राजनीति
26 राज्यों में 65 करोड़ लाभार्थी कहीं भी ले सकेंगे अनाज : पासवान
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ से लक्षद्वीप और लद्दाख के जुड़ने के बाद अब 26 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि लक्षद्वीप और लदाख के ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ से जुड़ने के बाद अब देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 65 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के लाभार्थी इन राज्यों में कहीं भी अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, “आज दो और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मोदी 2.0 सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना में शामिल हो गए हैं। अब कुल 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है।”
उन्होंने कहा कि इन राज्यों के लाभार्थी इनमें किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदश में रहते हुए अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं और बहुत जल्द यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी।
खाद्य मंत्रालय ने बताया कि 26 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुल लाभार्थियों में करीब 80 फीसदी लाभार्थी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाएंगे।
इन 26 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
मंत्रालय ने बताया कि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नेशनल पोर्टेबिलिटी से मार्च 2021 तक जोड़ने का लक्ष्य है। अगले साल मार्च तक देशभर में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना लागू होने के बाद एनएफएसए के लाभार्थी देश में कहीं भी अपने हिस्से का अनाज ले पाएंगे। इसका फायदा खासतौर से उन लोगों को होगा जो रोजी-रोटी की तलाश में अस्थायी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
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