अपराध
लड़की का दुपट्टा खींचना व ग़लत इरादे से हाथ पकड़ने के आरोप में मुंबई की कोर्ट ने एक आरोपी को तीन साल की सुनाई सजा

मुंबई की एक विशेष अदालत ने लड़की का दुपट्टा खींचने व यौन इरादे से हाथ पकड़ने के आरोप में एक युवक को तीन साल की सजा सुनाई है…युवक को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना से पीड़ितों और उनके परिवारों में आतंक पैदा होता है.. युवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों का दोषी पाया गया..
अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध बढ़ रहे हैं और इससे पीड़िता, उसके परिवार और समाज पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया है कि घर और आसपास के क्षेत्र बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं…
स्पेशल जज प्रिया बांकर ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया..
अदालत ने उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया और पीड़ित लड़की को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया.. सीआरपीसी की धारा 357(1) के तहत अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि नाबालिग लड़की जब घर का सामान लेने के लिए बाहर आई तो उस व्यक्ति ने पीड़िता के दुपट्टे को खींचा और उसका हाथ पकड़ा..
जब पीड़िता ने चिल्लाया कि वह अपने पिता को घटना की सूचना देगी, तो आरोपी ने धमकी दी कि वह उसके पिता को मार देगा.. पीड़िता के पिता ने माहिम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुकदमे के दौरान भी पीड़िता ने गवाही दी कि आरोपी उसके घर के सामने खड़ा होता था और उसकी पीछा करता था.. जब उसके परिवार के सदस्यों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने आरोपी का पीछा किया लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की.. अदालत ने पाया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 में आरोपी की आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान लगाने का प्रावधान है… आरोपी को संदेह से परे साबित करना होगा कि उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। इसके लिए आरोपी अपना बचाव पेश कर सकता है..
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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