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Monday,05-January-2026
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1993 मुंबई ब्लास्ट के 4 आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई हिरासत

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सीबीआई ने 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों में कथित रूप से शामिल चार लोगों को 12 मई को गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में ले लिया है। विस्फोटों में 257 की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि मुंबई की एक अदालत ने जांच एजेंसी को अबू बकर उर्फ अब्दुल गफूर, सैयद कुरैशी उर्फ राहत जान कुरैशी, मोहम्मद शोएब कुरैशी उर्फ शोएब बावा और मोहम्मद युसूफ इस्माइल उर्फ यूसुफ भाटका के लिए सात दिन की हिरासत दी है।

सूत्र ने कहा कि चारों आरोपी मुंबई के थे, लेकिन उनके पासपोर्ट पर उनके पते मीरा रोड (महाराष्ट्र), बेंगलुरु के दो और तमिलनाडु के एक के रूप में दिखाए गए थे।

गुजरात एटीएस गुप्त सूचनाओं पर काम कर रही थी। अहमदाबाद में चार संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कनुभाई पटेल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने 12 मई की शाम को सरदारनगर इलाके से चार लोगों को हिरासत में लिया।

शुरुआत में चारों आरोपियों पर जाली भारतीय पासपोर्ट ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तार व्यक्तियों के पास इन नामों से भारतीय पासपोर्ट थे – जावेद बाशा उर्फ कासिम साब, सैयद अब्बास शरीफ उर्फ सैयद अब्बास, सैयद यासीन उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल उर्फ शेख इस्माइल नूर मोहम्मद।

हालांकि, बाद में उनकी पहचान अबू बकर (बाशा), सैयद कुरैशी (अब्बास शरीफ), शोएब कुरैशी (सैयद यासीन) और यूसुफ इस्माइल (यूसुफ इस्माइल) के रूप में हुई।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुजरात एटीएस, अमित विश्वकर्मा ने 12 मई को कहा था कि सभी चार आरोपियों पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन पर जाली दस्तावेजों और फर्जी सूचनाओं के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था, ताकि वे देश छोड़कर भाग जाएं। गुजरात एटीएस ने सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी के बारे में विधिवत सूचित किया था और अपनी सारी जानकारी साझा की थी, यह कहते हुए कि उनकी रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।

केंद्रीय एजेंसी उनका बयान दर्ज करेगी और उनके पास मौजूद दस्तावेजों की पड़ताल करेगी।

अपराध

दिल्ली: नबी करीम थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, आजीवन कारावास की सजा पाए फरार दोषी को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 5 जनवरी: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना नबी करीम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आजीवन कारावास की सजा पाए एक फरार दोषी (बेल जंपर) को गिरफ्तार किया है। साल 1999 में अपने ही भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए भीम महतो को कई महीनों से फरार रहने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम से दबोचा गया।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, बिहार का रहने वाला भीम महतो को थाना नबी करीम में दर्ज एफआईआर संख्या 120/1999 के तहत अपने भाई किशन महतो की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में साल 2002 में तीस हजारी कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में अपील लंबित रहने के दौरान उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और उसे 5 नवंबर 2025 तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, आरोपी फरार रहा। इसके बाद, कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया।

प्रेस नोट में कहा गया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना नबी करीम में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में एसआई नीरज राठी, हेड कांस्टेबल महेश और हेड कांस्टेबल जगसोरन शामिल थे। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह ने किया, जबकि ऑपरेशन की समग्र निगरानी पहाड़गंज के एसीपी सौरभ ए नरेंद्र द्वारा की गई।

पुलिस टीम ने आरोपी के बिहार स्थित पैतृक गांव और दिल्ली-एनसीआर में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा विश्लेषण, लोकेशन बेस्ड सर्विस (एलबीएस) ट्रैकिंग और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। लंबे तकनीकी और खुफिया इनपुट के बाद पुलिस को उसकी मौजूदगी के पुख्ता सुराग मिले।

2 जनवरी को विश्वसनीय सूचना और तकनीकी पुष्टि के आधार पर पुलिस टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-17 के पूजा कॉलोनी, सुखराली एन्क्लेव में देर रात विशेष अभियान चलाया। स्थानीय खुफिया सहयोग से की गई इस कार्रवाई में फरार दोषी भीम महतो को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।

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अपराध

दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता: वरिष्ठ नागरिक के घर से करोड़ों की चोरी के मामले में तीन गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 3 जनवरी: दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वरिष्ठ नागरिक महिला के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो आरोपी थाना अंबेडकर नगर के सक्रिय बदमाश (बीसी) हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सोना-चांदी का आभूषण, नकदी और चोरी की स्कूटी बरामद की।

दिल्ली पुलिस की ओर से शनिवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 1 जनवरी को एक वरिष्ठ नागरिक महिला ने थाना अंबेडकर नगर में शिकायत दर्ज कराई कि जब वह सुबह अपने घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि मुख्य गेट का हैंडल टूटा हुआ है और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी के रूप में रखे गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो चुकी है। इस संबंध में थाना अंबेडकर नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएटीएस साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर उमेश यादव, प्रभारी एएटीएस साउथ डिस्ट्रिक्ट ने किया, जो एसीपी ऑपरेशंस साउथ डिस्ट्रिक्ट अरविंद कुमार की कड़ी निगरानी में काम कर रही थी। टीम में एसआई नवदीप, एचसी अरविंद, एचसी नरेंद्र, एचसी ईश्वर, महिला हेड कांस्टेबल सीमा मलिक, एचसी देवेंद्र, कांस्टेबल काना राम, अरविंद कुमार और कृष्णन शामिल थे। जांच के दौरान आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें तीन संदिग्ध रात करीब 3 बजे चेहरे ढके हुए घर में दाखिल होते नजर आए।

लगातार कई कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करने पर आरोपियों की पहचान हुई। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान इशाक उर्फ कालूआ, पवन और भारत उर्फ विक्की के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि पवन और भारत उर्फ विक्की थाना अंबेडकर नगर के सक्रिय बदमाश हैं। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाला रोड, पुष्प विहार और साकेत इलाके से तीनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे चोरी की स्कूटी पर सवार होकर चोरी किए गए आभूषण और नकदी लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मौके से पूरा चोरी का सामान बरामद कर लिया।

पुलिस ने कुल 228.83 ग्राम सोने के आभूषण, 708 ग्राम चांदी के आभूषण, 1.15 लाख नकद और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। बरामद आभूषणों में सोने का हार, 14 सोने की चूड़ियां, कानों के झुमके, मांग टीका, अंगूठी, चांदी की पायलें, कमरबंद, चुटकी और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चांदी के सिक्के शामिल हैं।

आरोपियों की पहचान इशाक उर्फ कालूआ (24), पवन (26) और भारत उर्फ विक्की (23) के रूप में हुई। इशाक उर्फ कालूआ पहले से 2 मामलों में, पवन 8 मामलों में और भारत उर्फ विक्की 14 मामलों में शामिल रहा है। पूछताछ में आरोपियों की संलिप्तता अन्य मामलों में भी सामने आई है, जिनमें थाना मालवीय नगर का एक ई-एमवीटी मामला भी शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने इस सफल कार्रवाई के लिए टीम की सराहना की है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को उचित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

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अपराध

आईजीआई एयरपोर्ट पर एक साल में 130 से ज्यादा लोग फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 3 जनवरी: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पर साल 2025 में वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामलों में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रैवल एजेंटों और अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क से जुड़े थे।

पहली बार 2025 में केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहते हुए मामलों की फाइनेंशियल जांच भी शुरू की गई। जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धोखाधड़ी से जुड़े पैसों के लेनदेन का मनी ट्रेल तलाशा जाए। हालांकि अधिकतर मामलों में भुगतान नकद में किया गया था, फिर भी गहन जांच के जरिए संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े 100 से अधिक बैंक खातों की पहचान कर उन्हें डेबिट से फ्रीज कर दिया गया है।

इसके साथ ही, एजेंटों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है। एक मामले में पहली बार सक्षम अदालत में संपत्ति अटैच करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, अन्य मामलों में भी इसी तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि अवैध कमाई पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसके लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो हर पहलू की जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट तत्काल उच्च अधिकारियों को दे रही है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूनिट ने साल 2025 में फरार आरोपियों के खिलाफ 140 लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए, जिससे विदेश भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को रोका जा सके। इसके साथ ही कई लोगों को चिह्नित किया गया है जो इस काम में शामिल थे।

एयरपोर्ट पर दलाली और चोरी के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की गई। दलाली से जुड़े 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, यात्रियों के सामान और कार्गो से चोरी के मामलों में 60 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इन मामलों में संबंधित एयरलाइंस के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से भी पूछताछ की गई।

दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूनिट का स्पष्ट कहना है कि एयरपोर्ट पर अवैध इमिग्रेशन, धोखाधड़ी, दलाली और चोरी जैसी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

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