अपराध
डोमिनिकन कोर्ट ने मेहुल चोकसी को जेल भेजा

डोमिनिकन अदालत ने भारत के भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी की स्वास्थ्य की खराब स्थिति के बावजूद डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया है। डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, कैरिबियन द्वीप में एक समाचार आउटलेट के अनुसार, मजिस्ट्रेट पर्ल विलियम्स ने गुरुवार को आदेश दिया कि एंटीगुआ के नागरिक और व्यवसायी मेहुल चोकसी, जो कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए भारत में वांछित है, उसको डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजा जाए।
डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं ठहराए जाने का गुहार लगाने वाले चोकसी को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जहां वह 29 मई से एक मरीज के रूप में अपना इलाज करवा रहा है।
गुरुवार को, 62 वर्षीय हीरा व्यापारी को आगे की रिमांड के लिए अदालत के सामने पेश होने की उम्मीद थी, लेकिन उसके वकीलों ने अदालत में एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें संकेत दिया गया कि चोकसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और परिणामस्वरूप, वह उपस्थित नहीं हो सका।
हालांकि, मजिस्ट्रेट विलियम्स ने चोकसी को राज्य कारागार में रिमांड पर लेने का आदेश दिया।
फैसले से असंतुष्ट, चोकसी के तीन वकीलों – जूलियन प्रीवोस्ट, जेना मूर-डायर और जीना डायर-मुनरो, जो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने यह दावा करते हुए आपत्ति जताई कि उनके मुवक्किल की स्थिति अब खराब है, और उन्हें रिमांड पर लेने का निर्णय सही नहीं है।
अदालत में गरमागरम बहस के बावजूद, मजिस्ट्रेट विलियम्स अपने फैसले पर अडिग रहीं और कहा कि उनका आदेश कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि चोकसी को रिमांड पर लेने के लिए अदालत द्वारा अस्पताल जाने की व्यवस्था की जाएगी।
चोकसी के वकीलों ने कहा कि वे आदेश को रोकने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे।
मजिस्ट्रेट ने चोकसी को 24 जून तक के लिए रिमांड पर भेज दिया, जहां वह आगे की रिमांड के लिए अदालत में पेश होगा, जबकि 25 जून को देश में उसके अवैध प्रवेश के लिए उसका मुकदमा शुरू होने की उम्मीद है।
2017 में एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता प्राप्त करने वाले 62 वर्षीय हीरा व्यापारी भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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