राष्ट्रीय
एयर इंडिया अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देगी
अपने विस्तारित बेड़े के आकार के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट सुनिश्चित करने के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया (एआई) ने उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 65 करने का निर्णय लिया है। 29 जुलाई को जारी एयरलाइन के आंतरिक दस्तावेज में कहा गया, “हमारे बेड़े के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, पायलटों के लिए हमारे कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है। डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) एयर इंडिया की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष की तुलना में पायलटों को 65 वर्ष की आयु तक उड़ान भरने की अनुमति देता है। पायलटों को 65 वर्ष की आयु तक उड़ान भरने की अनुमति देना उद्योग में अधिकांश एयरलाइनों द्वारा पालन की जाने वाली एक प्रथा है।”
दस्तावेज में एआई के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ), एस.डी. त्रिपाठी ने कहा, “हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हमारे वर्तमान प्रशिक्षित पायलटों को सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल के लिए अनुबंध के आधार पर एयर इंडिया में 65 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।”
एआई की नई नीति के अनुसार, अगले दो वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले पायलटों की पात्रता की जांच के लिए मानव संसाधन और संचालन और उड़ान सुरक्षा के कार्यात्मक प्रतिनिधियों का एक पैनल गठित किया जाएगा। पैनल अनुशासन, उड़ान सुरक्षा और सतर्कता के संबंध में पायलटों के पिछले रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। समीक्षा के बाद, समिति सीएचआरओ को सेवानिवृत्ति के बाद अनुबंध जारी करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करेगी।
एयरलाइन की नीति के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद के अनुबंध में अनुबंध के आधार पर प्रदर्शन, आचरण और उड़ान सुरक्षा रिकॉर्ड की वार्षिक समीक्षा के लिए एक खंड शामिल होगा। पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्य निष्पादन की विस्तृत जांच करने पर 65 वर्ष तक और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि गठित समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।
राष्ट्रीय
लोकसभा में ‘यार’ शब्द पर हंगामा: राहुल गांधी ने संस्मरण का दिया हवाला, स्पीकर ने जताया ऐतराज (लीड-1)

RAHUL GANDHI
नई दिल्ली, 3 फरवरी : अगस्त 2020 के लद्दाख विवाद को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही तीखी बहस चल रही थी। इसी बीच, लोकसभा में एक नया हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्ष की ओर से किसी सदस्य ने कथित तौर पर ‘यार’ शब्द का प्रयोग किया।
हाउस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने इसे असंसदीय और आपत्तिजनक बताया, हालांकि कांग्रेस सांसदों ने इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने विपक्ष के नेताओं से सख्ती से कहा, “आप चेयर को यार नहीं कह सकते हैं।”
इससे पहले, सुबह से सदन की कार्यवाही में रुकावट के बाद दोपहर 2 बजे जब लोकसभा फिर से शुरू हुई,तो सदन में काफी हंगामा और शोर-शराबा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक किताब (जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है) से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि, हाउस चेयरमैन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी।
कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि जानकारी का सोर्स साबित करने के बावजूद उन्हें हाउस में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि, चेयर ने उनकी दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रूल 239 के तहत, स्पीकर ने एक ऐसा फैसला दिया है जो हाउस के सदस्यों को बिना वेरिफाइड या अस्पष्ट तथ्यों का जिक्र करने या उनके बारे में बोलने से रोकता है।
नेता प्रतिपक्ष ने अपना आरोप जारी रखते हुए कहा कि वह सिर्फ लद्दाख में उठाए गए मुद्दे और प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, यह उठा रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत न मिलने का विरोध करते हुए कहा, “हमारे प्रेसिडेंट का भाषण इस बारे में था कि भारत को किस रास्ते और दिशा में जाना चाहिए। ग्लोबल स्टेज पर, मुख्य मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच टकराव है। यह हमारे स्ट्रेटेजिक हितों के लिए ज़रूरी है। मुझे इसे उठाने से क्यों रोका जाना चाहिए?”
राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे और चेयर ने बार-बार इस पर आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन में जोरदार हंगामा और शोर-शराबा हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के नेता को बोलने और राष्ट्रीय महत्व के मामले उठाने के अधिकार से वंचित करने के चेयर के फैसले का विरोध करते हुए नारे लगाए।
राष्ट्रीय
पाकिस्तान से आए हिंदुओं को गरिमापूर्ण जीवन की जगह भी दें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 2 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से भारत आए अनुसूचित जाति के हिंदुओं की दुर्दशा पर गंभीर टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने इन लोगों को नागरिकता दी तो उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से रहने की जगह भी उपलब्ध करानी चाहिए। यह टिप्पणी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने वाले इन शरणार्थियों के विस्थापन के खतरे के बीच आई है, जहां सिग्नेचर ब्रिज के पास उनका कैंप है।
दरअसल, ये लोग पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे। ज्यादातर अनुसूचित जाति के हिंदू हैं और यहां झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। कइयों को नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कुछ के आवेदन प्रक्रिया में हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) और अन्य एजेंसियां यमुना फ्लडप्लेन पर अवैध कब्जे के नाम पर उन्हें हटाने की तैयारी कर रही थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2025 में एक फैसले में हटाने का रास्ता साफ किया था, जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी किया और चार हफ्तों के अंदर जवाब मांग लिया। साथ ही, कोर्ट ने फिलहाल इन लोगों को विस्थापित करने की किसी भी योजना पर रोक लगा दी है।
पीठ ने स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार में सिर्फ नागरिकता काफी नहीं है, बल्कि आश्रय और सम्मानजनक जीवन भी शामिल है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नागरिकता देने के बाद इन्हें वैकल्पिक आवास या पुनर्वास क्यों नहीं दिया जा रहा।
यहां करीब 250-260 परिवार (लगभग 800-1200 लोग) रहते हैं। ज्यादातर मजदूरी, घरेलू काम या छोटे-मोटे काम करके गुजारा करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें ‘काफिर’ कहा जाता था। भारत आने पर शुरुआत में संदेह झेलना पड़ा। लेकिन, अब नागरिकता मिलने के बाद भी बेघर होने का डर सता रहा है।
राजनीति
लोकसभा में ‘डोकलाम’ पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप

नई दिल्ली, 2 फरवरी : संसद के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को लोकसभा में उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच डोकलाम मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो गई। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनके बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी इसका जवाब देगी। इसके बाद राहुल गांधी ने डोकलाम से जुड़े मुद्दे पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की एक किताब का हवाला देते हुए बोलना शुरू किया।
राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने सवाल किया कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, क्या वह वास्तव में प्रकाशित हुई है या नहीं?
राजनाथ सिंह ने कहा कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसलिए उसके आधार पर बयान देना ठीक नहीं है। इस पर सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया।
स्पीकर ने राहुल गांधी से अपने स्रोत को प्रमाणित करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि यह किताब सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं होने दी जा रही है, लेकिन यह ‘सौ फीसदी ऑथेंटिकेटेड’ है।
इस पर राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं है।
इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही विवाद खत्म कर दिया है, क्योंकि वह मान रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है।
स्पीकर ओम बिरला ने सदन को याद दिलाया कि अखबार की कटिंग या अप्रकाशित किताबों पर चर्चा करने की परंपरा नहीं रही है और सदन की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है। उन्होंने राहुल गांधी से आगे बढ़ने के लिए कहा।
राहुल गांधी ने कहा कि वह यह मुद्दा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए, तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर से मनोज नरवणे की किताब का जिक्र किया।
स्पीकर ने दोहराया कि सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नियमों और परंपराओं के तहत ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदन में हंगामा जारी है।
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