राजनीति
आज रात से मुंबई टोल-फ्री हो जाएगी! महाराष्ट्र सरकार ने शहर के सभी 5 प्रवेश बिंदुओं पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूरी तरह से टोल माफ़ करने की घोषणा की

मुंबई: विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई में प्रवेश बिंदुओं पर सभी पांच टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफ़ी की घोषणा की। इसका क्रियान्वयन आज रात 12 बजे से शुरू होगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने मुंबई के पांच प्रमुख टोल बूथों पर टोल माफ़ी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य त्यौहारी सीज़न, ख़ास तौर पर दिवाली के दौरान लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक में घोषणा की कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट दी जाएगी: मुख्यमंत्री कार्यालय
मुंबई के 5 प्रवेश बिंदु कौन से हैं?
इस निर्णय से दहिसर, मुलुंड पश्चिम (एलबीएस रोड), वाशी, ऐरोली और मुलुंड पूर्व टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से टोल वसूली समाप्त हो गई है। सभी टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों के लिए टोल 45 रुपये था। आज लिया गया कैबिनेट का यह निर्णय अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में महायुति को वोट देने के लिए कई लोकलुभावन निर्णयों के बाद लिया गया है।
ऊपर बताए गए सभी टोल प्लाजा पर टोल खत्म करने की मांग कई राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी। इस फैसले से यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि इससे उन्हें टोल शुल्क का भुगतान किए बिना मुंबई में आने-जाने की सुविधा मिलेगी। हल्के मोटर वाहनों में कार, जीप, वैन और छोटे ट्रक शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से यात्रियों या माल को ले जाने के लिए किया जाता है।
टोल बूथों पर विवरण
टोल बूथ मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाने की एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में बनाए गए थे। इन फ्लाईओवरों की निर्माण लागत वसूलने के लिए शहर के प्रवेश बिंदुओं पर टोल बूथ स्थापित किए गए थे। परियोजना 1999 में अपने अंतिम चरण में पहुँच गई, और टोल बूथों के निर्माण के लिए निविदाएँ जारी की गईं। 2002 तक, सभी पाँच टोल बूथ चालू हो गए और टोल संग्रह शुरू हो गया।
राजनीतिक दलों की लम्बे समय से चली आ रही मांग
टोल माफ़ी की मांग, खास तौर पर मुंबई में प्रवेश बिंदुओं पर, लंबे समय से चली आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) जैसे राजनीतिक दल और शिवसेना के दोनों धड़े, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट, लगातार इस कदम के लिए दबाव बना रहे हैं। हाल ही में, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने टोल माफ़ी की मांग दोहराई।
अपराध
कल्याण अधिवक्ता आत्महत्या मामला: शिवसेना (यूबीटी) नेता, सह-आरोपी ने अग्रिम जमानत मांगी; पति ने विरोध किया

कार्यकर्ता-अधिवक्ता सरिता खानचंदानी को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नामजद पाँच आरोपियों में से दो ने अग्रिम ज़मानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय का रुख किया है। हालाँकि, मृतका के पति, अधिवक्ता पुरुषोत्तम खानचंदानी ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है, और दावा किया है कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और सबूतों से छेड़छाड़ का ख़तरा है।
शिवसेना (यूबीटी) कल्याण ज़िला अध्यक्ष, आरोपी धनंजय बोडारे ने अपनी ज़मानत याचिका में सरिता के परिवार द्वारा बरामद सुसाइड नोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। बोडारे ने नोट को “अस्पष्ट और बहुरूपी” बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें कई व्यक्तियों का सामूहिक रूप से ज़िक्र है, लेकिन किसी की भी विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है।
एफपीजे ने विस्तृत अग्रिम जमानत आवेदन प्राप्त किया है, जिसमें सुसाइड नोट को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया है कि यह ‘अस्पष्ट और बहुविकल्पीय प्रकृति का’ है, जिसमें कहा गया है: “नोटिस में कई व्यक्तियों के नामों का उल्लेख बिना किसी विवरण या कृत्यों के उल्लेख के साथ किया गया है।”
एबीए की प्रति में आगे लिखा है, “मृतका, उसका पति और बेटी, सभी पेशे से वकील हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं। अगर कोई उकसावे की बात होती, तो वे तुरंत सुसाइड नोट पेश कर देते। इसके बजाय, कई दिनों बाद इसका मिलना—जब पुलिस ने शुरुआत में उकसावे का मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया—इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। ऐसा लगता है कि यह नोट बाद में लिखा गया है और आवेदक को झूठे मामले में फँसाने के लिए गढ़ा गया है,” याचिका में तर्क दिया गया है।
आवेदन में आगे बताया गया है कि 28 अगस्त की घटना के बाद, परिवार द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों के बावजूद, शुरुआत में कोई भी आत्महत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया था। कथित सुसाइड नोट 1 सितंबर को मिला था, जब मृतका का “खोया हुआ मोबाइल” और सीसीटीवी फुटेज में उसे डायरी में लिखते हुए दिखाया गया था।
याचिकाओं का विरोध करते हुए, सरिता के पति, एडवोकेट पुरुषोत्तम खानचंदानी ने आरोप लगाया कि बोडारे और अन्य ने संपत्ति विवाद को लेकर सरिता को कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से परेशान किया है। उन्होंने दावा किया कि बोडारे ने कथित तौर पर सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया, एक अनधिकृत शिवसेना शाखा बनाई और सरिता की संपत्ति के एक हिस्से पर कब्ज़ा करने की कोशिश की।
आपत्ति में कहा गया है, “आरोपियों ने जानबूझकर डर और दबाव का माहौल बनाया और सरिता को यह कदम उठाने के लिए उकसाया। उन्होंने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया और एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाने हेतु अत्याचार अधिनियम के तहत झूठे मामले भी दर्ज कराए। उन्होंने अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए भी सरिता को बदनाम किया।”
पति ने आगे आरोप लगाया कि बोडारे ने सह-आरोपी उल्हास फाल्के को अनधिकृत शाखा का शाखा प्रमुख नियुक्त करके पुरस्कृत किया और सरिता को डराने के लिए धमकियों और उपद्रव का इस्तेमाल किया। जवाब में बोडारे की दंगा, भूमि अतिक्रमण, आपराधिक धमकी और जल प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन में कथित संलिप्तता का भी हवाला दिया गया है।
पति ने ज़ोर देकर कहा कि प्रभावी जाँच के लिए अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अग्रिम ज़मानत देने से उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ करने, गवाहों को प्रभावित करने और जाँच को पटरी से उतारने का मौका मिल सकता है।
जवाब में कहा गया है, “बोडारे इस अपराध के मास्टरमाइंडों में से एक है और एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है।”
एक अन्य आरोपी राज चंदवानी ने भी अग्रिम ज़मानत की माँग करते हुए तर्क दिया कि प्राथमिकी में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और उनकी गिरफ्तारी से उनके परिवार को परेशानी होगी। खानचंदानी ने उनकी याचिका का भी विरोध किया।
अदालत ने अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
मौसम
मुंबई मौसम अपडेट: पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में धूप खिली; हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद

मुंबई: पिछले कुछ हफ़्तों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंगलवार की सुबह मुंबई में धूप खिली। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी और लगातार बारिश के विपरीत, आज का पूर्वानुमान शांत मौसम का संकेत दे रहा है।
दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहेगा, शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 30°C के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहेगा।
ठाणे और नवी मुंबई, जहाँ इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ था, वहाँ भी आज मौसम सुहावना रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, कभी-कभार हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान 24°C से 30°C के बीच रहेगा।
पालघर ज़िले में, जहाँ लगातार बारिश हो रही है, आज हल्की बूंदाबांदी ही होने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, और बीच-बीच में नमी के झोंके आने से थोड़ी बेचैनी बढ़ सकती है। तापमान 24°C से 29°C के बीच रहने का अनुमान है। हालाँकि बारिश की तीव्रता कम रहने की उम्मीद है, फिर भी निवासियों को नमी और बादल छाए रहने की आशंका है।
पिछले दो महीनों से मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में आखिरकार हालात सुधर गए हैं। हफ़्तों में पहली बार भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके बजाय, आज कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होगी।
कुल मिलाकर, मौसम सुहावना बना रहेगा, जिससे बाढ़ और यात्रा व्यवधानों का सामना कर रहे तटीय शहरों को कुछ राहत मिलेगी। दिन का तापमान 29°C और 31°C के बीच रहेगा, जो पिछले कुछ हफ़्तों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है।
कोंकण तट पर दो महीने तक लगातार बारिश के बाद, मौसम में आए बदलाव ने आखिरकार निवासियों को राहत दी है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे ज़िले, जहाँ लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी थी, अब भारी बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पुष्टि की है कि आज कोंकण क्षेत्र के लिए कोई नई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालाँकि आसमान अभी भी उदास और हवा में नमी बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश न होने से निवासियों और नगर निगम अधिकारियों दोनों को राहत मिली है।
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट में मेधा पाटकर की याचिका खारिज, वीके सक्सेना के खिलाफ गवाह बुलाने की मांग ठुकराई

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 8 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मेधा पाटकर ने ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग की थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मांग को खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद, मेधा पाटकर के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।
यह मानहानि का मामला करीब 25 साल पुराना है, जब विनय कुमार सक्सेना एक सामाजिक संगठन ‘नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज’ के प्रमुख थे। उस दौरान मेधा पाटकर ने उन पर कई आरोप लगाए थे।
इसके जवाब में, वीके सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मुकदमा टेलीविजन साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों को लेकर था, जबकि दूसरा प्रेस बयान से संबंधित था।
ट्रायल कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को मेधा पाटकर को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें पांच महीने के साधारण कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
वहीं इसके बाद एक सेशन कोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण के आधार पर 25,000 रुपए के प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की शर्त रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मेधा पाटकर को निचली अदालत से मिली सजा में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनके कारावास की सजा और प्रोबेशन को निरस्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के दोषी ठहराने के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।
मेधा पाटकर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, हालांकि उसने मेधा पाटकर को राहत देते हुए हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की शर्त में संशोधन कर दिया था, जिससे वह ऑनलाइन या वकील के माध्यम से पेश हो सकें।
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