अपराध
ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 20 अक्टूबर को होगा फैसला
क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान व अन्य आरोपियों को सेशन्स कोर्ट से राहत नहीं मिली है… मुंबई के सेशन्स कोर्ट में गुरूवार को देरी से सुनवाई शुरू हुई और शाम तक सुनवाई होती रही और आखिरकार कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है…अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी…दोनों पक्षों की जिरह में समय निकल गया..इसलिए इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद 20 अक्टूबर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा…
वहीं एनसीबी ने अदालत में आर्यन को ‘नशेड़ी’ करार दिया और कहा कि वह नियमित रूप से ड्रग्स के सेवन का आदी है।
अदालत की ओर से मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अगले कई दिनों तक सार्वजनिक छुट्टियों के कारण अगले पांच दिनों के लिए आर्थर रोड सेंट्रल जेल और भायखला महिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से तीखी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला बरकरार रखा, जिन्हें 2 अक्टूबर की सनसनीखेज रेव पार्टी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान प्रथम ²ष्टया अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और वितरण में शामिल था और कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ भी उसके संबंध हैं। एनसीबी ने कहा कि वह नियमित तौर पर ड्रग्स लेता है और नियमित तौर पर इसका उपभोक्ता रहा है।
एजेंसी ने कहा कि हालांकि उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, मगर आर्यन खान प्रतिबंधित पदार्थ के ‘सचेत कब्जे’ में रहा, यानी वह ऐसे माहौल में रहा, जो ड्रग्स लेने वालों का है, क्योंकि वह मर्चेंट तथा आचित कुमार से जुड़ा हुआ था, जिसके पास से 6 ग्राम चरस और आचित कुमार से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में, थोक मात्रा का एक विशिष्ट संदर्भ है और आर्यन खान पहली बार खरीदारी करने वाला उपभोक्ता नहीं है और रिकॉर्ड पर रखे सबूत से पता चलता है कि वह पिछले कुछ वर्षो से ड्रग्स ले रहा है।
विशेष न्यायाधीश पाटिल ने यह भी संकेत दिया कि वह कथित रूप से आपत्तिजनक चैट की जांच करेंगे।
हालांकि, मर्चेंट के वकील तारक सईद ने तर्क दिया कि एनसीबी व्हाट्सएप चैट की जांच नहीं कर सकी है, क्योंकि मोबाइल फोन एक ‘पंचनामे’ के तहत जब्त नहीं किए गए थे, जिसे सिंह ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास स्वैच्छिक आत्मसमर्पण और आरोपी का बयान है।
आर्यन खान के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने आरोपों को निराधार बताया और तर्क दिया कि उनके पास से कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है और न ही उनके पास कोई नकदी थी, इसलिए उनकी ड्रग्स खरीदने की कोई योजना नहीं थी, न ही वह उन्हें बेचने या उपभोग करने जा रहे थे।
जमानत के लिए पुरजोर गुहार लगाते हुए, तीनों आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वे पार्टी में आमंत्रित थे और उन्होंने एनसीबी द्वारा दावा किए गए कथित अवैध ड्रग व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और यह भी कहा कि मर्चेंट और धमेचा से कथित रिकवरी एक ‘छोटी मात्रा’ है और यह वाणिज्यिक मात्रा नहीं है।
देसाई ने आग्रह किया कि खान को जमानत दी जा सकती है, क्योंकि वह एनसीबी की चल रही जांच को प्रभावित नहीं करेगा और कहा कि एजेंसी कुछ कथित चैट (‘लेट्स हैव ए ब्लास्ट’) को सत्यापित किए बिना भरोसा कर रही है, क्योंकि यह सुझाव देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका वर्तमान मामले के साथ कोई संबंध है।
जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए एएसजी ने कहा कि एनसीबी इस बात की जांच करेगी कि वे सभी एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं और किस प्रकार से एक साजिश को अंजाम दिया गया है और इसके बाद ही जमानत पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।
एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने उन उदाहरणों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी, जहां आरोपियों से बरामद ड्रग्स की बहुत कम मात्रा के लिए जमानत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने दलील दी कि एजेंसी ने कुमार से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसे खान के बयानों के बाद पकड़ा गया था, जो एक साजिश की ओर इशारा करता है। जबकि मिसालों का हवाला देते हुए जहां आरोपी से बरामद दवाओं की बहुत कम मात्रा के लिए जमानत खारिज कर दी गई थी।
अपराध
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार: रिपोर्ट
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया।
यह घटना मुंबई पुलिस द्वारा अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। अनमोल पिछले साल अमेरिका द्वारा उसकी अपनी सीमा में मौजूदगी की पुष्टि किए जाने के बाद भारत से भाग गया था।
अनमोल का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई-प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में सामने आया है।
भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने हाल ही में अनमोल की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को ₹10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अक्टूबर में विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत का रुख किया था और अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंशा जाहिर की थी।
लॉरेंस और अनमोल दोनों को 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। उसी महीने अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।
दोनों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास तीन बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अपराध
मीरा-भायंदर: पुलिस ने नालासोपारा में अवैध शराब बनाने के अड्डे का भंडाफोड़ किया
मीरा भयंदर: 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा और कड़ा करते हुए, मीरा भयंदर-वसई (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी मीरा रोड स्थित केंद्रीय अपराध शाखा इकाई ने गुरुवार को नालासोपारा में घने जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर चल रही एक और बड़ी अवैध शराब बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया।
एक गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह करीब 8 बजे नालासोपारा (पूर्व) के धानिव बाग क्षेत्र में स्थित जंगल क्षेत्र में 2 किलोमीटर अंदर तक मार्च किया।
टीम ने कई बैरल शराब के साथ-साथ 2,800 लीटर किण्वित गुड़, 140 लीटर शराब, रसायन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.42 लाख रुपये से अधिक है।
हालांकि, प्रभाकर भोये नामक अड्डा संचालक और उसके कर्मचारी पुलिस की पकड़ से बच निकलने में सफल रहे। मौके पर ही सारी सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए गए।
इस संदर्भ में पेल्हार पुलिस स्टेशन में किसी भी शराब बनाने की भट्टी या शराब बनाने के निर्माण/कार्य और मादक पदार्थों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निषेध अधिनियम-1949 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मेथनॉल और रेक्टीफाइड स्पिरिट जैसे जहरीले रसायनों का उपयोग करके अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध शराब के सेवन से मौतें और आंखों की रोशनी जाने सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आगे की जांच चल रही है।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी, एयरलाइंस को भी इसी तरह की कॉल
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को बम की झूठी धमकी मिली। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, यह धमकी कथित तौर पर तब दी गई जब एक कॉलर ने CISF नियंत्रण कक्ष को सूचना दी कि एक यात्री अपने सामान में विस्फोटक लेकर जा रहा है।
यह कॉल कथित तौर पर घरेलू टी1 टर्मिनल पर की गई थी।
रिपोर्टों के अनुसार, जिस यात्री के पास कथित तौर पर विस्फोटक था, वह मुंबई से अजरबैजान जा रहा था, जहां इस समय संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन चल रहा है।
मुंबई हवाई अड्डा अधिकारियों या ऑपरेटरों ने अभी तक इन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है।
यह बात नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लगातार और बड़ी संख्या में की जा रही ऐसी धमकी भरी कॉलों पर बढ़ती चिंताओं के बीच कही गई है। इससे पहले, पिछले महीने ही इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित सभी प्रमुख एयरलाइनों को इस तरह की फर्जी कॉल मिली थीं।
जनवरी से सितंबर के बीच औसतन विभिन्न एयरलाइनों के खिलाफ़ लगभग 20 धमकी भरे कॉल किए गए हैं। हालांकि, अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 500 हो गई। एक बार तो मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को नई दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया था।
इसने विमानन उद्योग के लिए भ्रम और चिंता का एक नया रास्ता तैयार कर दिया है, जो महामारी के झटकों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। भारत में, तस्वीर और भी भयावह है, जहाँ एयरलाइनों की संख्या सिमट कर मुट्ठी भर रह गई है, जबकि इंडिगो ने 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार पर कब्ज़ा कर लिया है। विमानन उद्योग एक कुलीन बाजार में बदल रहा है।
इसने केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भी इसमें शामिल कर लिया है, जिसने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है।
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