अपराध
स्वास्थ्य मंत्री और आईसीएमआर ने कोविड से मौतों पर दस्तावेज के लिए दिशानिर्देश जारी किए : केंद्र

केंद्र सरकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोविड-19 संबंधित मौतों के ‘आधिकारिक दस्तावेज’ जारी करने के लिए 3 सितंबर को संयुक्त रूप से एक दिशानिर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा, “मृतकों के परिजनों को मौत के कारण का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने भी 3 सितंबर को एक परिपत्र जारी किया है।”
केंद्र ने कहा कि रीपक कंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों और गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में 30 जून के फैसले के अनुपालन में दिशानिर्देश और परिपत्र जारी किए गए हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड-19 मामले वे हैं जिनका निदान पॉजिटिव आरटी-पीसीआर /आणविक परीक्षण/आरएटी के माध्यम से किया जाता है या एक इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा अस्पताल में जांच के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से निर्धारित किया जाता है।
इसमें कहा गया है कि जहर, आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना से होने वाली मौतों आदि से होने वाली मौतों को कोविड-19 से मौत नहीं माना जाएगा, भले ही यह एक साथ की स्थिति हो।
“कोविड-19 मामले जो हल नहीं हुए हैं और या तो अस्पताल की सेटिंग में या घर पर मर गए हैं, और जहां फॉर्म 4 और 4 ए में मृत्यु के कारण का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र (एमसीसीडी) पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया गया है, जैसा कि धारा 10 के तहत आवश्यक है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969, को कोविड -19 की मौत के रूप में माना जाएगा। भारत के महापंजीयक (आरजीआई) सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।”
दिशानिदेशरें में कहा गया है कि कउटफ के अध्ययन के अनुसार, कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के 25 दिनों के भीतर 95 प्रतिशत मौतें होती हैं।
“इस दायरे को व्यापक और अधिक समावेशी बनाने के लिए, परीक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों या नैदानिक रूप से एक कोविड-19 मामले के रूप में निर्धारित होने की तारीख से होने वाली मौतों को कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के रूप में माना जाएगा, भले ही मृत्यु अस्पताल/रोगी सुविधा के बाहर होती है।”
दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि एक कोविड-19 मामला, अस्पताल/रोगी सुविधा में भर्ती होने के दौरान, और जो 30 दिनों से अधिक समय तक उसी प्रवेश के रूप में जारी रहा, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसे कोविड-19 से मौत के रूप में माना जाएगा।
दिशानिदेशरें के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां एमसीसीडी उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन एमसीसीडी में दी गई मौत के कारण से संतुष्ट नहीं हैं और जो उपरोक्त परि²श्यों में शामिल नहीं हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक समिति को सूचित करेंगे।
अपराध
कारोबारी को ठगने के आरोप में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार; जाली आधार और कई उपनाम मिले

CRIME
मुंबई: क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताकर क्रॉफर्ड मार्केट के एक 24 वर्षीय व्यवसायी से उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर ठग लिया। आरोपी की पहचान संदीप नारायण गोसावी उर्फ संदीप कार्णिक उर्फ दिनेश बोदुलाल दीक्षित के रूप में हुई है और उसे 8 जुलाई को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।
क्रॉफर्ड मार्केट के पास साकेबी कलेक्शन नाम की दुकान के मालिक, शिकायतकर्ता नाज़िम कासिम कच्ची ने बताया कि लगभग एक साल पहले उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को संदीप कार्णिक बताया और खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (आईपीएस) बताया। वह व्यक्ति अक्सर उनकी दुकान पर आता-जाता था और पास के मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय के कई अधिकारी उसे पहचानते भी थे, जिससे शिकायतकर्ता का भरोसा और मज़बूत हो गया।
5 जून को, जालसाज़ कच्छी के पास आया और दावा किया कि वह अपना फ़ोन नागपुर में एक कार में भूल गया है। उसने अस्थायी इस्तेमाल के लिए कच्छी का सैमसंग A35 फ़ोन उधार माँगा। उस पर भरोसा करके, कच्छी ने अपना पुराना फ़ोन दे दिया। हालाँकि, जब उसने बाद में फ़ोन वापस माँगा, तो आरोपी ने टालमटोल की और आखिरकार जवाब देना बंद कर दिया। उसने फ़ोन के लिए ₹14,000 देने का झूठा वादा भी किया, लेकिन कभी नहीं दिया।
धोखाधड़ी का शक होने पर, कच्छी ने पूछताछ की और पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था और इसी तरह के बहाने से उसने दूसरों को भी ठगा है। 7 जुलाई की देर रात पुलिस कमिश्नरेट के गेट नंबर 5 के बाहर आरे सरिता स्टॉल के पास आरोपी के होने की सूचना मिलने पर, कच्छी ने अपने परिचित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी को पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ उसके पास से कच्छी का चोरी हुआ फोन बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई पहचानों का इस्तेमाल करने और पुलिस अधिकारी बनकर नागरिकों को धोखा देने की बात स्वीकार की। दिनेश बोदुलाल दीक्षित नाम का एक जाली आधार कार्ड, जिस पर उसकी तस्वीर भी लगी थी, भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 337 के तहत जालसाजी का आरोप भी जोड़ा है।
उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, संभावित साथियों की पहचान करने, जाली आधार कार्ड कैसे बनाया गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई और पीड़ित है, आगे की जाँच ज़रूरी है। आरोपी की ओर से वकील अजय दुबे अदालत में पेश हुए।
बीएनएस की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना), 318(1)(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(1) (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), और 337 (जालसाजी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जाँच जारी है।
अपराध
महाराष्ट्र में 5,001 मामलों में 153 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त; ई-सिगरेट, गुटखा और जुए पर भी कार्रवाई तेज

महाराष्ट्र: राज्य पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत दर्ज 5001 मामलों में 153.25 करोड़ रुपये मूल्य की 28,302 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसमें 4481 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक लिखित जवाब में दी गई।
नशीले पदार्थों के व्यापार और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगभग सभी पुलिस स्टेशनों पर नारकोटिक्स नियंत्रण के अलग-अलग अनुभाग स्थापित किए गए हैं। इस साल मार्च में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 346 पदों के साथ एक टास्क फोर्स भी स्थापित की गई है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जवाब में कहा है।
काशीनाथ दाते, प्रशांत ठाकुर व अन्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जून माह में स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों व शहरों के प्रमुख स्थानों पर पोस्टर, बैनर व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया था।
इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच पान की दुकानों और अन्य स्टॉल पर प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में पुलिस ने 37,149 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीएम ने बताया कि इन मामलों में 44.40 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
पुलिस ऐसे मामलों में सतर्क रही है। उल्हासनगर जैसे शहर में चालू वर्ष के दौरान 183 आरोपियों से 77.60 लाख रुपये मूल्य की ड्रग्स ज़ब्त की गई। मटका और जुए के खिलाफ कार्रवाई में 326 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 6.60 लाख रुपये की राशि जब्त की गई है, ऐसा जवाब में कहा गया है।
इस साल जनवरी से मई के बीच राज्य भर में 247 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4.33 करोड़ रुपये की ई-सिगरेट जब्त की गई है। ई-सिगरेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट रोकथाम अधिनियम 2019 के तहत प्रतिबंध है।
मई महीने में मुंबई, नागपुर, पिंपरी-चिंचवाड़ और ठाणे शहरों में 11 मामले दर्ज किए गए।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
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