महाराष्ट्र
हज 2022 के लिए आवेदन आज से शुरू, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले दो साल से बंद हज प्रक्रिया की अदायगी 2022 में पूरी अकीदत के साथ की जाएगी..इसकी घोषणा 1 नवंबर सोमवार को मुंबई में अल्पसंख्यक कार्य मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया..नकवी ने कहा कि 2022 में पूरे जोश के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारतीय हज यात्री सउदी अराबिया जाएंगे..इसके लिए 1 नवम्बर से ही हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसके लिए 31 जनवरी 2022 तक हज यात्री आवेदन कर सकते हैं.
हज 2022 के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके अलावा आज़मीन हज मोबाइल एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं… जिसको पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है.. हज मोबाइल एप में हज 2022 के लिए आवेदन के प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी गई है…जिसके देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं…
मुख्तार अब्बास नवकी ने ये भी कहा कि इस बार हज का अमल 100 फीसद डिजिटल होगा.. साथ ही हज यात्री इस बार स्वदेशी सामान के साथ हज के सफ़र पर जा सकेंगे.. इससे पहले हज यात्रियों को चादर,तकिये,तैलिये,छतरी और दूसरे सामान सऊदी अरब में ही खरीदते थें, जो वहां महंगा मिलता था…इसके अलावा हज के सफ़र पर जाने वाले लोगों को दोनो कोरोना वैक्सीन की डोज़ लगी होनी चाहिए. हज पर जाने वालों को भारत और सऊदी अरब की सरकारों के ज़रिए तय किए गए कोरोना प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों एवं मापदंडों के का पालन करना होगा..
इस बार सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड,स्वास्थ्य सुविधा,मक्का-मदीना में ठहरने की बिल्डिंग/ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी के साथ ई-लगेज टैगिंग की सुविधा भी दी जाएगी.ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो.. हज 2022 के लिए 10 इम्बार्केशन प्वाइंट्स तय किये गए हैं. जिनमे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गौहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल हैं.
वक्फ बोर्ड से जुडे संपत्तियों के एक सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी भी वक्फ बोर्ड के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जो स्वेच्छा से अपनी जमीन पर स्कूल, कॉलेज व अस्पताल बनवाना चाहते हैं, उन्हे केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी..बाकी कोई क्या कह रहा है, उस पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए…
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नकवी के अलावा संयुक्त संचिव अल्पसंख्यक मामले निगार फातिमा हुसैन,सऊदी अरब के काउंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-इनाजी के अलावा मुंबई हज हाउस के तमाम पदाधिकारी और कई गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे…
महाराष्ट्र
शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने ‘बासी खाना’ परोसने पर रसोई कर्मचारियों को घूंसे मारे और गालियाँ दीं

मुंबई: बुलढाणा से शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस में खराब खाने की क्वालिटी को लेकर कैंटीन के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवसेना विधायक कथित तौर पर बासी खाना परोसने पर किचन स्टाफ पर घूंसे और थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि अपने खाने से असंतुष्ट गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारियों से बहस की और दावा किया कि खाना बासी है और यहाँ तक कि उसे ज़हर जैसा बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई हो, जहाँ ग्रामीण इलाकों के कई विधायक ठहरते हैं।
एक वायरल वीडियो में गायकवाड़ को आकाशवाणी विधायक निवास पर एक कैंटीन ठेकेदार द्वारा बासी खाने की शिकायत करने पर गाली-गलौज और मारपीट करते हुए दिखाया गया है। गायकवाड़ की हरकतें, जिसमें बासी दाल को लेकर रसोई कर्मचारी को लात-घूँसे मारना भी शामिल है, महाराष्ट्र में राजनेताओं के बीच विवादास्पद व्यवहार के एक व्यापक चलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि परोसी गई दाल अस्वीकार्य थी, और कहा कि इसे खाने के बाद कुछ लोगों को मतली महसूस हुई।
स्थिति पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गायकवाड़ द्वारा कार्यकर्ता के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, अन्य सहयोगी कथित तौर पर उसके साथ शामिल हो गए, तथा कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
विधायक संजय गायकवाड़ एक जाने-माने अपराधी हैं और विवादास्पद टिप्पणियां करने का उनका इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों पर टिप्पणियां भी शामिल हैं। यह घटना एक अलग घटना के बाद हुई है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार पर हमला किया था। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, इसने महाराष्ट्र में राजनेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दंडमुक्ति की संस्कृति पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे राजनेताओं से जुड़े हालिया विवादों के बीच।
महाराष्ट्र महीनों से राजनीतिक भाषाई युद्ध का सामना कर रहा है। मुंबई में खासकर हिंसक अपराध हो रहे हैं, खासकर राजनेताओं द्वारा निम्न-आय वर्ग या प्रवासियों को निशाना बनाकर। यह बहस तब और तेज हो गई जब मनसे-शिवसेना (यूबीटी) द्वारा आयोजित विजय रैली में मनसे नेता राज ठाकरे ने उन पर हमला करने के आरोप का समर्थन किया, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया।
महाराष्ट्र
एमवीए नेताओं ने सीजेआई गवई को ज्ञापन सौंपा, विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर हस्तक्षेप का आग्रह किया

मुंबई: एक असामान्य राजनीतिक कदम के तहत, महा विकास अघाड़ी – जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं – ने मंगलवार को विधान भवन में सीजेआई भूषण गवई के दौरे के दौरान अपना मामला पेश करने का फैसला किया, जहां उन्हें विधायिका द्वारा सम्मानित किया जा रहा था।
मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में, एमवीए ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद एक संवैधानिक पद है, जो मुख्यमंत्री के समकक्ष है।
पत्र में कहा गया है, “हालांकि हम जानते हैं कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी हम इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं और लोकतंत्र के एक स्तंभ के प्रमुख हैं।”
हालांकि मीडिया के साथ साझा की गई प्रति पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन एमवीए नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।
इस साल की शुरुआत में, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखकर विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग की थी। कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। जवाब में, विधानमंडल सचिवालय ने कहा कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं।
मंगलवार सुबह विधान भवन में एमवीए नेताओं की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश गवई सेंट्रल हॉल पहुँचे, गठबंधन के नेता उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “हमने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कैसे विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या यह सरकार हमसे डरती है?” उन्होंने शीर्ष अदालत में लंबित अयोग्यता के मामलों का भी ज़िक्र किया।
अपराध
कारोबारी को ठगने के आरोप में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार; जाली आधार और कई उपनाम मिले

CRIME
मुंबई: क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताकर क्रॉफर्ड मार्केट के एक 24 वर्षीय व्यवसायी से उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर ठग लिया। आरोपी की पहचान संदीप नारायण गोसावी उर्फ संदीप कार्णिक उर्फ दिनेश बोदुलाल दीक्षित के रूप में हुई है और उसे 8 जुलाई को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।
क्रॉफर्ड मार्केट के पास साकेबी कलेक्शन नाम की दुकान के मालिक, शिकायतकर्ता नाज़िम कासिम कच्ची ने बताया कि लगभग एक साल पहले उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को संदीप कार्णिक बताया और खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (आईपीएस) बताया। वह व्यक्ति अक्सर उनकी दुकान पर आता-जाता था और पास के मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय के कई अधिकारी उसे पहचानते भी थे, जिससे शिकायतकर्ता का भरोसा और मज़बूत हो गया।
5 जून को, जालसाज़ कच्छी के पास आया और दावा किया कि वह अपना फ़ोन नागपुर में एक कार में भूल गया है। उसने अस्थायी इस्तेमाल के लिए कच्छी का सैमसंग A35 फ़ोन उधार माँगा। उस पर भरोसा करके, कच्छी ने अपना पुराना फ़ोन दे दिया। हालाँकि, जब उसने बाद में फ़ोन वापस माँगा, तो आरोपी ने टालमटोल की और आखिरकार जवाब देना बंद कर दिया। उसने फ़ोन के लिए ₹14,000 देने का झूठा वादा भी किया, लेकिन कभी नहीं दिया।
धोखाधड़ी का शक होने पर, कच्छी ने पूछताछ की और पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था और इसी तरह के बहाने से उसने दूसरों को भी ठगा है। 7 जुलाई की देर रात पुलिस कमिश्नरेट के गेट नंबर 5 के बाहर आरे सरिता स्टॉल के पास आरोपी के होने की सूचना मिलने पर, कच्छी ने अपने परिचित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी को पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ उसके पास से कच्छी का चोरी हुआ फोन बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई पहचानों का इस्तेमाल करने और पुलिस अधिकारी बनकर नागरिकों को धोखा देने की बात स्वीकार की। दिनेश बोदुलाल दीक्षित नाम का एक जाली आधार कार्ड, जिस पर उसकी तस्वीर भी लगी थी, भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 337 के तहत जालसाजी का आरोप भी जोड़ा है।
उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, संभावित साथियों की पहचान करने, जाली आधार कार्ड कैसे बनाया गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई और पीड़ित है, आगे की जाँच ज़रूरी है। आरोपी की ओर से वकील अजय दुबे अदालत में पेश हुए।
बीएनएस की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना), 318(1)(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(1) (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), और 337 (जालसाजी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जाँच जारी है।
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