राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू रिजेक्ट’ पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर किसी चुनाव में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होते हैं तो मतदाताओं को उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार (राइट टू रिजेक्ट) देने के लिए निर्देश दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाना चाहिए और उन्हें नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया, “नए उम्मीदवार को खारिज करने और चुनने का अधिकार लोगों को असंतोष व्यक्त करने की ताकत प्रदान करेगा।”
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि यदि किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल के कई उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाता है तो इतने सारे रिक्तियों की पृष्ठभूमि में संसद के लिए कार्य करना मुश्किल होगा।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी हैं। इस पीठ ने कहा, “यह एक संवैधानिक समस्या है।”
पीठ ने अपना प्रश्न दोहराया, “यदि आपका तर्क स्वीकार किया जाता है, और सभी उम्मीदवार खारिज कर दिए जाते हैं और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हैं, तो कैसे एक वैध संसद का गठन किया जाएगा?”
गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि अस्वीकार करने के अधिकार से राजनीतिक दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार मिलेंगे।
पीठ ने कहा कि इन सुझावों को स्वीकार किया जाना मुश्किल है, हालांकि यह याचिका के सार को पूरी तरह से समझता है।
मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिका में तर्क दिया गया कि अस्वीकार करने का अधिकार भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि पर शिकंजा कसेगा, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साथ ही, राजनीतिक दल ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।
याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है जिन्होंने कहा है, अस्वीकार करने और नए उम्मीदवार को निर्वाचित करने का अधिकार लोगों को सशक्त बनाएगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा क्योंकि वे प्रतिशोध के भय के बिना कम गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष दर्ज कर सकते हैं।
याचिका के मुताबिक, “यह अंतत: चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बढ़ावा देगा ताकि पार्टियों को बेहतर उम्मीदवारों को क्षेत्र में मजबूर किया जा सके और इस तरह अपराधीकरण को नियंत्रित किया जा सके।”
उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह निर्वाचन आयोग को यह निर्देश जारी करे कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो आयोग चुनाव परिणाम को रद्द करने और नए चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो केंद्र चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उचित कदम उठाए।
महाराष्ट्र
कर्बस्टोन, रोड डिवाइडर, फुटपाथ की मरम्मत जैसे छोटे काम नगर निगम के कर्मचारियों से करवाए जाने चाहिए : अश्विनी भिड़े

मुंबई महानगरपालिका के रख-रखाव प्रबंधन पदों पर आवश्यक और पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध होने के बावजूद, संबंधित अभियंताओं द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इस संदर्भ में, 26 प्रशासनिक प्रभागों के सहायक आयुक्तों ने संबंधित रख-रखाव पदों की मानव शक्ति की पूरी समीक्षा की है। कर्बस्टोन मरम्मत, सड़क डिवाइडर मरम्मत, फुटपाथ मरम्मत जैसे नियमित और छोटे रख-रखाव और मरम्मत कार्य महानगरपालिका के भीतर ही मानव शक्ति द्वारा किए जाने चाहिए। महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े ने नियमित रख-रखाव और मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदारों पर निर्भरता कम करने और महानगरपालिका प्रतिष्ठान के श्रमिकों का अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। भिड़े ने यह भी निर्देश दिया है कि रख-रखाव विभाग के सहायक अभियंता, उप अभियंता और कनिष्ठ अभियंता योजनाबद्ध और जिम्मेदार तरीके से काम करें ताकि नागरिकों को मुंबई महानगर क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत कार्य में स्पष्ट और सकारात्मक बदलाव दिखाई दे। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज सुबह (27 मई 2026) अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोस्ट, विले पार्ले (वेस्ट) टाटा कंपाउंड में पेस्टिसाइड पोस्ट और विले पार्ले (वेस्ट) बजाज मार्ग में मेंटेनेंस पोस्ट का दौरा किया और इंस्पेक्शन किया। पोस्ट पर सफाई कर्मचारियों से बातचीत के दौरान, मिसेज भिड़े ने काम के नेचर, काम के घंटों और कर्मचारियों को होने वाली मुश्किलों के बारे में जानकारी ली। मिसेज भिड़े ने संबंधित अधिकारियों को सफाई, मेंटेनेंस और पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट की पोस्ट को अच्छी कंडीशन में रखने और बेसिक सर्विसेज़ से लैस करने का निर्देश दिया। इस मौके पर भिड़े ने पेस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन किया और कर्मचारियों से जानकारी ली, साथ ही उनके काम करने के तरीकों का डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाया। उन्होंने चूहों को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए अलग-अलग स्टेप्स, पोस्ट पर किए गए ओवरऑल काम वगैरह के बारे में डिटेल में जानकारी ली और कर्मचारियों के अटेंडेंस रिकॉर्ड और दूसरी बातों को वेरिफाई किया। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की एब्सेंटिज्म रेट को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए खास कोशिशें की जानी चाहिए। खाने के कचरे को डिस्पोज करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि पश्चिमी हिस्से में, खासकर नेहरू नगर इलाके में मलेरिया के मरीज़ों की संख्या बढ़ी है। पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट को इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पेस्टिसाइड के उपाय करने चाहिए। भिड़े ने निर्देश दिया कि मच्छरों के पनपने की जगहों को खत्म कर दिया जाए। नगर निगम के कंज़र्वेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर, सेकेंडरी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को नगर निगम के अंदर मैनपावर (इन-हाउस लेबर) से रेगुलर तौर पर छोटे और बड़े मेंटेनेंस के काम करने चाहिए, जैसे कर्ब स्टोन बिछाना, फुटपाथ की मरम्मत करना, रोड डिवाइडर की मरम्मत करना वगैरह। नगर निगम के कर्मचारियों का ज़्यादा असरदार, कुशल और प्लान्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को अपने अधिकार क्षेत्र में मेंटेनेंस पोस्ट पर रेगुलर जाना चाहिए और मौजूद मैनपावर, पेंडिंग कामों और लोकल ज़रूरतों का डिटेल में रिव्यू करना चाहिए। इसके अनुसार, एरिया के हिसाब से एक्शन प्लान तैयार किए जाने चाहिए और कामों को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को असली और क्वालिटी वाले बदलाव महसूस हो सकें, श्रीमती भिड़े ने यह भी निर्देश दिया। इस इंस्पेक्शन विज़िट के बाद, भिड़े ने खुद अरला नाला, एसएनडीटी नाला और गजधरबंद उद्दान केंद्र का दौरा किया और प्री-मॉनसून कामों का रिव्यू किया। उद्दान केंद्र का सिस्टम मॉनसून से पहले तैयार हो जाना चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि जिन जगहों पर बारिश का पानी जमा होता है, वहां पंपिंग सेट चालू हों। जुहू में अरला प्रजानिजल उद्दान केंद्र पूरी कैपेसिटी से काम करता रहे, ताकि मिलान मेट्रो, कूपर हॉस्पिटल परिसर, विले पार्ले रेलवे स्टेशन और जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट एरिया के लोगों को बाढ़ की स्थिति से राहत मिल सके। इसके अलावा, मिसेज भिड़े ने साफ निर्देश दिए कि सॉलिड वेस्ट और फ्लोटिंग वेस्ट को जुहू तट की ओर बहने से रोकने के लिए मैकेनिकल मेश सिस्टम यानी बैक/फ्रंट बार स्क्रीन का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) मनीष वालेंजो, असिस्टेंट कमिश्नर चक्रपाणि आले और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
महाराष्ट्र
मुंबई एएनसी एक्शन ड्रग तस्कर हारून को एक साल के लिए येरुधा जेल भेजा गया

मुंबई; मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल एएनसी ने ड्रग स्मगलर हारून फारूक खान (41) को एक साल के लिए पुणे यरवदा जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी बेल पर रिहा होने के बाद भी ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल पाया गया, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए एएनसी ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 के तहत एक्शन का प्रस्ताव रखा और होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल के बाद उसे एक साल के लिए यरवदा जेल भेज दिया गया है। हारून ड्रग ट्रैफिकिंग में एक्टिव है। उसके खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 8 एनडीपीएस केस दर्ज हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तान में बलूच छात्रों और महिलाओं को जबरन गायब करने का आरोप, संगठनों ने किया विरोध

पाकिस्तान के कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संगठनों ने बुधवार को बलूच नागरिकों खासकर महिलाओं के जबरन गायब किए जाने के मामलों की कड़ी निंदा की। उनका आरोप है कि ये कार्रवाइयां सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही हैं।
पंजाब प्रांत में मौजूद बलूच स्टूडेंट्स काउंसिल (बीएससी) के मुताबिक, संगठन के पंजाब और इस्लामाबाद चैप्टर से जुड़े कई छात्रों को जबरन गायब कर दिया गया है। उनके परिवारों को अब तक उनकी गिरफ्तारी या ठिकाने के बारे में कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं दी गई है।
छात्र संगठन ने कहा कि यह स्थिति प्रभावित परिवारों को भारी मानसिक पीड़ा दे रही है और साथ ही ‘बुनियादी मानव और कानूनी सिद्धांतों’ पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।
बीएससी पंजाब ने कहा, ‘ईद-उल-अजहा के मौके पर जहां दुनियाभर में लोग अपने परिवारों के साथ खुशी मना रहे हैं, वहीं जबरन गायब किए गए बलूच छात्रों के माता-पिता, भाई-बहन और करीबी अपने प्रियजनों से बिछड़ने के दुख में डूबे हुए हैं। इन परिवारों के लिए ईद अब इंतजार, अनिश्चितता और गम की पहचान बन गई है।’
इसी बीच, बलूचिस्तान के नजरआबाद तुंंप इलाके की रहने वाली और फिलहाल कराची में रह रही एक और बलूच महिला हबीबा पीरजान को भी कथित तौर पर 25 मई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनके घर पर छापा मारने के बाद जबरन गायब कर दिया।
बलूच वुमेन फोरम (बीडब्ल्यूएफ) के अनुसार यह दूसरी बार है जब हबीबा को इस तरह हिरासत में लिया गया है। इससे पहले मई 2022 में भी उन्हें उठाया गया था और कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया था।
बीडब्ल्यूएफ ने कहा, “बलूच महिलाओं को बार-बार जबरन गायब किया जाना दमन और सामूहिक सजा की एक बेहद चिंताजनक व्यवस्था को दिखाता है। इससे लोगों में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है, जबकि परिवार लंबे समय तक अनिश्चितता में जीने को मजबूर हैं और उन्हें न जानकारी मिलती है, न कानूनी मदद और न ही कोई जवाबदेही।”
इस घटना की निंदा करते हुए, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ‘पांक’ ने हबीबा की तुरंत और सुरक्षित रिहाई की मांग की। साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों से बलूचिस्तान और कराची में जबरन गायब करने और परिवारों को परेशान करने की प्रथा बंद करने की अपील की।
सोमवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाए, जिनमें रातभर छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, खुजदार जिले के डॉक्टर कॉलोनी इलाके में देर रात छापे के दौरान सैफ-उर-रहमान नाम के एक दुकानदार को जबरन उठा लिया गया।
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जिले के अलग-अलग इलाकों में हुई कार्रवाइयों में छह और लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उनकी पहचान अब तक सामने नहीं आई है।
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