अपराध
इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ एक और मामला दर्ज

नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्युटर बाबा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे अभी जेल में हैं और उनके खिलाफ इंदौर के गांधीनगर थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। उन पर एक प्रवेश द्वार बनाने के दौरान ठेकेदार और उसके मजदूरों से अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है। वाक्या लगभग दो माह पुराना बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि श्री दिगम्बर जैन गोम्मटगिरी ट्रस्ट के सुपरवाइजर सुभाष दयाल ने गांधी नगर थाने में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
इसमें बताया गया कि वो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अजयपाल टोंग्या, कार्यकारी अध्यक्ष प्रतिपाल टोंग्या एवं दिगम्बर जैन समाज युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रिंसपाल टोंग्या के यहां पिछले 20 वर्षों से जुड़े हैं। टोंग्या परिवार एवं जैन समाज के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित समाज के लोगों ने, जिनमें विमल कुमार सेठी, राजेन्द्र कुमार गंगवाल व गोम्मटगिरी के अध्यक्ष कमल सेठी ने, तीर्थ स्थल पर जाने वाले रास्ते पर विशाल प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय लिया था।
शिकायत के अनुसार, गोम्मटगिरी ट्रस्ट को ग्राम जम्बुडी हप्सी की भूमि पर देवधर्म का पुराना मंदिर बना हुआ है और इसी भूमि के रास्ते पर जैन समाज की ओर से गेट बनाने का कार्य किया जा रहा था। जब-जब इस गेट का निर्माण का कार्य ठेकेदार ओमप्रकाश के द्वारा प्रारम्भ किया जाता, तब-तब कम्प्यूटर बाबा और उनके गुंडे अनुयायियों द्वारा बलपूर्वक ओमप्रकाश ठेकेदार एवं उसके मजदूरों के साथ मारपीट कर भगा दिया जाता रहा है। जैन समाज द्वारा इस गेट के निर्माण की देखरेख करने के लिये मुझे नियुक्त किया गया था। तब उक्त कम्प्यूटर बाबा और उसके गुण्डे अनुयायियों द्वारा मेरे साथ अभद्रता और गाली गलौज की गई।
शिकायत में बताया गया है कि लगभग दो माह पूर्व ठेकेदार ओमप्रकाश, उनके दो मजदूरों ने कम्प्यूटर बाबा और उसके गुंडे अनुयायियों द्वारा निर्माण कार्य करने से बलपूर्वक रोक दिया गया है और उसके साथ गाली-गलौज की।
इतना ही नहीं बाद में कंप्यूटर बाबा ने भी अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की, मगर जब बाबा के खिलाफ मामले दर्ज होने की बात पता चली तब प्रकरण दर्ज कराने आया।
ज्ञात हो कि कंप्यूटर बाबा के गोम्मट गिरी आश्रम के अतिक्रमण को पहले ही ढहाया जा चुका है। वहीं बाबा के खिलाफ कई मामले दर्ज है और वह नौ नवंबर से जेल में है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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