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Tuesday,09-September-2025
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राष्ट्रीय समाचार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की

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नई दिल्ली, 13 मई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों से मुलाकात की है।

इससे पहले, 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, तीनों सेना के अध्यक्ष और अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे थे।

11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे थे।

यह बैठक पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनावपूर्ण शांति के बीच हुई थी, जहां फिलहाल संघर्ष विराम के उल्लंघन की कोई नई घटना सामने नहीं आई है।

दरअसल, शनिवार शाम को पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन देर रात में शांति बनी रही। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का पालन करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी।

सोमवार को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स (डीजीएमओ) के बीच हॉटलाइन पर भी बात हुई। बातचीत में पाकिस्तान ने कहा कि वह सीमा पार से एक भी गोली नहीं चलाएगा। वार्ता में कहा गया है कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। एक-दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए।

डीजीएमओ ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा 9 और 10 मई की रात को किए गए हवाई हमलों को भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह विफल कर दिया। ये हमले हमारी एयर डिफेंस और वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे, लेकिन हमारी पहले से तैयार बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली के सामने पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम रहीं।

इससे पहले, सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादी हमले होते हैं, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी है जो आगे किसी भी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ नए नॉर्मल की तरह काम करेगी।

राजनीति

सुप्रीम कोर्ट में मेधा पाटकर की याचिका खारिज, वीके सक्सेना के खिलाफ गवाह बुलाने की मांग ठुकराई

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 8 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मेधा पाटकर ने ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग की थी।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मांग को खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद, मेधा पाटकर के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।

यह मानहानि का मामला करीब 25 साल पुराना है, जब विनय कुमार सक्सेना एक सामाजिक संगठन ‘नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज’ के प्रमुख थे। उस दौरान मेधा पाटकर ने उन पर कई आरोप लगाए थे।

इसके जवाब में, वीके सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मुकदमा टेलीविजन साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों को लेकर था, जबकि दूसरा प्रेस बयान से संबंधित था।

ट्रायल कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को मेधा पाटकर को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें पांच महीने के साधारण कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

वहीं इसके बाद एक सेशन कोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण के आधार पर 25,000 रुपए के प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की शर्त रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मेधा पाटकर को निचली अदालत से मिली सजा में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनके कारावास की सजा और प्रोबेशन को निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के दोषी ठहराने के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।

मेधा पाटकर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, हालांकि उसने मेधा पाटकर को राहत देते हुए हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की शर्त में संशोधन कर दिया था, जिससे वह ऑनलाइन या वकील के माध्यम से पेश हो सकें।

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राजनीति

मेघा इंजीनियरिंग पर 90 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के कथित फैसले पर राकांपा-सपा के रोहित पवार और महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के बीच तीखी नोकझोंक

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मुंबई: सोमवार को सोशल मीडिया पर उस समय राजनीतिक बवाल मच गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर जालना जिले में अवैध खनन के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 90 करोड़ रुपये से ज़्यादा के जुर्माने को माफ करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दोनों नेताओं के बीच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी बहस हुई, जिससे हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) से जुड़े एक और विवाद की ओर लोगों का ध्यान गया।

यह विवाद सुबह ही शुरू हो गया जब बावनकुले ने पवार को चुनौती देते हुए आरोप साबित करने की चुनौती दी। मराठी में पोस्ट करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने लिखा: “श्री रोहित पवार जी, आपने बहुत बड़ा दावा किया है। साबित करें कि मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए किसी कंपनी का 90 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया था। वरना राजनीति से संन्यास ले लीजिए। साबित करें!”

पवार, इस चुनौती से बेपरवाह, ने तुरंत जवाब देते हुए दावा किया कि उनके पास दस्तावेज़ी सबूत हैं। 11 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब की तस्वीर साझा करते हुए, पवार ने तर्क दिया कि बावनकुले ने खुद एमईआईएल पर लगाए गए जुर्माने को कम करने की बात स्वीकार की थी।

मूल रूप से भाजपा विधायक बबनराव लोनिकर द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर आधारित इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि ज़िला अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान रेत, मुरुम और पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए 94.68 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया था, लेकिन राजस्व विभाग ने एक मामले में कंपनी को सिर्फ़ 11 प्रतिशत राशि का भुगतान करके बकाया राशि चुकाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, कंपनी की अपील के बाद ज़ब्त की गई मशीनरी वापस कर दी गई।

सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए, पवार ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए छोटे पैमाने पर खुदाई करने वाले ग्रामीणों को अक्सर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि “बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल धनी ठेकेदारों” को भारी छूट दी जाती है। पवार ने अपने पोस्ट में पूछा, “आम आदमी की सरकार इसे कहते हैं?” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बावनकुले अपने प्रतिद्वंद्वियों को राजनीति से संन्यास लेने की चुनौती देने के बजाय जनता को जवाब दें।

विधानसभा में बावनकुले के जवाब में पुष्टि की गई थी कि अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों में 38.70 करोड़ रुपये और 55.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अपील के बाद, कंपनी को केवल 17.28 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो कुल जुर्माने का लगभग 1 प्रतिशत था, जबकि इसकी अन्य अपीलें अभी भी विचाराधीन थीं।

यह मुद्दा व्यापक महत्व रखता है क्योंकि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में जांच के घेरे में है। हाल ही में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने कंपनी को दिया गया एक ठेका रद्द कर दिया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता एलएंडटी ने निविदा प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: 8 सितंबर को छुट्टी स्थगित होने के बाद माहिम दरगाह में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मनाई गई

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मुंबई: मुंबई के माहिम दरगाह में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का जश्न 8 सितंबर को मनाया गया, जिसमें सोमवार को माहिम दरगाह में जीवंत सामुदायिक भागीदारी और भक्ति दिखाई गई।

इस वर्ष, मुस्लिम समुदाय ने सौहार्द बनाए रखने के लिए मुख्य ईद-ए-मिलाद जुलूस को 8 सितंबर को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, क्योंकि हिंदू त्योहार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को मनाया गया था। इस परिवर्तन का उद्देश्य दो प्रमुख धार्मिक आयोजनों के बीच किसी भी तरह के ओवरलैप या व्यवधान से बचना था।

दोनों त्योहारों के सुचारू रूप से उत्सव को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों में ईद-ए-मिलाद के लिए सार्वजनिक अवकाश को शुक्रवार, 5 सितंबर से सोमवार, 8 सितंबर तक पुनर्निर्धारित किया।

बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस कदम की औपचारिक जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम से जारी और उप सचिव दिलीप देशपांडे द्वारा हस्ताक्षरित इस परिपत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यह निर्णय “भाईचारे की भावना” से लिया गया है ताकि दोनों समुदायों के लिए शांतिपूर्ण उत्सव मनाया जा सके।

यद्यपि आधिकारिक अवकाश और जुलूसों का समय बदल दिया गया, फिर भी माहिम दरगाह जैसे स्थानों पर प्रारंभिक उत्सव और प्रार्थनाएं आधिकारिक तिथि से पहले ही शुरू हो गईं, जिससे मुंबई के विविध समुदायों की एकता और उत्सव की भावना प्रदर्शित हुई।

इस्लामी परंपरा के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 और 600 ईस्वी के बीच मक्का में हुआ था। रबी अल-अव्वल के 12वें दिन उनकी जयंती ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के रूप में मनाई जाती है। यह दिन पैगंबर के जन्म और निधन, दोनों का प्रतीक है और मानवता की भलाई के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उनके उपदेशों और मूल्यों की याद दिलाता है।

इस पवित्र अवसर पर, दुनिया भर के श्रद्धालु अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्जिदों में नमाज़ अदा करने आते हैं। कई लोग गहरी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में माला और चादर चढ़ाते हैं। ये प्रथाएँ मुस्लिम परंपरा का एक अभिन्न अंग हैं और माना जाता है कि ये ईश्वर के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं। मस्जिद या दरगाह में नमाज़ और रस्मों के बाद, लोग गले मिलते हैं और एक-दूसरे को गर्मजोशी से बधाई देते हैं।

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