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क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान व अन्य के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं -बॉम्बे हाईकोर्ट

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क्रूज ड्रग्स मामले में शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान व अन्य की जमानत की विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी है..जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि क्रूज जहाज पर छापे के बाद आर्यन खान, सह-आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेट के खिलाफ दर्ज मामले में ‘साजिश’ और तीनों की ‘एक जैसी मंशा’ से संबंधित आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ‘प्रथम दृष्टया सबूत’ नहीं मिला था। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने 14 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि एनसीबी द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री को देखते हुए अदालत ने पाया है कि तीनों आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सकारात्मक सबूत नहीं था।

आर्यन, धमेचा और मर्चेट को उच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर को एक आदेश के तहत सशर्त जमानत दी गई थी। इस मामले पर विस्तृत आदेश आज ही उपलब्ध कराया गया है।

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के सामान्य इरादे पर एनसीबी का दावा (आरोपी) के पास वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स और साजिश रचने का पाया जाना ‘अस्वीकार करने योग्य’ है।

अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि तीनों क्रूज पर यात्रा कर रहे थे, उनके खिलाफ धारा 29 (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, “इस अदालत को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है कि साक्ष्य के रूप में बुनियादी सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि आवेदकों (आरोपी) के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।”

उन्होंने आगे कहा कि आर्यन खान के पास कोई दवा नहीं मिली, जबकि धमेचा और मर्चेट से बरामद मात्रा एनडीपीएस अधिनियम के तहत ‘छोटी’ थी। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के खिलाफ साजिश की धारा लागू करने या गैरकानूनी कार्य करने के लिए समझौते के बारे में कोई सकारात्मक सबूत होना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसे सबूत माना जाए।

न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, “यहां तक कि आर्यन खान या तीनों आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था या एनडीपीएस अधिनियम के तहत साजिश रचने और अपराध करने के लिए बैठक कर अन्य आरोपियों के साथ साजिश का सुझाव साझा करने का भी कोई सबूत नहीं था।”

उन्होंने ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी तिकड़ी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे और इस मुद्दे पर कोई आपसी बैठक नहीं हुई थी, जैसा कि एनसीबी ने तर्क दिया।

अदालत ने पिछले महीने खान, धमेचा और मर्चेट को जमानत देते हुए कहा कि चूंकि साजिश जैसा कोई अपराध नहीं था, इसलिए जमानत देने पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता इस मामले में लागू नहीं होगी।

अपराध

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की

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नई दिल्ली, 10 नवंबर: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। फिलहाल, दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

शुरुआती जानकारी सामने आई कि यह व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करने आया था। दिल्ली पुलिस की ओर से उसे प्रदर्शन की अनुमति भी मिल चुकी थी। सोमवार सुबह करीब 9 बजे यह व्यक्ति जंतर-मंतर पर पहुंचा था।

बताया जाता है कि यह प्रदर्शनकारी यहां पर ‘कट्टा’ के साथ आया था और उसी कट्टे से उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। उसने दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट से पहले ही एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मार ली।

अभी प्रदर्शनकारी की पहचान नहीं हो पाई है। उसके आत्महत्या करने के कारणों का भी पता नहीं चला है। फिलहाल, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है।

वहीं, दिल्ली के महिपालपुर इलाके में 23 साल की महिला की संदिग्ध मौत की घटना से सनसनी फैल गई। यह महिला नॉर्थ-ईस्ट की रहने वाली थी और गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी।

दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह एक मकान में महिला का शव होने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि महिला बाथरूम के अंदर मृत पड़ी थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि बाथरूम में रॉड हीटर से टच होने पर करेंट लगने से उसकी मौत हुई। इसके बाद, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

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अपराध

दिल्ली से थार चोरी कर बिहार में बेचीं, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 10 नवंबर: दिल्ली के रंजीत नगर थाना क्षेत्र में थार चोरी होने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उससे 1 लाख रुपए कैश, एक एप्पल आईपॉड, डिजाइनर गॉगल्स और महंगे जूते बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि वह अब तक कई लग्जरी एसयूवी चोरी की वारदात में शामिल रहा है।

28 अक्टूबर को उत्तराखंड निवासी एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने के लिए दिल्ली आया था। उसने अपनी थार बाहर पार्क की थी। अगली सुबह उठने पर वाहन गायब मिला। इस संबंध में रंजीत नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ रंजीत नगर त्रिभुवन नेगी के नेतृत्व और एसीपी/पटेल नगर सुनील कुमार गुप्ता की देखरेख में टीम बनाई गई।

टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया। चोरी हुई थार में रखे एप्पल आईपॉड की लोकेशन को ट्रेस किया गया, जिससे गाड़ी की मूवमेंट सिकंदराबाद, बुलंदशहर (यूपी) तक ट्रैक हुई।

गुप्त ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक किराए के मकान की पहचान की। 31 अक्टूबर को जब संदिग्ध वहां पहुंचा तो टीम ने दबिश देकर अनिल ( 25 वर्ष) निवासी सिकंदराबाद को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में अनिल ने खुलासा किया कि उसने चोरी की गई थार को अपने साथी राजू की मदद से सीवान में 2.5 लाख रुपए में बेच दी। उसे 1 लाख रुपए कैश एडवांस में मिला था, जबकि बाकी रकम बाद में देने की बात तय हुई थी।

इसके बाद टीम ने बिहार में भी ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी फुटेज से दो व्यक्तियों की पहचान हुई जो आरोपी से डील कर रहे थे। इनमें से एक चोरी की थार लेकर हाईवे की ओर गया और दूसरा अनिल को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। पुलिस ने वहां इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन ट्रेस किया, जो मोहम्मद कयूम नामक व्यक्ति तक पहुंचा। उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई।

गिरफ्तार अनिल के खिलाफ दिल्ली के जामा मस्जिद, राजौरी गार्डन, कृष्णा नगर, आनंद विहार, फर्श बाजार और मानसरोवर पार्क थाने और उत्तर प्रदेश में 9 आपराधिक केस पहले से दर्ज हैं, जिनमें चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं।

पुलिस अब चोरी की गई एसयूवी की बरामदगी और फरार आरोपी राजू व बिहार में मौजूद वाहन के खरीदारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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अपराध

मुंबई : चोरी के मामले में करीब 30 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई : एक नाटकीय घटनाक्रम में, पुलिस ने आखिरकार एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जो डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में करीब 30 साल से फरार था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भाग गया था। आरोपी की पहचान द्विजेंद्र कमलप्रसाद दुबे (65) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गरवा का रहने वाला है। वह इंडियन पीनल कोड की धारा 381 (क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी) के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में 1995 से फरार था। लगभग तीन दशकों तक कोर्ट में पेश न होने के बाद, गिरगांव की 18वीं कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

एक टिप मिलने पर, सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में PSI अज़ीम शेख के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बस्ती भेजा गया। 29 अक्टूबर को उसके घर पहुंचने पर, टीम को पता चला कि दुबे हाल ही में धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या गया था। हालांकि, जब आरोपी को बस्ती में मुंबई पुलिस टीम की मौजूदगी के बारे में पता चला, तो वह तुरंत लखनऊ के रास्ते मुंबई भाग गया।

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