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Tuesday,08-April-2025
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अपराध

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज की

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को यस बैंक-डीएचएफएल से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया है कि “वर्तमान मामले में आरोपों की गंभीरता को अलग नहीं किया जा सकता है”। यह कपूर की दूसरी जमानत याचिका है जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछली जमानत याचिका 25 जनवरी, 2021 को खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने कपूर की जमानत को खारिज करते हुए कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस अदालत ने कई मामलों में अभियुक्तों को लंबी क़ैद के आधार पर ज़मानत दी है। हालाँकि, वर्तमान मामले में आरोपों की गंभीरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति नाइक ने कहा कि अदालत को “आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में सबूतों की प्रकृति, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखना होगा, जो दोषसिद्धि अभियुक्त के चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियों” को तय करेगी। जमानत याचिका. अदालत ने कहा कि अदालत को मुकदमे के लिए अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित रखने और जनता के बड़े हितों में गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका की “उचित संभावना” को भी ध्यान में रखना चाहिए। न्यायमूर्ति नाइक ने कहा, “यह भी नोट करना उचित है कि आवेदक इसी तरह के सात अन्य मामलों में शामिल है।” कपूर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह 8 मार्च, 2020 से हिरासत में हैं और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। अधिकतम सजा जो लगाई जा सकती है वह सात साल तक है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने जवाब में कहा कि वह जांच पूरी करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। इसने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 7 मार्च, 2020 को दर्ज किया गया विधेय मामला अब विशेष PMLA अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है और विशेष अदालत आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू करेगी।

अभियोजन का मामला यह है कि कपूर ने डीएचएफएल के धीरज वधावन और कपिल वधावन के साथ-साथ अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रची और मैसर्स डीएचएफएल को अनुचित वित्तीय लाभ दिया और बदले में वधावन से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किया। अप्रैल 2018 और जून 2018 के दौरान, मेसर्स यस बैंक लिमिटेड के माध्यम से कपूर ने डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹3,700 करोड़ का निवेश किया। डीएचएफएल के माध्यम से कपिल वधावन ने आवेदक की लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को ऋण की आड़ में कथित तौर पर ₹600 करोड़ का घूस दिया। आवेदक शिकायत में मुख्य अभियुक्तों में से एक है।

अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

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ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”

हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।

अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।

कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।

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अपराध

झारखंड में आयुष्मान भारत घोटाले में रांची सहित 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

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रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।

बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।

एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।

यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।

बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।

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