अपराध
मुंबई: ठाणे में किशोरी से बलात्कार और हत्या के आरोप में दंपत्ति गिरफ्तार; प्रदर्शनकारियों ने मौत की सजा की मांग की

मुंबई: 2014 के बदलापुर यौन उत्पीड़न की याद दिलाने वाले एक मामले में, कल्याण के निवासियों ने गुरुवार को एक 13 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसकी हत्या करने के आरोपी एक जोड़े के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि लड़की का शव जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया। इससे पहले, कल्याण के निवासियों ने एक मोमबत्ती मार्च निकाला।
भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच 35 वर्षीय आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी को कल्याण के अतिरिक्त सत्र और विशेष पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अपराध में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता और मकसद की जांच के लिए उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गवली एक हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने सहित चार पूर्व मामले दर्ज हैं। उसे बुधवार को बुलढाणा के शेगांव से गिरफ्तार किया गया।
अपराध करने के बाद, वह कल्याण से भाग गया और अपनी पत्नी के मायके में शरण ली, अपनी दाढ़ी मुंडवाकर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया। साक्षी, उसकी तीसरी पत्नी और एक निजी बैंक कर्मचारी को मंगलवार रात कल्याण में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दंपति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं, जिसमें अपहरण और हत्या और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम शामिल है।
अतिरिक्त विवरण और किसी भी संभावित साथी को उजागर करने के लिए आगे की जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार, गवली के इलाके के निवासियों ने उसे एक ख़तरनाक व्यक्ति बताया, आरोप लगाया कि वह अक्सर पुरुषों पर हमला करता था और इलाके में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। 2023 में, वह एक POCSO मामले में शामिल था।
पीड़िता की माँ ने पत्रकारों से बात करते हुए घटना का जिक्र करते हुए कहा, “मेरी बेटी स्कूल से जल्दी घर लौट आई क्योंकि उसकी तबियत खराब थी। आरोपी ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया, लेकिन वह भागने में सफल रही और घर पहुँच गई। मैंने पुलिस से संपर्क किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया।” शिकायत के बाद गवली को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा होने से पहले वह दो महीने तक जेल में रहा।
अपराध
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा मोड़: सूत्रों का कहना है कि जीशान अख्तर को बिश्नोई गैंग के ऑपरेटिव आकाश चौहान ने भर्ती किया और उसका ब्रेनवॉश किया

मुंबई: एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता बाबा सिद्दीकी की हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कनाडा में हिरासत में लिए गए जीशान अख्तर का शुरू में बिश्नोई गिरोह से कोई संबंध नहीं था। अनमोल बिश्नोई के कहने पर बिश्नोई सिंडिकेट के एक प्रमुख कार्यकर्ता आकाश चौहान ने कथित तौर पर उसे भर्ती किया और उसका ब्रेनवॉश किया।
जांचकर्ताओं के अनुसार, जीशान पहले पंजाब के प्रतिद्वंद्वी बंबीहा गिरोह से जुड़ा था और उसे एक भरोसेमंद हत्यारा माना जाता था। सूत्रों का दावा है कि आकाश चौहान – जो वर्तमान में फरीदकोट जेल में बंद है – ने जालंधर जेल से जीशान की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे लाखों रुपये के भुगतान का वादा करके बिश्नोई गिरोह में शामिल होने के लिए राजी किया।
निर्णायक मोड़ तब आया जब बिश्नोई सिंडिकेट ने बाबा सिद्दीकी को खत्म करने का फैसला किया। पटियाला जेल से अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर काम करते हुए आकाश चौहान ने जीशान को संभावित भर्ती के रूप में पहचाना। इसके बाद चौहान ने जीशान की जमानत का इंतजाम किया और 7 जून को रिहा होने के बाद जीशान ने सीधे चौहान से मुलाकात की।
सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग के दौरान ही जीशान को हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए राजी किया गया। चौहान के निर्देश पर जीशान ने शूटर गुरमेल सिंह को भर्ती किया और उसे मुंबई भेज दिया। इसके बाद जीशान ने योजना को अंजाम देने में मदद के लिए एक अन्य वांछित आरोपी शुभम लोनकर से संपर्क किया।
क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब आकाश चौहान को इस मामले में आरोपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और पूछताछ के लिए उसे पंजाब से मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चौहान का बिश्नोई सिंडिकेट से पुराना संबंध है और उसने पहले भी कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भूमिका निभाई है।
इस बीच, जीशान अख्तर को कनाडा से भारत वापस लाने के प्रयास जोरों पर हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच सीबीआई और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि जीशान से पूछताछ से आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
अपराध
दिल्ली: चार वर्षीय बच्ची को अपहरणकर्ता से छुड़ाया, महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली, 23 जून। दिल्ली के चांदनी महल थाना पुलिस ने चार साल की बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। 40 वर्षीय आरोपी बरखा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय यूपी पुलिस के सहयोग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
घटना 18 जून 2025 को सामने आई, जब एक दंपति ने चांदनी महल थाने में अपनी चार वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि शाम करीब 5 बजे, उनकी पत्नी व्यस्त थी, तभी उनकी बेटी गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला और उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने गलत इरादे से अपहरण किया है। इस आधार पर पुलिस ने एफआईआर (संख्या 212/25, धारा 137(2) बीएनएस) दर्ज की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद, एसएचओ/चांदनी महल, के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें एसआई सतीश, एसआई समेंद्र, एसआई गोविंद, एसआई अवधेश नारायण, एचसी सतेश, कांस्टेबल विक्रम, घनश्याम, गौरव, नरेंद्र और महिला कांस्टेबल दिव्यांशी और सिमरन शामिल थे। टीम की निगरानी एसीपी (दरियागंज, मध्य जिला) ने की।
पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें बच्ची को दिल्ली गेट के पास संचार भवन की ओर अकेले जाते देखा गया।
गुप्त सूत्रों से पता चला कि एक महिला भिखारी बच्ची को बाराबंकी के बेहटा गांव ले गई है। इस जानकारी को स्थानीय यूपी पुलिस के साथ साझा किया गया और एक टीम तुरंत बाराबंकी रवाना हुई। वहां पहुंचने पर पता चला कि संदिग्ध बरखा बच्ची को लेकर दिल्ली लौट आई थी, क्योंकि उसे पुलिस की तलाश का पता चल गया था।
21 जून को सुबह चांदनी महल थाना पुलिस ने नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सादे कपड़ों में निगरानी शुरू की। उसी दिन बरखा को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बच्ची के साथ उतरते देखा गया। वह छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पूछताछ में बरखा ने कबूल किया कि उसने बच्ची का अपहरण भीख मंगवाने और तस्करी के इरादे से किया था।
अपराध
जेएनपीए में 800 करोड़ रुपये की कथित भ्रष्टाचार: सीबीआई ने पूर्व चीफ मैनेजर, निजी कंपनियों पर केस दर्ज किया

सीबीआई ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) के पूंजी ड्रेजिंग प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के आरोप में जेएनपीटी के तत्कालीन चीफ मैनेजर (पीपी डब्ल्यूडी), मुंबई और चेन्नई स्थित निजी कंपनियों व अन्य के खिलाफ 18 जून 2025 को एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि जेएनपीए अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच आपराधिक साजिश रची गई, जिससे ठेकों में भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
यह मामला जेएनपीए के नेविगेशनल चैनल की गहराई बढ़ाने के लिए हुए पूंजी ड्रेजिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें मुंबई की एक निजी कंपनी और चेन्नई की एक अन्य कंपनी को ठेका दिया गया था। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शामिल थी।
आरोप है कि प्रोजेक्ट के पहले फेज में चैनल की मेंटेनेंस के दौरान ठेकेदारों को 365.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त भुगतान की गई। वहीं, दूसरे फेज में, जो पहले फेज की मेंटेनेंस अवधि से ओवरलैप करता था, ठेकेदार को 438 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त राशि दी गई, जबकि दावा किया गया कि पहले फेज में कोई ओवर ड्रेजिंग नहीं हुई थी।
सीबीआई ने मुंबई और चेन्नई में जेएनपीए अधिकारियों, कंसल्टिंग कंपनी और आरोपी निजी कंपनियों के पांच ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान प्रोजेक्ट से जुड़े कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेज और सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा किए गए निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और मामले की जांच जारी है।
एफआईआर में नामजद आरोपी:
श्री सुनील कुमार मदाभावी, तत्कालीन चीफ मैनेजर (पीपी डब्ल्यूडी), जेएनपीटी
श्री देवदत्त बोस, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स
टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, मुंबई
बोस्कालिस स्मिट इंडिया एलएलपी, मुंबई
जान डी नुल ड्रेजिंग इंडिया प्रा. लि., चेन्नई
अन्य अज्ञात सरकारी और निजी व्यक्ति
सीबीआई मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
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