अपराध
हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर
कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें छात्रों को मामले का फैसला होने तक धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया गया था। अधिवक्ता रहमतुल्लाह कोथवाल और आदिल अहमद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए), निजता के अधिकार और अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा की स्वतंत्रता के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के एक समूह द्वारा हिजाब पहनने की जिद का विरोध किया है।
मोहम्मद आरिफ जमील और डी.जे. हल्ली फेडरेशन ऑफ मसाजिद मदारिस एंड वक्फ इंस्टीट्यूशंस ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से मुस्लिम छात्र-महिलाओं को हिजाब पहनने और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार को कम करने की मांग की है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस याचिका के निपटारे तक आक्षेपित आदेश के संचालन को रोकने के लिए एक उचित आदेश दिया जाए अन्यथा विशेष अनुमति याचिका दायर करने का उद्देश्य विफल हो सकता है और इसे निष्फल किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आक्षेपित आदेश गैर-मुस्लिम महिला छात्रों और मुस्लिम महिला छात्रों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इस तरह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सीधा उल्लंघन है जो भारतीय संविधान की मूल संरचना का निर्माण करता है।
याचिका में कहा गया है कि संबंधित छात्रों को 15 फरवरी को होने वाली व्यावहारिक परीक्षाओं में शामिल होना है और संस्थानों तक उनकी पहुंच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उनके शिक्षा के अधिकार में बाधा बनेगा।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मौखिक टिप्पणियां पारित कीं और सुनवाई निर्धारित की। उच्च न्यायालय ने कहा कि हम एक आदेश पारित करेंगे। स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें। लेकिन जब तक मामला हल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक नहीं पहनेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका की तत्काल सूची के लिए एक विशिष्ट तारीख देने से परहेज किया, जो वर्तमान में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब की अनुमति की जांच कर रहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि यह कर्नाटक में जो हो रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने सिब्बल से कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहा है और इसे इस पर फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें इस स्तर पर क्यों जाना चाहिए? यह सब ठीक नहीं है।
अपराध
मुंबई: ईओडब्ल्यू ने 30 करोड़ के शेयर बाज़ार निवेश घोटाले में कार्रवाई की, आरोपी गिरफ़्तार, 1 करोड़ बरामद।

ARREST
मुंबई; मुंबई इकोनॉमिक विंग ईओडब्ल्यू ने इनविस्टॉक ऐप के नाम पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की आड़ में इन्वेस्टर्स को 2 से 5 परसेंट का प्रॉफिट देने में फ्रॉड और गड़बड़ी के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईओडब्ल्यू में एमपीआईडी एक्ट समेत फ्रॉड का एक केस दर्ज किया गया था जिसमें इनविस्टॉक नाम की कंपनी ने 30 करोड़ रुपये की फ्रॉड की है, जिसमें 42 इन्वेस्टर्स के साथ ठगी की गई है, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मुंबई ईओडब्ल्यू यूनिट 5 को जानकारी मिली थी कि लोगों से ठगी करने वाला शख्स गुजरात में छिपा हुआ है, जिस पर ईओडब्ल्यू टीम ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 1.65 करोड़ रुपये भी बरामद किए गए हैं और नागरिकों से अपील की है कि वे कैपिटल स्कीम में इन्वेस्ट न करें ताकि वे फ्रॉड का शिकार न हों। इसके साथ ही नागरिक अबी आई की स्कीम के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें।
अपराध
मुंबई पुलिस ने 1.07 करोड़ रुपए के ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड का किया पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर फर्जी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से 1.07 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने में शामिल था।
अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस ने छह ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन पर फर्जी निवेश के अवसरों का लालच देकर पीड़ितों को ठगने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।
साइबर पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन और कई बैंक खातों के माध्यम से धोखाधड़ी की, जिसमें उन्होंने फर्जी शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ निवेश योजनाओं के जरिए आकर्षक रिटर्न का वादा किया था।
इस मामले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से चार को गुजरात के वडोदरा से पकड़ा गया, जबकि बाकी दो को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह गिरोह एक सुनियोजित नेटवर्क के रूप में काम करता था, जिसमें अलग-अलग सदस्यों को स्पष्ट रूप से भूमिकाएं सौंपी गई थीं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, यह ऑपरेशन कई चरणों में अंजाम दिया गया। पहले चरण में उन व्यक्तियों की पहचान करना शामिल था जो अपने बैंक खातों की जानकारी देने के इच्छुक थे।
इसके बाद, कथित तौर पर कंपनियों के नाम पर सेविंग अकाउंट खोले गए, जिसके बाद धोखाधड़ी से प्राप्त धन को कई बैंक खातों के माध्यम से आगे स्थानांतरित किया गया ताकि इसके निशान को छिपाया जा सके।
पुलिस का मानना है कि यह पूरी व्यवस्था संगठित साइबर धोखाधड़ी रैकेट का हिस्सा थी जिसे पकड़े जाने से बचने के लिए बनाया गया था।
यह मामला तब सामने आया जब मुंबई के एक 43 वर्षीय निवेश पेशेवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
जांचकर्ताओं के अनुसार, उसे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का विज्ञापन मिला और उसने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया।
पुलिस ने बताया कि लिंक खोलने के बाद महिला ‘अर्जुन मेहता, कुआ सिक्योरिटीज, यूके’ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गई, जहां कई लोग खुद को बाजार विशेषज्ञ बताकर नियमित रूप से शेयर बाजार की अपडेट, निवेश सलाह और असाधारण रूप से उच्च रिटर्न के दावे साझा करते थे, जिसका मकसद ग्रुप के सदस्यों का विश्वास जीतना था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पेशेवर दिखने वाली बातचीत और निवेश संबंधी चर्चाओं के माध्यम से धीरे-धीरे पीड़ित का विश्वास जीत लिया।
अंततः उसे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किए गए प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और एक मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए राजी किया गया, जिसका इंटरफेस वास्तविक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से काफी मिलता-जुलता था।
इस प्लेटफॉर्म को वैध मानते हुए पीड़िता ने अपने बैंक खातों के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के खातों से भी कई किस्तों में आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जालसाजों ने कथित तौर पर पीड़ित से कुल 1,07,37,208 रुपए की धोखाधड़ी की थी।
साइबर क्राइम ब्रांच अब आरोपी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है, धोखाधड़ी से प्राप्त धन की आवाजाही का पता लगा रही है और उन अन्य व्यक्तियों की पहचान कर रही है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं।
जांचकर्ता यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या विभिन्न राज्यों में और भी निवेशक इसी तरह की कार्यप्रणाली का शिकार हुए होंगे।
अपराध
नई दिल्ली: ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, पश्चिम बंगाल से 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की ओर से ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने छह मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 18 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 15 सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।
पुलिस को शिकायत मिली थी कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम के जरिए 7.22 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। ठगों ने पीड़िता को लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बनाए रखा और उसे आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई।
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना और हावड़ा में छापेमारी कर समीरन रॉय, प्रिंस शॉ और समर चटर्जी को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते, सिम कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल उपलब्ध कराते थे। पीड़ितों को फर्जी ‘डिजिटल अरेस्ट’ कॉल के जरिए डराकर सिंडिकेट की ओर से तैयार किए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता था।
दक्षिण जिला (साउथ डिस्ट्रिक्ट) की साइबर पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान ‘डिजिटल अरेस्ट’ सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अपराध से अर्जित धन का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।
इससे पहले, 29 जून को भी दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अभियान के दौरान साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने जामताड़ा समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी।
दक्षिण-पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) अभिमन्यु पोसवाल ने बताया था कि जिले की पुलिस ने करीब 26 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े चार अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा थार रॉक्स वाहन, 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अपराध से जुड़े कई अन्य साक्ष्य बरामद किए गए।
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