महाराष्ट्र
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पक्षपाती मीडिया के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली 7 मई…देश भर में न्याय चाहने वाले न केवल उन खतरनाक प्रथाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो पिछले कुछ समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा वर्ग देश में अपना रहा है, बल्कि वे इससे काफी हद तक निराश भी हैं। हालांकि कोई पाबन्दी नहीं लगाई गयी है, हालांकि ज्यादातर मौकों पर न्यायपालिका ने इस जनजाति के समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के खिलाफ कठोर टिप्पणी की है, लेकिन उनमें से कुछ इतने बेशर्म और निडर हो गए हैं कि उन्होंने अभी तक इस खतरनाक प्रथा को नहीं छोड़ा है। जमीयत उलमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में 6 अप्रैल 2020 को सभी सबूतों के साथ याचिका दाखिल की थी..इस पर अब 9 मई को दसवीं अहम सुनवाई होनी है जिसमें एबीपी न्यूज़ इंडिया टीवी, जी न्यूज, नेशन न्यूज, रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज और न्यूज 18 आदि शामिल हैं जिन्होंने पत्रकारिता के उसूलो को तोड़ते हुये मुसलमानों की भावनाओ को ठेस पहुँचाने में कोई कसर नही छोड़ी है..
इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द कानूनी लड़ाई हिंदू-मुस्लिम के आधार पर नहीं, बल्कि देश की खातिर लड़ रही है और राष्ट्रीय एकता जो हमारे संविधान की मूल भावना है। जिसको मीडिया द्वारा गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग करके देश के पर्यावरण के लिए हानिकारक है काबिले अफसोस है।
मौलाना मदनी ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन सच्चाई यह है की पक्ष पूर्ण रवैय्ये के साथ मीडिया के इस वर्ग ने देश की शांति, एकता और सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए इन सभी टीवी चैनलों को कतई माफ नहीं किया जा सकता है आपको बता दे कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन उसके बाद भी ये टीवी चैनल जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाकर ठेस पहुँचा रहे है तथा नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर उकसावे की भावना फैलाकर स्पष्ट रूप से यह दर्शाते है कि उन्हें कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों का समर्थन मिला हुआ है..
शायद इसीलिए उन्हें देश के संविधान और कानूनों की परवाह नहीं है, न ही उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए नियमों की कोई परवाह है.. उन्होंने कहा की हमें विश्वास है कि इस मामले में भी अदालत एक फैसला देगी जो इसमें मदद करेगी।
देश के बेलगाम मीडिया के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करते हुए देश को उकसावे और धार्मिक उग्रवाद से बचाने के लिए उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर 2021 को सुनवाई के दौरान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के न्यायाधीश टीवी नालावड़े न्यायाधीश एम0जी सेवलेनकर द्वारा दिया गये फैसले को अदालत में जमा कराया था l जमे हुये फैसले में लिखा था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जबरदस्त हंगामा हुआ कि कोरोना भारत में तब्लीगी मरकज़ से फैला है और इसके लिए तब्लीगी जमाअत के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें चलाईं और लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत में कोरोना का फैलाव मुसलमानों के कारण हुआ है लेकिन इसकी वास्तविकता लोगों के सामने आ गई है इसलिए ऐसे समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसी बीच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 6 पेज की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई और कोर्ट को बताया गया कि अब तक 49 प्रिंट मीडिया के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्रेस काउंसिल प्रोसीजर इंक्वायरी रेगुलेशन 1979 के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है. तब्लीगी मरकज को लेकर जितनी भी सांप्रदायिक रिपोर्ट के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। जिनमे ,दैनिक जागरण, लोकमत,दैनिक भास्कर,टाइम्श ऑफ इंडिया,नव भारत,दी हिन्दू,दिव्य भास्कर, विजय कर्नाटक,दी तेली ग्राफ,स्टार ऑफ मैसूर, मुंबई समाचार, तहलका पत्रिका, इंडिया टुडे और अन्य शामिल है । वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल और उनके वकील जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुनवाई के लिए पेश होंगे। जमीयत कानूनी कमेटी के सचिव गुलज़ार आज़मी वादी हैं..
महाराष्ट्र
जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने नागपुर हिंसा में शहीद हुए मोहम्मद इरफान अंसारी के वारिसों को सहायता प्रदान की

नागपुर, 11 अप्रैल। पिछले महीने नागपुर में औरंगजेब आलमगीर की कब्र हटाने की मांग को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंदुत्व संगठनों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयतों वाले एक पवित्र शॉल को जलाने के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था और दोनों समुदायों के बीच मामूली झड़पें भी हुई थीं। इस घटना में मोहम्मद इरफान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
दिवंगत मोहम्मद इरफान अंसारी मजदूर वर्ग से थे और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। उनके परिवार में एक 16 वर्षीय छात्रा और उनकी पत्नी हैं।
दिवंगत पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक सफल डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में यह सपना साकार नहीं हो सका। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) ने छात्रा को उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया।
इस अवसर पर मुफ्ती मुहम्मद साबिर शाशात (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के अध्यक्ष), हाजी इजाज पटेल (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के उपाध्यक्ष), अतीक कुरेशी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के महासचिव), शरीफ अंसारी (जमीयत उलेमा जिला नागपुर के कोषाध्यक्ष), बारी पटेल, माजिद भाई, हाजी सफीउर रहमान, मुहम्मद अशफाक बाबा, सलमान तजामुल हुसैन खान, अतहर परवेज, जावेद अकील, मुफ्ती फादिल, मुहम्मद आबिद, इस मौके पर शोएब मुहम्मद, अरशद कमाल, डॉ. शकील रहमानी, हाजी इम्तियाज अहमद, फैयाज अख्तर समेत जमीयत उलेमा के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
महाराष्ट्र
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार वक्फ सुरक्षा सप्ताह शुरू – मस्जिदों में बयान और काली पट्टी बांधी गई

मुंबई, 11 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार आज शुक्रवार 11 अप्रैल से औकाफ सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ। इसके तहत शहर की अधिकांश मस्जिदों में औकाफ के महत्व, आवश्यकता और प्रभावशीलता पर विद्वानों और इमामों द्वारा बयान दिए गए। वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कमियों पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि औकाफ के संबंध में सरकार के इस नए कानून से भारत में हमारे बुजुर्गों द्वारा समर्पित हजारों एकड़ जमीन खतरे में पड़ सकती है। इस कानून के बाद औकाफ पर अवैध कब्जा करने वालों को बारह साल बाद वैध माना जाएगा। इसी प्रकार, इस कृत्य के अन्य खतरनाक पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया।
विद्वानों ने लोगों से कहा कि हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों की रोशनी में संविधान और कानून में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार यह संघर्ष लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं और हम किसी भी उकसावे को स्वीकार किए बिना अंत तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे।
देर से सूचना मिलने के कारण कई मस्जिदों में ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। हालाँकि, कई मस्जिदों में नमाजियों ने काली बेल्ट पहनकर इस क्रूर कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से अगले शुक्रवार को ब्लैक बेल्ट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
बोर्ड के वक्फ सुरक्षा अभियान के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने कहा है कि वक्फ सुरक्षा अभियान का पहला चरण हालांकि 7 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फ सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गैर-मुस्लिम भाइयों के साथ कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पुलिस व प्रशासन को विश्वास में लेकर मानव श्रृंखला आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मौलाना दरियाबादी ने आगे कहा कि शहर के एक बड़े चौराहे पर मौजूदा वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा चल रही है।
मुंबई के आसपास के इलाकों जैसे मुंब्रा, भिवंडी और मीरा रोड के अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मस्जिदों में काली पट्टियां देखी गईं और मस्जिदों के इमामों द्वारा बयान भी दिए गए।
महाराष्ट्र
पूर्व विधायक और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वक्फ एक्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन

मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक वारिस पठान ने अपने समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी मस्जिद पर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने वारिस पठान और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया।
वारिस पठान ने वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम अस्वीकार्य है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में वक्फ एक्ट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, वहीं पुलिस ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके चलते शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण रहा। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण मस्जिदों में रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया था।
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर ने वक्फ अधिनियम के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ वक्फ बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया था। इस अवसर पर तौहीद के बच्चों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मुंबई में जुमे की नमाज भी अदा की, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मुंबई में वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील का भी असर हुआ और मुसलमानों ने हर जगह इसका विरोध किया। इसके साथ ही मस्जिदों में वक्फ एक्ट के नुकसान भी बताए गए और वक्फ एक्ट को मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा बताया गया और मुसलमानों ने भी वक्फ एक्ट को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है।
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