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Tuesday,15-July-2025
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राजस्थान : नगर निगम चुनावों के नतीजे भाजपा, कांग्रेस दोनों के लिए सबक

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 राजस्थान में जल्द ही चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन, इससे पहले हाल ही में हुए नगर निगम के चुनावों के आए नतीजों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा, दोनों के लिए ही खतरे की घंटी बजा दी है। राज्य में 90 सीटों के लिए हुए स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम रविवार को घोषित किए गए। इनमें कांग्रेस को 19 सीटों पर बहुमत मिली तो भाजपा को 24 सीटों पर कामयाबी मिली। बाकी सीटों पर निर्दलीय किंगमेकर बनकर उभरे हैं।

ये नतीजे इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी।

जिन चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उनमें सहादा, राजसमंद, सुजानगढ़ और भिंडर हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में 48 प्रतिशत वार्डो में कांग्रेस विजयी रही है, जबकि भाजपा ने 36 प्रतिशत वार्डो में विजयी रही है। इन चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 190 वार्ड हैं। कांग्रेस ने 90 वार्डो में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 67 वार्डो में विजयी रही है। निर्दलीय व अन्य पार्टियों ने 33 वार्डो में जीत दर्ज की है।

भाजपा के लिए सबसे चौंकाने वाला परिणाम राजसमंद से आया है। यहां पर भाजपा की किरण माहेश्वरी विधायक थीं। उनके निधन के बाद यह सीट खाली पड़ी है। भाजपा को इस बात की हैरानी है कि उसे आखिर सिम्पैथी वोट (सहानुभूित वोट) क्यों नहीं मिल पाया, जबकि शहरी वोट कांग्रेस के खाते में चले गए। यहां कुल 45 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा ने 18 और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत दर्ज की। राजसमंद भाजपा के लिए विगत दो दशकों से एक मजबूत गढ़ रहा है।

सहादा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की वही स्थिति है, जो भाजपा की राजसमंद में है। कोविड के कारण यहां के कांग्रेसी विधायक कैलाश त्रिवेदी गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को सिम्पैथी वोट नहीं मिल पाया। भाजपा के हिस्से में 13 वॉर्ड और कांग्रेस के हिस्से में 12 वार्ड आए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि चार विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी।

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महाराष्ट्र

भिवंडी में छात्रा ने ऑटो चालक से बचने के लिए दिखाई बहादुरी

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भिवंडी: फातिमा नगर इलाके में एक दसवीं की छात्रा ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बचने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई। घटना तब हुई जब छात्रा स्कूल जाने के लिए ऑटो ले रही थी। वह जल्दी पहुंचने के लिए ऑटो में बैठी, लेकिन चालक ने रास्ते में अपने दोस्त को भी पीछे बिठा लिया।

स्कूल पहुंचने से पहले ऑटो चालक ने अचानक रास्ता बदल दिया, जो लड़की के लिए चिंताजनक था। जब उसने चालक से ऑटो रोकने के लिए कहा, तो चालक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ऑटो को दूसरी दिशा में ले जाने लगा।

इस स्थिति को भांपते हुए, छात्रा ने अपनी स्कूल बैग से कंपास निकाला और चालक पर हमला कर दिया। चालक की गति धीमी होते ही उसने एक साहसी कदम उठाते हुए ऑटो से कूदकर भाग निकली।

छात्रा की बहादुरी ने न केवल उसे खतरे से बचाया, बल्कि ये भी साबित किया कि संकट के समय में दृढ़ता और बुद्धिमत्ता कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस घटना ने सभी को सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।

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राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट की पीएम मोदी और आरएसएस पर सोशल मीडिया पोस्ट को ‘अपरिपक्व’ और ‘भड़काऊ’ बताया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को “अशोभनीय तरीके” से चित्रित किया गया था।

कैरिकेचर के बारे में

इस कार्टून में एक आरएसएस कार्यकर्ता को खाकी शॉर्ट्स उतारे हुए दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी दिया गया है जिसमें “भगवान शिव से संबंधित अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का संदर्भ दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के आचरण को “भड़काऊ” और “अपरिपक्व” करार दिया। न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने मालवीय की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर से कहा कि अगर वह अपनी पोस्ट हटाने को तैयार हैं, तो वे निर्देश लें। ग्रोवर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विवादास्पद पोस्ट हटाने और यह बयान देने को तैयार हैं कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, “हास्य कलाकार, कार्टूनिस्ट आदि, अपना आचरण देखें!”

जब ग्रोवर ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की, तो शीर्ष अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि विवादास्पद पोस्ट सामाजिक वैमनस्य पैदा कर रही है और पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत देने से किया इनकार

इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मालवीय को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस तरह की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और उन्होंने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”। 3 जुलाई को जारी अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय का समर्थन और दूसरों को कार्टून में बदलाव करने और उसे शेयर करने का न्योता, अच्छे स्वभाव का नहीं था और यह जानबूझकर भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया गया कृत्य था।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या कलह को बढ़ावा देते हैं। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

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महाराष्ट्र

रायगढ़ में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच 6 तालुकाओं में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित

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महाराष्ट्र: रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, जिला कलेक्टर किशन एन. जावले ने सोमवार, 15 जुलाई को छह तालुकाओं के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है।

आदेश से प्रभावित तालुकाओं के बारे में

इस आदेश से प्रभावित होने वाले तालुकाओं में मानगांव, ताला, रोहा, पाली, महाड और पोलादपुर शामिल हैं, जहाँ रात भर लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नदियाँ, खासकर कुंडलिका नदी, चेतावनी स्तर को पार कर गई हैं। इन इलाकों में उच्च ज्वार और तूफ़ानी मौसम की स्थिति भी देखी जा रही है।

मानगांव, रोहा और महाड के उप-विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया।

यह अवकाश सभी सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जिला परिषद और नगरपालिका विद्यालयों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों, सभी आश्रम विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, महाविद्यालयों और प्रभावित तालुकाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयुक्त के अधीन संस्थानों पर लागू होगा, जिसकी पुष्टि रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले ने की और आदेश जारी किया।

हालांकि, आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियमित समय के दौरान अपने संस्थानों में रिपोर्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध रहें।

यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया था।

रायगढ़ प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है।

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