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प्रज्वल रेवन्ना सेक्स विवाद: ‘रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करें…’ सिद्धारमैया ने पीएम से कहा

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नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न के आरोप में एसआईटी जांच का सामना कर रहे जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भारत लौट आओ।”

सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि यह शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल, 2024 को अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के तुरंत बाद और पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके देश छोड़कर जर्मनी चले गए। उसके खिलाफ।

“मैं आपको एक बार फिर घटनाओं की गंभीर शृंखला की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं, जिसे करने का आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर लगा है। इन घटनाओं ने न केवल कर्नाटक राज्य के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, बल्कि देशव्यापी चिंता भी पैदा कर दी है।” उसने कहा।

“यह शर्मनाक है कि हासन निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य प्रज्वल रेवन्ना, जो वर्तमान आम चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पूर्व प्रधान मंत्री के पोते हैं, 27 अप्रैल 2024 को देश से भाग गए। अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के तुरंत बाद और अपने खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले अपने राजनयिक पासपोर्ट संख्या 11135500 का उपयोग करके जर्मनी गए, उन्होंने देश से भागने और आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए अपने राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है सीएम ने जोड़ा।

सिद्धारमैया ने चिंता व्यक्त की कि लुक आउट सर्कुलर, ब्लू कॉर्नर नोटिस और जांच अधिकारी द्वारा दो नोटिस जारी होने के बावजूद, प्रज्वल रेवन्ना आज तक छिपने में कामयाब रहे हैं।
“कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करके न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। एसआईटी महिलाओं के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना के कथित अपराधों की जांच कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है।” आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अभियुक्तों की उपस्थिति, “उन्होंने कहा।

“यह गंभीर चिंता का विषय है कि आरोपी श्री प्रज्वल रेवन्ना लुक आउट सर्कुलर, ब्लू कॉर्नर नोटिस और धारा 41ए सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी द्वारा दो नोटिस जारी होने के बावजूद आज तक छिपने में कामयाब रहे हैं।” श्री प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिलाओं को निर्वस्त्र करने और पीड़ितों को धमकाने के लिए जबरन यौन कृत्यों की वीडियोग्राफी करने के आरोप शामिल हैं,” कर्नाटक के सीएम ने कहा।

उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने और त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

“इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि विशेषाधिकारों के इस तरह के दुरुपयोग और कानूनी कार्यवाही के साथ असहयोग के जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए केंद्र सरकार या उसके तंत्र द्वारा गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जांच और मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह निराशाजनक है कि मेरा सिद्धारमैया ने अपने पत्र में कहा, मेरी जानकारी के अनुसार, इस मुद्दे पर इसी तरह की चिंताओं को उठाने वाले पिछले पत्र पर स्थिति की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है।

“इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले पर पूरी गंभीरता से विचार करें और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) (एच) या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करें। और जनता के हित में उनकी देश वापसी सुनिश्चित की जाए,” उन्होंने कहा।

इस बीच सूत्रों के मुताबिक, भारतीय विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का पत्र मिला है। इस पर कार्रवाई की जा रही है।

एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है।

राजनीति

मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान शर्मनाक : जीतू पटवारी

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JITU PATVARI

भोपाल, 27 अक्टूबर: मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निंदा की और इसे शर्मनाक भी करार दिया है।

दरअसल, पिछले दिनों इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सलाह देने वाले अंदाज में कहा कि खिलाड़ी जब भी बाहर जाएं तो उन्हें प्रशासन को अवगत कराना चाहिए।

मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना के बाद भाजपा के मंत्री का बयान पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं और मंत्री सलाह दे रहे हैं कि बाहर जाने से पहले प्रशासन को बताएं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या अब मध्य प्रदेश इतना असुरक्षित हो गया है कि हर बेटी को घर से निकलने से पहले प्रशासन को सूचना देनी पड़े? भाजपा सरकार बेटियों की सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।

जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा नेताओं के असंवेदनशील बयानों से जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बयानबाजी ही क्यों हो रही है और ऐसे शर्मनाक बयान पर कार्रवाई करें।

महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद सरकार का रवैया सख्त है और वह दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कहीं भी जाए तो स्थानीय शासन को सूचना देकर जाए, वास्तव में यह घटना हमारे लिए सबक है।

मंत्री विजयवर्गीय ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो किसी एक स्थानीय व्यक्ति को बताते हैं, खिलाड़ियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

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राष्ट्रीय समाचार

महाराष्ट्र: लातूर में विषदंत विहीन नाग लेकर भीख मांग रहे लोग पकडे गए, वन विभाग की कार्रवाई

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लातूर, 27 अक्टूबर: महाराष्ट्र में लातूर जिले के औसा शहर में सर्पमित्रों और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सांप को लेकर भीख मांग रहे लोगों को पकड़ा है। वन विभाग को उनके पास से विष दंत विहीन नाग मिला।

वन्यजीवों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जिंदा नाग को बरामद किया। इस नाग के दांत तोड़ दिए गए थे और कुछ लोग इसे लेकर भीख मांगते घूम रहे थे।

दिवाली के दौरान औसा शहर में कुछ लोग एक दंतविहीन नाग को लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। वे इसे अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सूचना मिलते ही सर्पमित्रों और वन विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारा और नाग को इन लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। नाग की हालत गंभीर थी, क्योंकि उसके विषदंत (फैंग्स) पूरी तरह से निकाल दिए गए थे।

बरामदगी के बाद नाग को लातूर में सर्पमित्र भीमाशंकर गाढवे और पशुचिकित्सक डॉक्टर नेताजी शिंगटे की देखरेख में इलाज के लिए भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार, नाग के प्राकृतिक दांत फिर से उगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें शुरुआती सफलता मिली है। नाग के नए दांत लगभग दो मिलीमीटर तक बढ़ चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा।

डॉक्टर शिंगटे ने बताया, “नाग अब बेहतर प्रतिक्रिया दे रहा है। हम उसे कृत्रिम तरीके से खाना और दवाएं दे रहे हैं। उसके दांतों का वापस आना सकारात्मक संकेत है।”

वन विभाग ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि वन्यजीवों का इस तरह इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की तारीफ की है और विभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की है। वन विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की सूचना तुरंत दें।

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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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suprim court

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब पिछली तारीख पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया गया था, तो फिर अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने सवाल किया, “जब याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, तब भी पुलिस की ओर से जवाब दाखिल न करना बेहद गंभीर लापरवाही है।”

अदालत ने कहा कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की है और तब तक दिल्ली पुलिस को अपना जवाब हर हाल में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं 2 सितंबर को खारिज कर दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिससे अदालत ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला वर्षों से लंबित है और याचिकाकर्ता पहले से ही लंबे समय से जेल में हैं, इसलिए अब इस पर निर्णायक सुनवाई जरूरी है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि विरोध या प्रदर्शन के नाम पर साजिशन हिंसा को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना था कि दंगों की घटनाएं योजनाबद्ध थीं, जिनका उद्देश्य समाज में विभाजन और अशांति फैलाना था।

हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। वहीं, एक अन्य आरोपी तसलीम अहमद की याचिका भी 2 सितंबर को अलग पीठ ने खारिज की थी।

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