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Monday,05-January-2026
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राजनीति

तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र रैगिंग के आरोप में निलंबित

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तमिलनाडु के धर्मपुरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के चार छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष के छात्र ने कथित रैगिंग का शिकार होने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

कॉलेज ने दो हॉस्टल वार्डन को भी ड्यूटी में लापरवाही और छात्र को रैगिंग से बचाने में विफलता का हवाला देते हुए ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया।

हालांकि, दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के निलंबन पर अभिभावकों व छात्रों ने नाराजगी जताई है।

उन्होंने तमिलनाडु रैगिंग निषेध अधिनियम 1997 का हवाला दिया जो न केवल अपराधियों को बल्कि कॉलेज के अधिकारियों को भी सजा प्रदान करता ह, बल्कि जो रैगिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे।

मद्रास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र के माता-पिता सेंथिलनाथन ने आईएएनएस को बताया कि रैगिंग एक दंडनीय कार्य है, जिसकी अवधि दो साल तक हो सकती है। उस पर एक लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया जा सकता है। फिर धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी उचित शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं ?

धर्मपुरी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

आत्महत्या का प्रयास करने वाला 19 वर्षीय छात्र, हालांकि, गंभीर स्थिति से बाहर आ गया है और उसके माता-पिता उसे उसके पैतृक स्थान नमक्कल जिले के रासीपुरम में ले गए हैं।

हालांकि, किशोर ने चार तृतीय वर्ष के छात्रों के खिलाफ रैगिंग के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया है।

राजनीति

बीएमसी चुनाव: शिवसेना (यूबीटी) ने की 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा

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Uddhav Thackeray

मुंबई, 5 जनवरी: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अहम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत और सुषमा अंधारे जैसे सीनियर नेता शामिल हैं।

महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

ठाकरे गुट ने स्थानीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। 40 सदस्यों की लिस्ट में सुभाष देसाई, सांसद संजय राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल हैं।

क्षेत्रीय दिग्गजों में भास्कर जाधव, अंबादास दानवे और अनिल परब शामिल हैं, जबकि वरुण सरदेसाई और आदेश बांदेकर युवा और सांस्कृतिक विंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य प्रमुख नामों में पार्टी विधायक सुनील प्रभु, सचिन अहीर, नितिन देशमुख और पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे शामिल हैं।

उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक प्रमुख राज ठाकरे सोमवार को विक्रोली में अपनी पहली जॉइंट रैली करने वाले हैं। यह मुंबई की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दोनों नेता आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ रहे हैं।

पूर्वी उपनगरों में यह कार्यक्रम राज्यभर में प्लान की गई सात से आठ जॉइंट रैलियों में से पहली है। उम्मीद है कि नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के लोकल ऑफिस (शाखाओं) का एक साथ दौरा करेंगे।

उद्धव ठाकरे पिछले दो दिनों से पार्टी की शाखाओं का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा-शिवसेना गठबंधन को हराने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं।

घोषणापत्र में साफ तौर पर ‘मराठी मेयर’ की बात कही गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मुंबई की जमीन मुख्य रूप से मुंबईकरों के लिए आरक्षित होगी।

इससे पहले, रविवार को शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने बीएमसी चुनावों के लिए ‘वचन नामा’ नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। इनमें घरेलू कामगारों और कोली महिलाओं (मछली पकड़ने वाली महिलाओं) के लिए 1,500 रुपए मासिक भत्ते वाली स्वाभिमान निधि, पांच साल में एक लाख किफायती घर, एक समर्पित बीएमसी हाउसिंग अथॉरिटी का गठन, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट से आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 रुपए में नाश्ता और दोपहर का खाना और न्यूनतम बस किराया घटाकर 5 रुपए करना, गिग वर्कर्स को रोजगार भत्ता और ब्याज मुक्त लोन और पांच मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

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राजनीति

दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से किया इंकार

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 5 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं।

यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक साल में गवाही पूरी नहीं होती है, तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी।

दालत ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की थी, जिनमें उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिल सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना था।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है।

दिल्ली दंगे में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा की शुरुआत सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जहां कई स्थानों पर हालात बेकाबू हो गए थे।

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: एम-ईस्ट वार्ड घोटाले की जांच के बीच पासपोर्ट आवेदन के साथ जाली जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में गोवंडी निवासी पर मामला दर्ज किया गया।

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मुंबई: मुंबई नगर निगम के एम ईस्ट वार्ड में कथित तौर पर 106 फर्जी जन्म रिकॉर्ड दर्ज होने के मामले में देवनार पुलिस की जांच जारी है, इसी बीच एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। गोवंडी निवासी फहद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट आवेदन के साथ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में अलग से मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के अनुसार, देवनार पुलिस स्टेशन के पासपोर्ट सत्यापन प्रकोष्ठ में तैनात पुलिस कांस्टेबल विट्ठल यशवंत बकले ने शिकायत दर्ज कराई थी। शेख का पासपोर्ट आवेदन, जिसकी तारीख 3 जून, 2025 थी, 14 जुलाई, 2025 को पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुआ था। आवेदक फ्लैट नंबर 2206, बी विंग, सेंट्रियो बिल्डिंग, वामन तुकाराम पाटिल मार्ग, गोवंडी का निवासी है।

सत्यापन प्रक्रिया के तहत, बाकले ने आवेदन में उल्लिखित पते का दौरा किया। 24 जुलाई को, शेख स्वयं अपने दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए। इसके बाद उनके जन्म प्रमाण पत्र को प्रामाणिकता सत्यापन के लिए जारीकर्ता प्राधिकरण, स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, कलाबुरगी नगर निगम, जगत सर्कल, मेन रोड, कलाबुरगी, कर्नाटक को भेजा गया।

कलबुरागी में देवनार पुलिस द्वारा की गई एक जांच के दौरान, कलबुरागी नगर निगम के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार ने 9 दिसंबर के पत्र के माध्यम से पुलिस को सूचित किया कि शेख के 15 अप्रैल, 1993 के जन्म प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टरों में नहीं मिला। इससे यह पुष्टि हो गई कि पासपोर्ट सत्यापन के दौरान प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र जाली था।

इन निष्कर्षों के आधार पर, देवनार पुलिस ने फहद शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

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