राजनीति
भारत में कोरोना के 2,380 नए मामले, 56 की मौत
भारत में गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,380 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन पहले बुधवार को यहां 2,067 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इसी अवधि में, कोरोना से 56 लोगों की मौत हुई है, जिससे महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 522,062 हो गई।
इस बीच, देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13,433 हो गई है, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 0.03 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 1,231 मरीज इस महामारी से ठीक हुए हैं, जिससे रिकवर होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,14,479 हो गई। इसके अनुसार भारत की रिकवरी दर 98.76 प्रतिशत है।
साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 4,49,114 टेस्ट किए गए, जिससे किए गए कुल टेस्ट की संख्या बढ़कर 83.33 करोड़ हो गई है।
गुरुवार सुबह तक, भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज 187 करोड़ से अधिक हो गया। यह 2,28,80,354 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
महाराष्ट्र
अंधेरी का ड्रग डीलर एमडी के साथ गिरफ्तार

मुंबई 7 सितंबर को, एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड, बांद्रा यूनिट, पुलिस टीम को मिली सूचना पर, उन्होंने जाल बिछाया और मानुस बुना अपार्टमेंट बस स्टॉप, वेस्ट 10 कंस्ट्रक्शन के सामने, सीडी बर्फीवाला रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में इस पब्लिक जगह पर बेचने के लिए मेफेड्रोन (एमडी) ले जा रहे 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मोहम्मद ज़हेब अब्दुल अज़ीज़ खान, उम्र 36, अंधेरी वेस्ट, मुंबई का रहने वाला। उस आरोपी के पास से 153.6 ग्राम एमडी (कीमत Rs. 4,60,800/-) ज़ब्त किया गया। यह ऑपरेशन एएनसी टीम ने मुंबई की पुलिस कमिश्नर देविंता भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अनिल कंभारे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) कृष्णकांत उपाध्याय, क्राइम ब्रांच, मुंबई की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड की डिप्टी पुलिस कमिश्नर पूर्णिमा चोगले (श्रंगी) और क्राइम ब्रांच, मुंबई के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुधीर हिरडेकर के गाइडेंस में किया।
राजनीति
यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में सीएम योगी बोले- उत्तर प्रदेश अब माफिया नहीं, निवेश और रोजगार की पहचान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेक्सटाइल कॉन्क्लेव के मंच से प्रदेश की बदली तस्वीर और सरकार की आर्थिक नीति का सियासी खाका पेश किया।
लखनऊ में मंगलवार को यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-2026 का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने एक ओर उत्तर प्रदेश की हजारों वर्ष पुरानी वस्त्र परंपरा को वैश्विक बाजार से जोड़ने का संकल्प जताया, तो दूसरी ओर 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था और निवेश के माहौल पर विपक्ष को घेरा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब दंगा, माफिया और वसूली से नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और विकास से हो रही है। प्रदेश में आज कानून का राज है और अपराध तथा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। पहले निवेशक कारोबार की उम्मीद लेकर आते थे और वसूली की पर्ची लेकर लौटते थे, लेकिन अब व्यापारी और निवेशक सुरक्षित माहौल में कारोबार कर सकते हैं।
सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे और माफिया सत्ता के समानांतर अपनी व्यवस्था चलाते थे। यूपी के नागरिकों को दूसरे राज्यों में किराए का मकान और होटल में कमरा तक मिलने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में उद्योग लगाने की कल्पना करना भी मुश्किल था, जबकि आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त प्रदेश है।
उन्होंने टेक्सटाइल क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार बताते हुए कहा कि प्रदेश के पास विरासत, हुनर, मानव संसाधन और देश का बड़ा बाजार मौजूद है। बनारस के रेशम से लेकर भदोही के कालीन और कानपुर के औद्योगिक आधार तक प्रदेश की अपनी मजबूत टेक्सटाइल पहचान है। वैदिक साहित्य, रामायण और महाभारत में भी काशी के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 17 टेक्सटाइल उत्पादों को जीआई पहचान मिल चुकी है और करीब पांच लाख बुनकर इस क्षेत्र से जुड़े हैं। देश के कुल फैब्रिक उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य फाइबर से लेकर तैयार उत्पाद और वैश्विक बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला प्रदेश में विकसित करना है। उत्तर प्रदेश को केवल उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना है।
उन्होंने एमएसएमई को उप-ठेकेदार से निर्यातक और बुनकरों को सप्लायर से ब्रांड मालिक बनाने पर जोर दिया। प्रदेश में 36 सेक्टर आधारित नीतियां और करीब 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन वितरण और योजनाओं की मुख्यमंत्री कार्यालय से निगरानी की व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र में करीब 5,354 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। संत कबीर टेक्सटाइल पार्क के तहत 10 पार्क विकसित करने की योजना है, जिनमें पांच पर काम शुरू हो चुका है।
कॉन्क्लेव में उद्योग जगत ने भी यूपी में निवेश की संभावनाओं को स्वीकार किया। साथ ही कुशल श्रमशक्ति, प्रसंस्करण इकाइयों, टेक्सटाइल मशीनरी और तकनीकी वस्त्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस तरह टेक्सटाइल कॉन्क्लेव के जरिए योगी सरकार ने विकास और निवेश के साथ अपनी कानून-व्यवस्था की उपलब्धियों को भी चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने का संकेत दिया।
राजनीति
राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, ‘चौकीदार चोर है’ वाले मामले को रद्द करने से अदालत ने किया इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘चौकीदार चोर है’ की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। उनकी इस टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि केस रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
इस मामले में राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उनकी ओर से कहा गया था कि कथित बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था और न ही किसी ‘पहचाने जा सकने वाले या निश्चित वर्ग’ को निशाना बनाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नितिन बोरकर की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इसलिए वह निश्चित रूप से एक पहचान योग्य संस्था है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का दावा है कि वह दो दशक से भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा है। पहली नजर में प्रधानमंत्री को, जो भाजपा के सदस्य हैं, ‘कमांडर-इन-थीफ’ बताने वाले बयान को सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तक सीमित नहीं माना जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, इस बयान का वास्तविक आशय क्या था और इसका पार्टी के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सवाल मुकदमे के दौरान विचार किया जाना है।
राहुल गांधी के वकील सुदीप पासबोला ने हाईकोर्ट में दलील दी कि कथित ट्वीट में राहुल गांधी ने भाजपा या किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि किसी ‘पहचाने जा सकने वाले या निश्चित वर्ग’ को निशाना नहीं बनाया गया है। ऐसे में कोई स्पष्ट रूप से पीड़ित व्यक्ति या समूह मौजूद नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता के पास आपराधिक मानहानि का मामला चलाने का अधिकार नहीं है।
राहुल गांधी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी विरोध किया गया। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल की ओर से कहा गया कि कोर्ट को यह देखना होगा कि मानहानि के अपराध के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या टिप्पणी किसी निश्चित एवं पहचान योग्य समूह से संबंधित थी।
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