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जमा बीमा रद्द करें, अग्रिमों के लिए बीमा लाएं: एआईबीईए

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अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक अनावश्यक रूप से जमा बीमा का क्रॉस वहन कर रहे हैं और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “जमा बीमा पर प्रीमियम कम करने का एक वैध मामला है क्योंकि दावों का अनुभव बहुत अच्छा है और प्रीमियम केवल बीमा कवर की राशि पर लगाया जाना चाहिए न कि कुल जमा पर।”

उन्होंने कहा, “वैकल्पिक रूप से, सरकार बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का बीमा करने पर विचार कर सकती है ताकि ऋण बट्टे खाते में डाला जा सके और खराब ऋणों के प्रावधानों से बचा जा सके।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा, “प्रीमियम की गणना के लिए, पूरी जमा राशि को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कवरेज केवल 100,000 रुपये प्रति जमा खाते के लिए है। सरकार कवरेज राशि को बढ़ाकर 500,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर रही है।”

वेंकटचलम ने कहा, “इस प्रकार बैंक उन जमाराशियों के लिए भी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जिनका बीमा नहीं है।”

उनके अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को बैंकों द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 13,230 करोड़ रुपये (वाणिज्यिक बैंक 12,310 करोड़ रुपये, सहकारी बैंक 920 करोड़ रुपये) था।

इसमें से डीआईसीजीसी द्वारा सहकारी बैंक जमाकर्ताओं को 80.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और वाणिज्यिक बैंकों के मामले में दावे शून्य थे।

उनके अनुसार, वर्तमान में जमा बीमा कोष 110,380 करोड़ रुपये है और स्थापना के बाद से भुगतान किए गए कुल दावे केवल 5,200 करोड़ रुपये हैं।

वेंकटचलम ने आईएएनएस को बताया, “दावे का अनुभव बहुत अच्छा है और इसलिए प्रीमियम दरों को मौजूदा 0.12 पैसे प्रति 100 रुपये से कम करने की बजाय सरकार के प्रस्ताव को बढ़ाने की जरूरत है।”

वेंकटचलम ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशि लगभग 77 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 30 प्रतिशत या 23 लाख करोड़ रुपये अब तक 1 लाख रुपये के बीमा के तहत कवर किए गए हैं (56 प्रतिशत या कवरेज के बाद 44 लाख करोड़ रुपये जमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।)

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 45 का हवाला देते हुए, वेंकटचलम ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक हित में, किसी भी बैंक को किसी अन्य बैंक के साथ सम्मलित करने और इस प्रकार बैंकों को बंद करने और जमा के परिणामी नुकसान को रोकने के लिए शक्तियां प्राप्त की हैं।

वेंकटचलम ने कहा, “इसीलिए, जबकि 1960 से पहले सैकड़ों बैंक बंद हो रहे थे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में इस संशोधन के साथ, एक भी वाणिज्यिक बैंक का परिसमापन या बंद नहीं हुआ है।”

डीआईसीजीसी के दायरे में आने वाले 2,067 बैंकों में से 1923 बैंक सहकारी बैंक हैं। उन्होंने कहा कि केवल इन बैंकों को बंद होने और परिसमापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इन बैंकों की जमा राशि को डीआईसीजीसी द्वारा कवर करने की जरूरत है।

उनके अनुसार, सहकारी बैंकों को भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 के तहत कवर किया जा सकता है।

वेंकटचलम ने कहा, “यहां तक कि इन बैंकों के मामले में, केवल बीमा कवर द्वारा कवर की गई जमाओं की सीमा तक, प्रीमियम लगाया जाना चाहिए, न कि कुल निर्धारण योग्य जमा पर जो बहुत अधिक है।”

एआईबीईए नेता ने सीतारमण से सार्वजनिक क्षेत्र/वाणिज्यिक बैंकों को जमा बीमा से छूट देने का अनुरोध किया और सहकारी बैंकों का प्रीमियम बीमा कवरेज पर लगाया जाना चाहिए न कि उनके पूरे जमा आधार पर।

वेंकटचलम द्वारा प्रदान की गई प्रीमियम आय और दावों के आंकड़ों के अनुसार, डीआईसीजीसी के लिए अपनी प्रीमियम दर को बढ़ाने के बजाय कम करने का एक वैध मामला है।

उन्होंने जमा बीमा प्रीमियम के भुगतान पर वाणिज्यिक बैंकों की चुप्पी पर भी आश्चर्य जताया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकारी बैंकों द्वारा भारी मात्रा में फंसे कर्ज और कर्ज को बट्टे खाते में डालने का हवाला देते हुए वेंकटचलम ने कहा कि जमा के बजाय बैंक ऋण/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए बीमा हो सकता है।

राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया संकट के बीच डीजी शिपिंग का बड़ा कदम, निर्यातकों को राहत देने के निर्देश; नाविकों को सुरक्षित रहने की सलाह

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल : पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) ने बंदरगाहों को निर्देश दिया है। कि युद्ध प्रभावित पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) क्षेत्र में फंसे माल (कार्गो) वाले निर्यातकों को राहत दी जाए और उन्हें जरूरी छूट प्रदान की जाए।

एक सर्कुलर में कहा गया है कि बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली छूट, जैसे डिटेंशन चार्ज, ग्राउंड रेंट, रीफर प्लग-इन (कनेक्टेड लोड) और अन्य टर्मिनल चार्ज, सभी मामलों में समान रूप से निर्यातकों तक नहीं पहुंच रही हैं।

डीजी शिपिंग ने निर्देश दिया है कि पोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई सभी छूट पारदर्शी तरीके से सीधे संबंधित हितधारकों, जिनमें फ्रेट फॉरवर्डर्स और एनवीओसीसी शामिल हैं, को दी जाएं और वे आगे इसे निर्यातकों तक पहुंचाएं।

इसके साथ ही बंदरगाह प्राधिकरणों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे टर्मिनल स्तर पर इसकी निगरानी करें ताकि छूट का लाभ बिना देरी के सही लोगों तक पहुंचे।

रेगुलेटर ने पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर्स से कहा है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि लागत में पारदर्शिता बनी रहे, निर्यातकों के हित सुरक्षित रहें और संकट के दौरान कामकाज प्रभावित न हो।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि निर्यातक 497 करोड़ रुपए की रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ) योजना के तहत दावा कर सकें और लाभ उठा सकें।

डीजी शिपिंग ने कहा, “शिपिंग कंपनियां ऐसे मामलों में पूरी पारदर्शिता और ऑडिट की सुविधा बनाए रखें। साथ ही, कार्गो पर लगने वाला वॉर रिस्क प्रीमियम भी बदला है, जो पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं हो सकता। इस मामले को बीमा कंपनियों के साथ उठाया जा रहा है।

इसी बीच डीजी शिपिंग ने ईरान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि जो नाविक किनारे पर हैं, वे घर के अंदर रहें, संवेदनशील जगहों से दूर रहें और अपनी आवाजाही के लिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें।

वहीं, जो नाविक जहाज पर हैं, उन्हें जहाज पर ही रहने और बिना जरूरत किनारे पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

सभी कर्मियों से सतर्क रहने, आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने और अपनी कंपनी व संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बने रहने की अपील की गई है।

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राष्ट्रीय

राणा अयूब के संदेशों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एक्स से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 8 अप्रैल : दिल्ली उच्च न्यायालय में पत्रकार राणा अयूब से जुड़े एक मामले में अहम सुनवाई हुई है।

यह मामला वर्ष 2013 से 2017 के बीच उनके सामाजिक माध्यम पर किए गए संदेशों से जुड़ा है, जिनमें उन पर भारत विरोधी भावना फैलाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राणा अयूब द्वारा हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर को लेकर किए गए कुछ संदेशों पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि ये संदेश अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, जो समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई होना आवश्यक है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एक्स को निर्देश दिया है कि वे इन संदेशों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दें। साथ ही, यह भी बताएं कि आगे क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में देरी उचित नहीं है और इसे तुरंत सुना जाना जरूरी है।

न्यायालय ने राणा अयूब को भी नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत का कहना है कि यह मामला सार्वजनिक भावना और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों का जवाब समय पर आना जरूरी है।

साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और सोशल साइट एक्स को निर्देश दिया है कि वे अगले दिन तक अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है, जहां इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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राजनीति

बारामती उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार आकाश मोरे की इस शर्त से बढ़ी सियासी हलचल

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पुणे, 6 अप्रैल : बारामती विधानसभा उपचुनाव में एक नए मोड़ आ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार और वकील आकाश मोरे ने साफ कह दिया है कि वह अपना नामांकन तभी वापस लेंगे, जब महाराष्ट्र सरकार अजित पवार के विमान हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हादसा केवल संयोग नहीं था और सच सामने लाना बेहद जरूरी है।

आकाश मोरे ने कहा, “हम यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा और भाजपा की विचारधारा का विरोध करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और गंभीर जांच करती है, तभी मैं अपना नामांकन वापस लेने पर विचार करूंगा।”

आकाश मोरे पेशे से वकील हैं और उनकी एक राजनीतिक विरासत है। उनके पिता 2014 में अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय को इतने बड़े नेता की मौत को गंभीरता से लेना चाहिए। मोरे ने कहा, “बारामती और महाराष्ट्र के ‘कर्तापुरुष’ चले गए। सवाल यह है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई या जांच क्यों नहीं हुई? हमने अजित दादा का राजनीतिक विरोध किया, ये हो सकता है, लेकिन राज्य के विकास के मामले में उनके साथ खड़े रहे। अगर कोई बड़ा नेता हादसे में मर जाए और एफआईआर दर्ज न हो, तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है।”

उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी इस रुख से सहमत हैं। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि मोरे की शर्त पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा, “अजित दादा के निधन के बाद उनके परिवार ने भी जांच की मांग की थी। इसलिए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन यह प्रक्रिया कहां अटकी? रोहित पवार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र भर में दौड़ लगानी पड़ी और आखिरकार यह एफआईआर केवल कर्नाटक में हुई। क्या यही संवेदनशीलता है? हमारी मांग है कि एफआईआर महाराष्ट्र, खासकर बरामती में दर्ज हो तभी हम निर्णय करेंगे।”

अतुल लोंढे ने कहा कि मोरे सोमवार को कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर काफी चर्चा और आलोचना हो रही है। कई लोग पुरानी परंपराओं का हवाला देते हुए सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस चुनाव में निर्विरोध मतदान होने देना चाहिए। क्या नांदेड में वसंतराव चव्हाण की मृत्यु के बाद चुनाव नहीं हुए थे? क्या भरत भालके के निधन के बाद मंगलवेढा में चुनाव नहीं हुए थे? ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां भाजपा ने अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति की है।”

कांग्रेस के इस कदम ने निर्विरोध चुनाव की संभावना को रोक दिया है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के समर्थन से सुनेत्रा पवार बिना मुकाबले चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा आकाश मोरे को मैदान में उतारे जाने के फैसले ने सबको चौंका दिया और अब नामकंन वापस लेने के लिए ये मांग रखी है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पहले कोशिश की कि चुनाव बिना मुकाबले हो, लेकिन कांग्रेस ने आकाश मोरे को मैदान में उतारकर खेल बदल दिया। जैसे-जैसे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, सबकी नजरें अब महायुति सरकार पर हैं कि वह इस मांग का क्या जवाब देती है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बारामती के लोगों से अपील की है कि सुनेत्रा पवार को रिकॉर्ड बहुमत से चुने।

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