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Wednesday,22-October-2025
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ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 20 अक्टूबर को होगा फैसला

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क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान व अन्य आरोपियों को सेशन्स कोर्ट से राहत नहीं मिली है… मुंबई के सेशन्स कोर्ट में गुरूवार को देरी से सुनवाई शुरू हुई और शाम तक सुनवाई होती रही और आखिरकार कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है…अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी…दोनों पक्षों की जिरह में समय निकल गया..इसलिए इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद 20 अक्टूबर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा…

वहीं एनसीबी ने अदालत में आर्यन को ‘नशेड़ी’ करार दिया और कहा कि वह नियमित रूप से ड्रग्स के सेवन का आदी है।

अदालत की ओर से मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अगले कई दिनों तक सार्वजनिक छुट्टियों के कारण अगले पांच दिनों के लिए आर्थर रोड सेंट्रल जेल और भायखला महिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से तीखी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला बरकरार रखा, जिन्हें 2 अक्टूबर की सनसनीखेज रेव पार्टी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान प्रथम ²ष्टया अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और वितरण में शामिल था और कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ भी उसके संबंध हैं। एनसीबी ने कहा कि वह नियमित तौर पर ड्रग्स लेता है और नियमित तौर पर इसका उपभोक्ता रहा है।

एजेंसी ने कहा कि हालांकि उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, मगर आर्यन खान प्रतिबंधित पदार्थ के ‘सचेत कब्जे’ में रहा, यानी वह ऐसे माहौल में रहा, जो ड्रग्स लेने वालों का है, क्योंकि वह मर्चेंट तथा आचित कुमार से जुड़ा हुआ था, जिसके पास से 6 ग्राम चरस और आचित कुमार से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।

एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में, थोक मात्रा का एक विशिष्ट संदर्भ है और आर्यन खान पहली बार खरीदारी करने वाला उपभोक्ता नहीं है और रिकॉर्ड पर रखे सबूत से पता चलता है कि वह पिछले कुछ वर्षो से ड्रग्स ले रहा है।

विशेष न्यायाधीश पाटिल ने यह भी संकेत दिया कि वह कथित रूप से आपत्तिजनक चैट की जांच करेंगे।

हालांकि, मर्चेंट के वकील तारक सईद ने तर्क दिया कि एनसीबी व्हाट्सएप चैट की जांच नहीं कर सकी है, क्योंकि मोबाइल फोन एक ‘पंचनामे’ के तहत जब्त नहीं किए गए थे, जिसे सिंह ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास स्वैच्छिक आत्मसमर्पण और आरोपी का बयान है।

आर्यन खान के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने आरोपों को निराधार बताया और तर्क दिया कि उनके पास से कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है और न ही उनके पास कोई नकदी थी, इसलिए उनकी ड्रग्स खरीदने की कोई योजना नहीं थी, न ही वह उन्हें बेचने या उपभोग करने जा रहे थे।

जमानत के लिए पुरजोर गुहार लगाते हुए, तीनों आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वे पार्टी में आमंत्रित थे और उन्होंने एनसीबी द्वारा दावा किए गए कथित अवैध ड्रग व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और यह भी कहा कि मर्चेंट और धमेचा से कथित रिकवरी एक ‘छोटी मात्रा’ है और यह वाणिज्यिक मात्रा नहीं है।

देसाई ने आग्रह किया कि खान को जमानत दी जा सकती है, क्योंकि वह एनसीबी की चल रही जांच को प्रभावित नहीं करेगा और कहा कि एजेंसी कुछ कथित चैट (‘लेट्स हैव ए ब्लास्ट’) को सत्यापित किए बिना भरोसा कर रही है, क्योंकि यह सुझाव देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका वर्तमान मामले के साथ कोई संबंध है।

जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए एएसजी ने कहा कि एनसीबी इस बात की जांच करेगी कि वे सभी एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं और किस प्रकार से एक साजिश को अंजाम दिया गया है और इसके बाद ही जमानत पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।

एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने उन उदाहरणों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी, जहां आरोपियों से बरामद ड्रग्स की बहुत कम मात्रा के लिए जमानत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने दलील दी कि एजेंसी ने कुमार से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसे खान के बयानों के बाद पकड़ा गया था, जो एक साजिश की ओर इशारा करता है। जबकि मिसालों का हवाला देते हुए जहां आरोपी से बरामद दवाओं की बहुत कम मात्रा के लिए जमानत खारिज कर दी गई थी।

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दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामला: सभी 6 आरोपियों को बुधवार को अदालत में किया जाएगा पेश

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कोलकाता, 22 अक्टूबर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले के सभी छह आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले में आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के गिरफ्तार पुरुष मित्र वासिफ अली को मामले के अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।

पीड़िता के पुरुष मित्र सहित सभी आरोपियों के बयानों में असामान्यता है, जिससे जांचकर्ताओं के सामने जांच करने में परेशानी आ रही है। इसके चलते जांच प्रक्रिया में कमियों को दूर करने के लिए आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

मंगलवार को, द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के बलात्कार मामले में छह आरोपियों में से दो के बयान एक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए थे।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सूत्रों ने बताया कि दोनों आरोपियों के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए थे।

मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने के बाद, दोनों आरोपियों को वापस हिरासत में भेज दिया गया। अब, छह आरोपियों में से दो के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने के बाद, संभावना है कि दोनों इस मामले में सरकारी गवाह बन सकते हैं।

छह दिनों की पूछताछ के दौरान, पुलिस को दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पुरुष मित्र और स्थानीय गांव के पांच गिरफ्तार युवकों के बयानों में असामान्यता मिली है।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस इस सामूहिक बलात्कार मामले में कुछ और कड़ियों को खोजने की कोशिश कर रही है।

10 अक्टूबर को, पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर एक इलाके में ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ पांच लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने पहले ही मामले के सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि मेडिकल छात्रा के शारीरिक यौन उत्पीड़न में केवल एक व्यक्ति शामिल था। बाद में, पुलिस ने पीड़िता के पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसके जवाबों में असामान्यता पाए जाने के बाद, पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया। वह भी फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

इस बीच, पीड़िता के पिता ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।

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महाराष्ट्र: भिवंडी में महावीर सिंथेटिक कंपनी में भीषण आग, दो दमकल गाड़ियां मौके पर

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भिवंडी, 22 अक्टूबर: महाराष्ट्र के भिवंडी के ग्रामीण इलाके में स्थित रहनाला गांव के महादेव मंडवी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार सुबह तड़के महावीर सिंथेटिक कंपनी में भयानक आग लग गई।

यह कंपनी ग्राउंड प्लस दो मंजिला इमारत में चलती है। आग दूसरे मंजिल पर भड़की, जहां ऑफिस और कपड़ों का गोदाम था। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने का समय सुबह करीब साढ़े चार बजे का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही भिवंडी अग्निशमन दल की दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रहे हैं। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दूसरे मंजिल की दीवार ढह गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कंपनी में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से दीवार गिर पड़ी। इससे आसपास के लोग दहशत में आ गए, लेकिन समय रहते निकासी हो गई।

आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। अधिकारी शॉर्ट सर्किट या गैस लीक जैसी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो राहत की बात है। हालांकि, कंपनी के मालिक और स्थानीय व्यवसायियों का अनुमान है कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ होगा। गोदाम में रखे कपड़े, सिंथेटिक सामान और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। आग की लपटें और काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के निवासियों को सांस लेने में तकलीफ हुई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मौके पर फायर ब्रिगेड के अलावा भिवंडी पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। दमकलकर्मी घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं। यदि आग पूरी तरह बुझ गई, तो नुकसान का आकलन किया जाएगा।

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मुंबई: कफ परेड चॉल में आग लगने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, 3 अन्य घायल

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मुंबई: कफ परेड के मच्छीमार नगर स्थित एक चॉल में सोमवार सुबह लगी आग में एक 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) के अधिकारियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित एक चॉल में सुबह करीब 4:00 बजे हुई। एमएफबी के अग्निशमन अधिकारी, स्थानीय पुलिस और बेस्ट कर्मियों के साथ, अग्निशमन और बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे।

आग बिजली के तारों, बिजली के उपकरणों, तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और घरेलू सामानों तक ही सीमित थी। इसने वन-प्लस-वन चॉल की पहली मंजिल पर लगभग 10×10 फीट के क्षेत्र को प्रभावित किया।

चार लोगों को बचाकर सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक पीड़ित यश खोत (15) को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र चौधरी (30) फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि अन्य दो घायलों – विराज खोत (13) और संग्राम कुरने (25) की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग बुझाने का काम अभी चल रहा है और आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

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