राजनीति
‘हम पर लग रहा कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने का आरोप’, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर बोले जस्टिस गवई

suprim court
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, बंगाल में राष्ट्रपति लगाने की मांग पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ” वैसे भी हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।”
दरअसल, वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है।
विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।
विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने बंगाल में वर्तमान हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तीन रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने और राज्यपाल से इस मामले की रिपोर्ट मांगने की अपील की है। इसमें हिंदुओं के पलायन संबंधी जानकारी मुहैया कराने की भी याचना की गई है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इस हिंसा से डरकर दर्जनों परिवारों का पलायन जारी है।
इस हिंसा के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, “अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए।”
हालांकि, भाजपा ने सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। दोनों नेताओं ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की चल रही सुनवाई के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने इन बयानों से किनारा करते हुए इसे इन नेताओं की व्यक्तिगत राय करार दिया और ऐसी टिप्पणियों से बचने का निर्देश जारी किया।
अपराध
समृद्धि महामार्ग वायरल वीडियो : एमएसआरडीसी ने दी सफाई

मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।
यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।
महाराष्ट्र
दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।
कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।
स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।
दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महाराष्ट्र
भिवंडी वेयरहाउस परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, रईस शेख ने भिवंडी में अवैध वेयरहाउस की संख्या पर फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई : भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक, भिवंडी में औद्योगिक गोदाम परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। रईस शेख ने दावा किया है कि विकास को सुगम बनाने और छोटे व मध्यम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम परियोजनाओं के लिए नियमन आवश्यक हैं।
फडणवीस को लिखे पत्र में, विधायक रईस शेख ने उल्लेख किया कि हाल के दिनों में भिवंडी में गोदाम निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे व मध्यम निवेशक डेवलपर्स के साथ मिलकर बड़े निवेश कर रहे हैं। कई गोदामों का निर्माण एमएमआरडीए, एमआईडीई या स्थानीय नगर निगम जैसे सक्षम नियोजन या विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया जा रहा है।
चूँकि ये परियोजनाएँ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए निवेशक कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र से वंचित हैं। कई मामलों में, निवेशक डेवलपर्स के साथ समझौते तो करते हैं, लेकिन परियोजनाएँ शुरू नहीं हो पातीं या अधूरी रह जाती हैं।
परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम निवेशकों को बिना किसी न्याय या मुआवजे के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को अनिवार्य अनुमोदन और रेरा पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।
अब समय आ गया है कि गोदाम परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए, एमआईडीसी या नगर निगम जैसे प्राधिकरणों से भवन और लेआउट योजना की मंजूरी लेना और आरईआरआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उपाय न केवल निवेशकों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि नियोजित विकास, अनुपालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की नज़र में विश्वास के साथ एक अग्रणी गोदाम केंद्र के रूप में भिवंडी की स्थिति को भी मज़बूत करेंगे।
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