अपराध
ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 20 अक्टूबर को होगा फैसला

क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान व अन्य आरोपियों को सेशन्स कोर्ट से राहत नहीं मिली है… मुंबई के सेशन्स कोर्ट में गुरूवार को देरी से सुनवाई शुरू हुई और शाम तक सुनवाई होती रही और आखिरकार कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है…अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी…दोनों पक्षों की जिरह में समय निकल गया..इसलिए इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद 20 अक्टूबर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा…
वहीं एनसीबी ने अदालत में आर्यन को ‘नशेड़ी’ करार दिया और कहा कि वह नियमित रूप से ड्रग्स के सेवन का आदी है।
अदालत की ओर से मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अगले कई दिनों तक सार्वजनिक छुट्टियों के कारण अगले पांच दिनों के लिए आर्थर रोड सेंट्रल जेल और भायखला महिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से तीखी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला बरकरार रखा, जिन्हें 2 अक्टूबर की सनसनीखेज रेव पार्टी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान प्रथम ²ष्टया अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और वितरण में शामिल था और कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ भी उसके संबंध हैं। एनसीबी ने कहा कि वह नियमित तौर पर ड्रग्स लेता है और नियमित तौर पर इसका उपभोक्ता रहा है।
एजेंसी ने कहा कि हालांकि उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, मगर आर्यन खान प्रतिबंधित पदार्थ के ‘सचेत कब्जे’ में रहा, यानी वह ऐसे माहौल में रहा, जो ड्रग्स लेने वालों का है, क्योंकि वह मर्चेंट तथा आचित कुमार से जुड़ा हुआ था, जिसके पास से 6 ग्राम चरस और आचित कुमार से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में, थोक मात्रा का एक विशिष्ट संदर्भ है और आर्यन खान पहली बार खरीदारी करने वाला उपभोक्ता नहीं है और रिकॉर्ड पर रखे सबूत से पता चलता है कि वह पिछले कुछ वर्षो से ड्रग्स ले रहा है।
विशेष न्यायाधीश पाटिल ने यह भी संकेत दिया कि वह कथित रूप से आपत्तिजनक चैट की जांच करेंगे।
हालांकि, मर्चेंट के वकील तारक सईद ने तर्क दिया कि एनसीबी व्हाट्सएप चैट की जांच नहीं कर सकी है, क्योंकि मोबाइल फोन एक ‘पंचनामे’ के तहत जब्त नहीं किए गए थे, जिसे सिंह ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास स्वैच्छिक आत्मसमर्पण और आरोपी का बयान है।
आर्यन खान के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने आरोपों को निराधार बताया और तर्क दिया कि उनके पास से कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है और न ही उनके पास कोई नकदी थी, इसलिए उनकी ड्रग्स खरीदने की कोई योजना नहीं थी, न ही वह उन्हें बेचने या उपभोग करने जा रहे थे।
जमानत के लिए पुरजोर गुहार लगाते हुए, तीनों आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वे पार्टी में आमंत्रित थे और उन्होंने एनसीबी द्वारा दावा किए गए कथित अवैध ड्रग व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और यह भी कहा कि मर्चेंट और धमेचा से कथित रिकवरी एक ‘छोटी मात्रा’ है और यह वाणिज्यिक मात्रा नहीं है।
देसाई ने आग्रह किया कि खान को जमानत दी जा सकती है, क्योंकि वह एनसीबी की चल रही जांच को प्रभावित नहीं करेगा और कहा कि एजेंसी कुछ कथित चैट (‘लेट्स हैव ए ब्लास्ट’) को सत्यापित किए बिना भरोसा कर रही है, क्योंकि यह सुझाव देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका वर्तमान मामले के साथ कोई संबंध है।
जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए एएसजी ने कहा कि एनसीबी इस बात की जांच करेगी कि वे सभी एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं और किस प्रकार से एक साजिश को अंजाम दिया गया है और इसके बाद ही जमानत पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।
एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने उन उदाहरणों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी, जहां आरोपियों से बरामद ड्रग्स की बहुत कम मात्रा के लिए जमानत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने दलील दी कि एजेंसी ने कुमार से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसे खान के बयानों के बाद पकड़ा गया था, जो एक साजिश की ओर इशारा करता है। जबकि मिसालों का हवाला देते हुए जहां आरोपी से बरामद दवाओं की बहुत कम मात्रा के लिए जमानत खारिज कर दी गई थी।
अपराध
मुंबई: कफ परेड चॉल में आग लगने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, 3 अन्य घायल

मुंबई: कफ परेड के मच्छीमार नगर स्थित एक चॉल में सोमवार सुबह लगी आग में एक 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित एक चॉल में सुबह करीब 4:00 बजे हुई। एमएफबी के अग्निशमन अधिकारी, स्थानीय पुलिस और बेस्ट कर्मियों के साथ, अग्निशमन और बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे।
आग बिजली के तारों, बिजली के उपकरणों, तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और घरेलू सामानों तक ही सीमित थी। इसने वन-प्लस-वन चॉल की पहली मंजिल पर लगभग 10×10 फीट के क्षेत्र को प्रभावित किया।
चार लोगों को बचाकर सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक पीड़ित यश खोत (15) को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र चौधरी (30) फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि अन्य दो घायलों – विराज खोत (13) और संग्राम कुरने (25) की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग बुझाने का काम अभी चल रहा है और आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।
अपराध
मुंबई : सीबीआई और दिल्ली पुलिस अधिकारी बनकर रिटायर्ड बुजुर्ग से 1.08 करोड़ की ठगी

CRIME
मुंबई, 20 अक्टूबर: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां विले पार्ले के 82 वर्षीय एक रिटायर्ड व्यक्ति से सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर ठगों ने 1.08 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मुंबई साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुंबई पुलिस के अनुसार, ठगी का शिकार हुए बख्शी को सबसे पहले एक व्यक्ति का व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया, जिसने खुद को दिल्ली के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का ‘पवन कुमार’ बताया।
कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि पीड़ित के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके केनरा बैंक में एक फर्जी खाता खोला गया है, जिसका उपयोग गैर-कानूनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है।
इसके बाद, पीड़ित को खुद को दिल्ली पुलिस की सब-इंस्पेक्टर ‘खुशी शर्मा’ और सीबीआई अधिकारी ‘हेमराज कोहली’ बताने वाले लोगों के कॉल आए। उन्होंने बख्शी को आने वाले गिरफ्तारी वारंट की धमकी दी और ‘क्लियरेंस सर्टिफिकेट’ जारी करने के नाम पर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगीं।
ठगों के झांसे में आकर और गिरफ्तारी के डर से, बख्शी ने अपने और पत्नी के खातों से 1.08 करोड़ रुपए जालसाजों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। स्कैमर्स व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रहे और उन्हें धमकाते रहे कि वे अपने बच्चों सहित किसी को भी इस बारे में न बताएं।
जब बख्शी को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस सेक्शन और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल करके ट्रांसफर किए गए पैसों का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वाले अनजान लोगों के साथ अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी कभी शेयर न करें।
अपराध
महाराष्ट्र : शिरडी साईं बाबा संस्थान में 76 लाख का विद्युत घोटाला, 47 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एफआईआर

शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।
एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।
फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्यवस्था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।
इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र4 months ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार8 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा