अपराध
हिजाब मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी की, फैसला रखा सुरक्षित
कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने शुक्रवार को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और सभी वकीलों से लिखित दलीलें जमा करने को कहा, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की तात्कालिकता और संवेदनशीलता को देखते हुए आज एक दिन में 11 दिनों के तर्क और प्रतिवादों को सुना।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील, (जो कॉलेज के छात्र हैं), ने कहा कि इस संबंध में जारी किए गए सरकारी आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसने धर्म के पालन के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया और इस तरह उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जो सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) और स्कूल विकास और प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के गठन में कानूनी वैधता नहीं है।
उन्होंने एक अकादमिक माहौल में निर्णय लेने की शक्ति दी जा रही विचारधारा से जुड़े राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम में वर्दी निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
सरकार ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी के माध्यम से तर्क दिया कि हिजाब पहनने पर निर्णय लेने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और इसे सीडीसी और एसडीएमसी के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
एजी ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और सरकार के पास निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। पीठ को मौलिक अधिकारों, प्रकृति में व्यक्तिगत, प्रतिबंधों के अधीन होने पर भी सूचित किया गया था।
सरकार ने अचानक इस मुद्दे को उठाने में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) और अन्य संगठनों की भूमिका पर खुफिया जानकारी और रिपोर्ट भी जमा कर दी है। फैसले का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो चुकी है।
उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज से शुरू हुई हिजाब पंक्ति राज्य में एक संकट बन गई है, छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक इंतजार करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने कक्षाओं के अंदर हिजाब और भगवा शॉल या स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था, लेकिन आंदोलन जारी है।
अपराध
बंगाल पुलिस की छापेमारी में 28 करोड़ रुपये और 15 किलो सोना जब्त, तुलु मंडल का रिश्तेदार गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगभग 24 घंटे तक चली छापेमारी, तलाशी अभियान और पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिले के पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार दोपहर शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने मीनार मंडल के घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया। बरामद नकदी की गिनती के लिए पुलिस को स्थानीय बैंक शाखा से करेंसी काउंटिंग मशीनें लानी पड़ी।
गुरुवार सुबह नकदी की गिनती और दोबारा गिनती पूरी होने के बाद जांच दल के एक सदस्य ने बताया कि बरामद नकदी की कुल राशि 28 करोड़ रुपये से कुछ अधिक पाई गई।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मीनार मंडल के घर से 15 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा, “बरामद नकदी और सोने की कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है।”
गुरुवार सुबह मीनार मंडल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पहले स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया। वहीं, पुलिस उसके घर से नकदी और सोने से भरे दो ट्रंक भी अपने साथ ले गई।
मीनार मंडल को दिन में बाद में सूरी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे।
शुरुआत में मीनार मंडल ने इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के स्रोत को लेकर पुलिस के बार-बार पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में उसने स्वीकार किया कि बरामद नकदी और सोना एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। इसकी पुष्टि बीरभूम के पुलिस अधीक्षक बिदित राज बुंदेश ने की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले मंगलवार को बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाना पुलिस ने सात डकैतों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं डकैतों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं को मीनार मंडल के घर में नकदी और सोने के इस बड़े जखीरे का पता चला। इसके बाद बुधवार दोपहर उसके घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो गुरुवार सुबह तक जारी रहा।
बताया जाता है कि मीनार मंडल राज्य परिवहन निगम में बस चालक था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वह तुलु मंडल के पत्थर खदान कारोबार में बड़े स्तर पर शामिल था। तुलु मंडल को बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है।
मीनार मंडल के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होने से उसके पड़ोसी भी हैरान रह गए हैं। इससे पहले भी पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल पर अवैध पत्थर खनन के आरोप लग चुके हैं।
अपराध
मुंबई में आतंक! जुल्फिकार गैंग पर बिल्डर से हफ्ता मांगने और उसकी हत्या करने का आरोप, मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 12 गुंडे गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन बेहलीम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों ने बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में बिल्डर ने गैंगस्टर जुल्फिकार और उसके भाई समेत 12 गैंगस्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जाल बिछाकर इन 12 आरोपियों को फिरौती लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 31 जुलाई तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। जुल्फिकार और मोहसिन ने मुंबई शहर और उपनगरों में आतंक मचाया था और कई बिल्डरों से फिरौती मांगने की कोशिश भी की थी। इसलिए पुलिस ने अपील की है कि अगर इस गैंग ने किसी से फिरौती मांगी है तो वे उनके खिलाफ पुलिस और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर अनिल ने की। जांच कंभारे डीसीपी नुनाथ धोले और क्राइम यूनिट इंचार्ज सचिन प्रणक ने की।
अपराध
एएनसी की कार्रवाई : 3.5 मिलियन के साथ एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

ARREST
मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 35 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की एमडी मेफेडोन बरामद हुई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। जब उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस को उसके पास से 142 ग्राम एमडी मिला, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। उसके खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एएनसी वर्ली यूनिट ने की।
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