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Wednesday,19-March-2025
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राजनीति

पीएम मोदी मंगलवार को लोकसभा को करेंगे संबोधित

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नई दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार लोकसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर को पीएम के संबोधन से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 11:30 बजे तक संसद में पहुंचने का निर्देश दिया है।

पीएम मोदी का यह संबोधन संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में होगा। यह सत्र 10 मार्च से शुरू हुआ है और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 फरवरी को लोकसभा में संबोधन दिया था, जब उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दिया था। अपने भाषण में, पीएम मोदी ने ‘विकसित भारत’ पर जोर देते हुए कहा था कि उनकी सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पीएम ने विपक्ष को टारगेट करते हुए यह भी कहा था कि यह उनका तीसरा कार्यकाल है और वह आने वाले वर्षों में भी काम करना जारी रखेंगे।

अंतरराष्ट्रीय

प्रियंका ने हमास के ठिकानों पर इजरायली हमलों पर कहा, निर्मम हत्या

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नई दिल्ली, 19 मार्च। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हालिया सैन्य हमलों की निंदा की और इसे “निर्मम हत्या” का कृत्य बताया।

इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में कई स्थानों पर भारी हवाई हमले किए, जो 19 जनवरी को शुरू हुए युद्धविराम के बाद से उसका पहला बड़ा हमला था। इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल होने के बाद फिर से हमला किया गया।

गाजा में चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी गाजा, देइर अल-बलाह, खान यूनिस, राफा और गाजा सिटी में हमलों में 350 से अधिक लोग मारे गए और 150 से अधिक अन्य घायल हो गए।

एक्स पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, प्रियंका ने पोस्ट किया, “इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि मानवता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके कार्य एक अंतर्निहित कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “पश्चिमी शक्तियाँ इसे पहचानना चाहें या फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिलीभगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक है (जिनमें कई इज़राइली भी शामिल हैं), इसे देखते हैं।”

“इज़राइली सरकार जितना अधिक आपराधिक तरीके से काम करती है, उतना ही वे खुद को कायर साबित करते हैं। दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी लोगों की बहादुरी प्रबल होती है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनकी भावना दृढ़ और अडिग है,” उन्होंने कहा।

इज़राइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए इस हमले के लिए हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के युद्धविराम प्रस्तावों को अस्वीकार करने को जिम्मेदार ठहराया।

इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को कहा, “प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने आईडीएफ को गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”

बयान में आगे कहा गया कि इजरायल अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहा है, जिसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना शामिल है।

इसमें कहा गया, “इजरायल अब से हमास के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाकर कार्रवाई करेगा। परिचालन योजना सप्ताहांत में आईडीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अनुमोदित की गई थी।”

यह नवीनतम वृद्धि तब हुई जब संघर्ष विराम वार्ता संघर्ष विराम के अगले चरण पर असहमति के कारण टूट गई।

इजरायल ने तीन-चरणीय समझौते के प्रारंभिक चरण को आगे बढ़ाने की मांग की, जबकि हमास ने दूसरे चरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया, जो 2 मार्च को शुरू होने वाला था और इसमें आगे बंधकों का आदान-प्रदान शामिल था।

युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान, हमास ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों और पांच थाई नागरिकों को रिहा किया। हालांकि, हमास अभी भी लगभग 59 बंधकों को बंदी बनाए हुए है।

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राजनीति

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ड्रोन मामला खारिज किया

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हैदराबाद, 19 मार्च। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2020 में दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया। उन पर हैदराबाद के पास जनवाड़ा में एक फार्महाउस के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने का आरोप है।

रेवंत रेड्डी के खिलाफ मार्च 2020 में मामला दर्ज किया गया था, जब वे मलकाजगिरी से सांसद थे। उन्हें कथित तौर पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव के फार्महाउस के ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो उस समय राज्य के मंत्री थे।

रेवंत रेड्डी ने अपने आरोप के समर्थन में एक फोटोशूट के लिए ड्रोन किराए पर लिया था कि के.टी. रामा राव ने सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए फार्महाउस का निर्माण किया था।

साइबराबाद की नरसिंगी पुलिस ने 4 मार्च, 2020 को रेवंत रेड्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 184 (लोक सेवक के अधिकार से बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना), 187 (लोक सेवक की सहायता करने में चूक) के तहत मामला दर्ज किया। उन पर धारा 287 के तहत ड्रोन का अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल करने और धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया।

रेवंत रेड्डी को जमानत मिलने से पहले 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील एस. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि जनवाड़ा निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि लगाए गए आरोप मामले में लागू कानून की धाराओं के अनुरूप नहीं हैं।

पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने गृह के लोक अभियोजक को याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीआरएस नेता रामा राव के खिलाफ दर्ज मामले को भी खारिज कर दिया है।

हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था कि बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

बीआरएस नेता केटीआर, जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बहस के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि केटीआर, जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

हालांकि, केटीआर के वकील टी.वी. रामाराव ने तर्क दिया कि आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने अदालत से एफआईआर को खारिज करने का आग्रह किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर को खारिज कर दिया।

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महाराष्ट्र

2002 के हत्या और अपहरण मामले में 23 साल बाद डोंबिवली में 52 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

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पालघर: 2002 के एक हत्या और अपहरण मामले में 23 साल तक अधिकारियों से बचने के बाद 52 वर्षीय मोहम्मद तरबेज मोहम्मद इदरीस अंसारी को ठाणे जिले के डोंबिवली से गिरफ्तार कर लिया गया है।

मामले के बारे में

अंसारी पर अपने छोटे भाई की पहली पत्नी शबाना परवीन (30) की हत्या और पालघर जिले के विरार में उनके पांच महीने के बेटे के अपहरण का आरोप है। उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया जब पुलिस को सूचना मिली कि वह डोंबिवली में दो दशकों से फर्जी पहचान के साथ किराए के कमरे में रह रहा है।

मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) कमिश्नरेट के वरिष्ठ निरीक्षक अविराज कुर्हाड़े के अनुसार, यह घटना 6 जून 2002 को हुई थी, जब अंसारी ने अपने छोटे भाई की दूसरी पत्नी अफरीन बानू के साथ मिलकर शबाना परवीन की धारदार हथियार से गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उसके नवजात बेटे का अपहरण कर लिया।

विरार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 363 (अपहरण) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है।

जांच से पता चला कि अंसारी ने अपने छोटे भाई की शबाना परवीन से शादी का विरोध किया था और बाद में उस पर अफरीन बानू से शादी करने का दबाव बनाया था।

सहायक पुलिस निरीक्षक दत्ता सरक ने बताया कि अपराध के बाद अंसारी पहले लखनऊ भाग गया, जहां वह तीन साल तक रहा। फिर वह डोंबिवली चला गया, जहां वह पिछले 20 सालों से झूठी पहचान के साथ रह रहा था।

दूसरी आरोपी अफरीन बानू ने 2015 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बाद में पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।

अपहृत बच्चा अब 23 वर्षीय व्यक्ति है तथा वर्तमान में लखनऊ में अपने पिता और सौतेली मां के साथ रह रहा है।

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