राजनीति
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ते तनाव के बीच मंत्रियों को राज्य मंत्री को काम सौंपने का निर्देश दिया
मुंबई: अपने कैबिनेट सहयोगियों को कड़ी फटकार लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है: प्रत्येक मंत्रालय से जुड़े राज्य मंत्रियों (एमओएस) को विभागीय कार्य आवंटित करें।
निर्देशों के बारे में
मंगलवार को ये निर्देश बढ़ते तनाव, खासकर राज्य मंत्री माधुरी मिसाल और उनके वरिष्ठ शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट के बीच विवाद के बीच आए हैं। शिरसाट ने मिसाल द्वारा समीक्षा बैठकें बुलाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
जवाब में, फडणवीस ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य मंत्री को समीक्षा बैठकें बुलाने का पूरा अधिकार है, और कहा कि उनमें से कई अनुभवी विधायक हैं और उन्हें दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। 42 सदस्यीय मंत्रिमंडल में केवल छह राज्य मंत्री हैं—आशीष जायसवाल, माधुरी मिसाल, पंकज भोयर, मेघना साकोरे बोर्डिकर, इंद्रनील नाइक और योगेश कदम।
विधायी अनुभव के बावजूद, अधिकांश मंत्रियों को उनके वरिष्ठों द्वारा स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ नहीं सौंपी गई हैं। सूत्रों के अनुसार, केवल मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने ही काम का उचित वितरण करके एक मिसाल कायम की है। फडणवीस ने चेतावनी दी कि राज्य मंत्री से अधिकार छीनना—जैसे सुनवाई करना या अधिकारियों के तबादलों का प्रबंधन करना—मंत्रिमंडल की छवि को खराब करता है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ मंत्रियों ने शर्तों के साथ काम सौंपे हैं, यहाँ तक कि सामान्य मामलों में भी राज्य मंत्री को दरकिनार करके सचिवों को काम सौंप दिया है। माना जा रहा है कि माणिकराव कोकाटे, शिरसाट और कदम जैसे मंत्रियों से जुड़े विवादों का ज़िक्र करते हुए, फडणवीस ने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी अपरिहार्य नहीं है—और कई आकांक्षी इस पद के लिए तैयार बैठे हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल्स से चिंता, पिछले साल कई फोन कॉल्स मिलने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की

मुंबई: मुंबई पुलिस के लिए बम की धमकियां सिरदर्द बन गई हैं। पिछले साल यानी 2025 में पुलिस को 16 धमकी भरे फोन कॉल और ईमेल मिले, जिनमें बम की धमकी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 11 फरवरी 2025 को मोदी के US दौरे के दौरान पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें कहा गया था कि मोदी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकी आतंकवादी मोदी के प्लेन पर बम गिराने वाले हैं। याद रहे, हमने आपको बताया था कि यह वही पैनिक वैली नहीं है, जिसमें छह प्लेन क्रैश हुए थे। उसके बाद पुलिस ने आजाद मैदान में केस दर्ज किया और मामले की पूरी तत्परता से जांच की और विजय घिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 2025 में मुंबई पुलिस को ईमेल और फोन कॉल समेत सोशल मीडिया पर 10 कॉल, 6 ईमेल और 4 सोशल मीडिया धमकियां मिलीं, जिसके बाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही, ईमेल के जरिए सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में भी बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद सभी कोर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान या चीज बरामद नहीं हुई। इस धमकी में कई मामले ट्रेस नहीं हुए हैं और यह धमकी फेक साबित हुई है, जबकि बदमाश अक्सर समाज में डर और पैनिक फैलाने के लिए धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने समय-समय पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 25 नवंबर को मुंबई में एयरपोर्ट के पास पैरामाउंट होटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने होटल की तलाशी ली लेकिन कोई सामान बरामद नहीं हुआ। इसमें कई मामलों में जांच के बाद NC भी दर्ज किया गया है। आजाद मैदान पुलिस ने कंट्रोल रूम में धमकी देने वाले राम कुमार जायसवाल के खिलाफ NC दर्ज किया है। उसने धमकी दी थी कि दिल्ली में जो धमाका हुआ, वैसा ही मुंबई में भी होगा। क्या आप स्लीपर सेल का मतलब जानते हैं? उसने यह धमकी 25 दिसंबर, 2025 को दी थी।
राजनीति
बीएमसी चुनाव: शिवसेना (यूबीटी) ने की 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा

Uddhav Thackeray
मुंबई, 5 जनवरी: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अहम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत और सुषमा अंधारे जैसे सीनियर नेता शामिल हैं।
महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।
ठाकरे गुट ने स्थानीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। 40 सदस्यों की लिस्ट में सुभाष देसाई, सांसद संजय राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल हैं।
क्षेत्रीय दिग्गजों में भास्कर जाधव, अंबादास दानवे और अनिल परब शामिल हैं, जबकि वरुण सरदेसाई और आदेश बांदेकर युवा और सांस्कृतिक विंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य प्रमुख नामों में पार्टी विधायक सुनील प्रभु, सचिन अहीर, नितिन देशमुख और पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे शामिल हैं।
उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक प्रमुख राज ठाकरे सोमवार को विक्रोली में अपनी पहली जॉइंट रैली करने वाले हैं। यह मुंबई की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दोनों नेता आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ रहे हैं।
पूर्वी उपनगरों में यह कार्यक्रम राज्यभर में प्लान की गई सात से आठ जॉइंट रैलियों में से पहली है। उम्मीद है कि नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के लोकल ऑफिस (शाखाओं) का एक साथ दौरा करेंगे।
उद्धव ठाकरे पिछले दो दिनों से पार्टी की शाखाओं का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा-शिवसेना गठबंधन को हराने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं।
घोषणापत्र में साफ तौर पर ‘मराठी मेयर’ की बात कही गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मुंबई की जमीन मुख्य रूप से मुंबईकरों के लिए आरक्षित होगी।
इससे पहले, रविवार को शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने बीएमसी चुनावों के लिए ‘वचन नामा’ नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। इनमें घरेलू कामगारों और कोली महिलाओं (मछली पकड़ने वाली महिलाओं) के लिए 1,500 रुपए मासिक भत्ते वाली स्वाभिमान निधि, पांच साल में एक लाख किफायती घर, एक समर्पित बीएमसी हाउसिंग अथॉरिटी का गठन, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट से आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 रुपए में नाश्ता और दोपहर का खाना और न्यूनतम बस किराया घटाकर 5 रुपए करना, गिग वर्कर्स को रोजगार भत्ता और ब्याज मुक्त लोन और पांच मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
राजनीति
दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से किया इंकार

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 5 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं।
यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक साल में गवाही पूरी नहीं होती है, तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं।
बता दें कि इससे पहले उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी।
दालत ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की थी, जिनमें उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिल सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना था।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है।
दिल्ली दंगे में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा की शुरुआत सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जहां कई स्थानों पर हालात बेकाबू हो गए थे।
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।
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