अपराध
एंटीगुआ पीएम का दावा : मेहुल चोकसी अपनी प्रेमिका को डोमिनिका ले गया होगा

डोमिनिका की एक अदालत में भी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले की सुनवाई बुधवार को होनी है। उसे 26 मई को कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र से पकड़े जाने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने दावा किया है कि हो सकता है कि चोकसी पकड़े जाने से पहले अपनी प्रेमिका को रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका ले गया हो। एंटीगुआ न्यूज रून के मुताबिक, ब्राउन ने कथित तौर पर एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को बताया, “मेहुल चोकसी ने गलती की और हमें जो जानकारी मिल रही है, वह यह है कि चोकसी ने अपनी प्रेमिका के साथ यात्रा की थी, लेकिन वह डोमिनिका में पकड़ा गया था और अब उसे वापस भारत भेजा जा सकता है।”
चोकसी, जो निवेश कार्यक्रम द्वारा 2017 में नागरिकता लेने के बाद 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है, कथित तौर पर 26 मई को पकड़े जाने से पहले 23 मई को डोमिनिका भाग गया था।
आशंका जताई जा रही है कि चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर जा रहा था, तभी उसे पकड़ा गया।
डोमिनिकन की एक अदालत ने चोकसी के वकीलों द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को 2 जून तक के लिए उसके निर्वासन पर रोक लगा दी थी।
उनके वकील विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को पहले बताया था कि चोकसी को एंटीगुआ से एक जहाज में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उसे डोमिनिका ले जाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चोकसी के शरीर पर बल प्रयोग के निशान थे।
उन्होंने कहा, “कुछ गड़बड़ है और मुझे लगता है कि उसे दूसरी जगह ले जाने की रणनीति थी, ताकि उसे भारत वापस भेजने की संभावना हो। इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। समय सब बताएगा।”
हालांकि, एंटीगुआ के पुलिस आयुक्त एटली रॉडने ने चोकसी के वकील के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें चोकसी को जबरन हटाए जाने की कोई सूचना नहीं है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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