अपराध
1993 मुंबई ब्लास्ट के 4 आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई हिरासत

सीबीआई ने 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों में कथित रूप से शामिल चार लोगों को 12 मई को गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में ले लिया है। विस्फोटों में 257 की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि मुंबई की एक अदालत ने जांच एजेंसी को अबू बकर उर्फ अब्दुल गफूर, सैयद कुरैशी उर्फ राहत जान कुरैशी, मोहम्मद शोएब कुरैशी उर्फ शोएब बावा और मोहम्मद युसूफ इस्माइल उर्फ यूसुफ भाटका के लिए सात दिन की हिरासत दी है।
सूत्र ने कहा कि चारों आरोपी मुंबई के थे, लेकिन उनके पासपोर्ट पर उनके पते मीरा रोड (महाराष्ट्र), बेंगलुरु के दो और तमिलनाडु के एक के रूप में दिखाए गए थे।
गुजरात एटीएस गुप्त सूचनाओं पर काम कर रही थी। अहमदाबाद में चार संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कनुभाई पटेल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने 12 मई की शाम को सरदारनगर इलाके से चार लोगों को हिरासत में लिया।
शुरुआत में चारों आरोपियों पर जाली भारतीय पासपोर्ट ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार व्यक्तियों के पास इन नामों से भारतीय पासपोर्ट थे – जावेद बाशा उर्फ कासिम साब, सैयद अब्बास शरीफ उर्फ सैयद अब्बास, सैयद यासीन उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल उर्फ शेख इस्माइल नूर मोहम्मद।
हालांकि, बाद में उनकी पहचान अबू बकर (बाशा), सैयद कुरैशी (अब्बास शरीफ), शोएब कुरैशी (सैयद यासीन) और यूसुफ इस्माइल (यूसुफ इस्माइल) के रूप में हुई।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुजरात एटीएस, अमित विश्वकर्मा ने 12 मई को कहा था कि सभी चार आरोपियों पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन पर जाली दस्तावेजों और फर्जी सूचनाओं के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था, ताकि वे देश छोड़कर भाग जाएं। गुजरात एटीएस ने सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी के बारे में विधिवत सूचित किया था और अपनी सारी जानकारी साझा की थी, यह कहते हुए कि उनकी रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।
केंद्रीय एजेंसी उनका बयान दर्ज करेगी और उनके पास मौजूद दस्तावेजों की पड़ताल करेगी।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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