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Friday,18-April-2025
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाई दी

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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को ईद के शुभ अवसर पर लोगों से ‘मानवता की सेवा और गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने’ के लिए खुद को ‘पुन: समर्पित’ करने की अपील की। राष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर के लिए सभी साथी नागरिकों, ‘विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों’ को शुभकामनाएं देते हुए कहा : “रमजान के पवित्र महीने के दौरान, भक्त रोजा का पालन करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं। ईद-उल-फितर है। रमजान का महीना खत्म होते ही मनाया जाता है।”

“इस अवसर पर गरीबों के बीच भोजन और खाद्यान्न वितरण को विशेष महत्व दिया जाता है। यह त्योहार लोगों को एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।”

“ईद के शुभ अवसर पर आइए, हम मानवता की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें।”

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वक्फ एक्ट भेदभावपूर्ण कानून है, लोकतंत्र पर हमला है…अदालत में लड़ाई के साथ-साथ लोकतांत्रिक विरोध भी तब तक जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाता: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड

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मुंबई: मुंबई वक्फ अधिनियम अल्पसंख्यकों के प्रति अनुचित है और इसमें कई खामियां हैं। वक्फ अधिनियम मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वाग्रह के आधार पर लाया गया है और यह लोकतंत्र को नष्ट करने वाला कानून है। इस कानून के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। इस कानून से कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो गई है। इस कानून के तहत राज्य सरकारों की शक्तियां भी छीन ली गई हैं। ये विचार आज यहां जमात-ए-इस्लामी प्रमुख सआदतुल्लाह हुसैनी ने व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम मुसलमानों के लिए अनुचित है और यह अस्वीकार्य है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ एक्ट में लागू कानून पर जेपीसी में आपत्ति जताई गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है। अदालत ने अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन जब तक यह वापस नहीं हो जाती, हम इसके खिलाफ अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेंगे। यह एक भेदभावपूर्ण कानून है। अन्य धर्मों के लिए अलग कानून है और संविधान हमें धार्मिक संस्थान स्थापित करने तथा अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार पूजा करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत हमें इस अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया है। गरीबों और अन्य पिछड़े वर्गों की आड़ में वक्फ अधिनियम का प्रयोग धोखाधड़ी और छलावा है। सरकार ने वक्फ के संबंध में जो संदेह पैदा किया है वह पूरी तरह झूठ पर आधारित है। अगर सरकार वक्फ एक्ट के जरिए गरीबों व अन्य वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए काम करना चाहती है तो वक्फ विकास निगम को क्यों छीन लिया गया?

वक्फ एक्ट की आड़ में सरकार ने भारतीय लोकतंत्र और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला किया है और उसे धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कानून को स्वीकार करना ही होगा। यह कानून न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि संविधान की भावना पर हमला है। अगर प्रधानमंत्री गरीब विधवाओं के प्रति इतने हमदर्द हैं तो उन्होंने बिलकिस बानो को न्याय क्यों नहीं दिलाया? गुजरात दंगों में एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी न्याय की मांग कर रही एक पीड़ित हैं। पीड़िता कब्र तक पहुंच चुकी है। गुजरात में 11 वर्षों में मुसलमानों पर क्या अत्याचार हुए हैं? सभी जानते हैं कि यह सरकार मुसलमानों का पोषण नहीं, बल्कि विनाश चाहती है। विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद इसे पारित कर दिया गया। वक्फ अधिनियम 2013 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उस समय इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? जब यह कानून पारित हुआ तो भाजपा भी इसके पक्ष में थी। इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 24, 25, 11 का स्पष्ट उल्लंघन है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने कहा कि अब वक्फ एक्ट के तहत वक्फ को यह साबित करना होगा कि वह मुसलमान है। इसमें जेपीसी ने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना शर्त रखी है। यह कानून के खिलाफ है। पहले कहा जाता था कि पांच साल तक मुसलमान बने रहना शर्त है, लेकिन अब यह साबित करना होगा कि आप मुसलमान हैं और इस्लाम का पालन करते हैं। इसके साथ ही विवाद की स्थिति में इस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाएगा। वक्फ अधिनियम और वक्फ के संबंध में गलतफहमियां पैदा की गई हैं और सोशल मीडिया पर इन गलतफहमियों को हवा दी गई है। मीडिया में यह भी फैलाया गया कि वक्फ का मालिकाना हक इतना अधिक है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में कहा गया कि अब वक्फ के मामले में न्याय के लिए उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। यह पूरी तरह ग़लत है। यह विवाद हाईकोर्ट के बाहर सड़क पर स्थित एक मस्जिद को लेकर था जिसे काज़मी साहब ने नमाजियों के लिए बनवाया था। इस तरह से संदेह फैलाया जा रहा है।

मुन्सा बुशरा आबिदी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा घोषित किसी भी विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं सबसे आगे होंगी। सरकार मुस्लिम महिलाओं को लॉलीपॉप नहीं दे सकती, क्योंकि वे सरकार की मंशा और दवाइयों को जानती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं बती गुल से लेकर सलाम तक हर तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और हम इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद दरियाबादी, शांति समिति के प्रमुख फ़रीद शेख और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया:

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मुंबई मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में गिरफ्तारियां

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मुंबई: मुंबई वडाला टीटी पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले में हैदराबाद, पश्चिम बंगाल से बाल मानव तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अमर धीरने, 65 ने 5 अगस्त 2024 को वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में अपने पोते की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद पता चला कि अनिल पूर्णिया, अस्मा शेख, शरीफ शेख, आशा पवार ने बच्चे को 1.60 लाख रुपये में बेच दिया था। इसके बाद आरोपी अनिल पूर्णिया, आसमा शेख, शरीफ शेख के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया।

आरोपी अनिल पूर्णिया, असमा शेख को मुंबई से प्रत्यर्पित किया गया। इसमें आरोपी आशा पवार भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने आशा पवार की तलाश शुरू की और उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पीड़ित बच्चे को ओडिशा के भुवनेश्वर स्टेशन पर रेशमा नामक महिला ने बेचा था। जब इसकी तकनीकी जांच की गई तो पता चला कि आरोपी भुवनेश्वर के एक डेंटल अस्पताल में कार्यरत है और यहां एक हाईटेक अस्पताल में काम करती है, लेकिन जब पुलिस टीम भुवनेश्वर पहुंची तो उसने वहां नौकरी छोड़ दी थी और फिर पता चला कि वांछित आरोपी पश्चिम बंगाल में है।

इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस ने अपहृत बच्चे और तीन अन्य बच्चों को बरामद कर लिया। वहीं, 43 वर्षीय रेशमा संतोष कुमार बनर्जी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही तीन साल के बच्चे को कोर्ट में पेश कर बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने बच्चे की मेडिकल जांच कराई तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले। आरोपी ने बच्चे को प्रताड़ित किया था, इसलिए उसके खिलाफ भी क्रूरता का मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर और विशेष आयुक्त देविन भारती, अतिरिक्त आयुक्त अनिल पारस्कर और डीसीपी रागसुधा के निर्देश पर की गई।

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मीरा भाईंदर: करीब 32 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, एक भारतीय महिला समेत दो नाइजीरियाई गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर बेचते थे ड्रग्स

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मुंबई: मीरा भाईंदर पुलिस ने एक भारतीय महिला सहित दो विदेशी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि काशी मीरा स्थित शबीना शेख के घर में ड्रग्स का स्टॉक है और वह ड्रग तस्करी में भी शामिल है। पुलिस ने छापेमारी कर 11 किलो 830 ग्राम कोकीन बरामद की। उसके खिलाफ नौघर पुलिस में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह ये ड्रग्स एंडे नामक एक विदेशी नागरिक से खरीदती थी और मीरा रोड में रहती है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से नशीले पदार्थ भी जब्त कर लिए गए। 1000 डॉलर के नाइजीरियाई करेंसी नोट और 100 अमेरिकी डॉलर के 14 नोट भी मिले। जांच के बाद इस मामले में दो नाइजीरियाई और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 23 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 100 अमेरिकी डॉलर के 14 नोट, चार मोबाइल फोन और 22 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसने तीन मिलियन रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त करने का भी दावा किया है।

यह ऑपरेशन मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर मधु करपांडे, एडिशनल कमिश्नर दत्तात्रेय शिंदे और अविनाश अंबोरे सहित क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा अंजाम दिया गया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह कोकीन नाइजीरियाई लोग अपने पेट में छिपाकर यहां लाए थे। यह कोकीन दक्षिण अमेरिका में निर्मित होता है। यह कोकीन मानव शरीर में छिपाकर विमान से यहां लाया जाता है। सबसे पहले इसे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाता है और फिर इसे मुंबई की सड़कों के माध्यम से कई इलाकों में बेचा जाता है। आरोपी सोशल मीडिया पर कई ग्रुप बनाकर ड्रग्स बेचते हैं।

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