशाला के बाद, बीएमसी ने वार्ड स्तर पर अधिक सीडीओ नियुक्त करके अपने निरीक्षण तंत्र का विस्तार और विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है।

इससे पहले, अधिकारियों की संख्या सीमित थी और नियुक्तियाँ केन्द्रीकृत रूप से की जाती थीं।एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी के अनुसार, “ये सीडीओ झुग्गी-झोपड़ियों में नियमित निरीक्षण करेंगे, सीबीओ के साथ सीधे समन्वय करेंगे और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेप्टिक टैंक की सफाई से लेकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों जैसी आवश्यक आपूर्ति की खरीद में सहायता करने जैसे विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “सीडीओ बीएमसी और सामुदायिक संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे, जो डेटा संग्रह और विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, आरटीआई (सूचना का अधिकार) प्रतिक्रिया, कानूनी दस्तावेजीकरण और विभागों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियों को संभालेंगे।”

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महाराष्ट्र

फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ ​​संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ ​​संतोषकुमार प्रसाद उर्फ ​​जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ ​​रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।

नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।

जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।

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