अपराध
उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर 10 वर्ष की कैद
उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या कानून को और ज्यादा प्रभावी बना दिया है। इसमें सजा बढ़ाने के साथ गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। गोहत्या पर अब 3 से 10 साल की सजा व गोवंश को शारीरिकतौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1. 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा गोकशी और गोतस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में देर रात कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश गोवध निवारण(संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, विधानमंडल सत्र न होने के मद्देनजर अध्यादेश को पारित कराने का निर्णय लिया गया है। इसका मकसद गोवध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक प्रभावी बनाना, गोवंश की रक्षा, व गोकशी की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना है।
अभी तक अधिनियम में गोकशी की घटनाओं के लिए सात वर्ष की अधिकतम सजा का प्राविधान है। इससे ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों की जमानत हो जाने के मामले बढ़ रहे हैं। जमानत के बाद उनके फिर ऐसी घटनाओं में संलिप्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए ही अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करते हुए अधिकतम सजा दस वर्ष और जुर्माना अधिकतम पांच लाख रुपये किया जा रहा है।
इसके साथ ही अब गो तस्करी में शामिल वाहनों के चालक, ऑपरेटर और स्वामी भी तब तक इस इसी अधिनियम के तहत आरोपित किए जाएंगे, जब तक यह साबित न हो जाए कि उनकी जानकारी के बिना वाहन का इस्तेमाल ऐसी घटना में किया गया है। कब्जे में ली गईं गायों और उसके गोवंशों के भरण-पोषण का एक वर्ष तक का खर्च भी अभियुक्त से ही लिया जाएगा।
गोवध निवारण अधिनियम 1955 प्रदेश में छह जनवरी 1956 को लागू हुआ था। वर्ष 1956 में इसकी नियमावली बनी। वर्ष 1958, 1961, 1979 एवं 2002 में अधिनियम में संशोधन किया गया। नियमावली के वर्ष 1964 व 1979 में संशोधन हुआ लेकिन, अधिनियम में कुछ ऐसी शिथिलताएं बनी रहीं, जिसके कारण यह अधिनियम जन भावना की अपेक्षानुसार प्रभावी ढंग से कार्यान्वित न हो सका।
अपराध
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार: रिपोर्ट
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया।
यह घटना मुंबई पुलिस द्वारा अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। अनमोल पिछले साल अमेरिका द्वारा उसकी अपनी सीमा में मौजूदगी की पुष्टि किए जाने के बाद भारत से भाग गया था।
अनमोल का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई-प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में सामने आया है।
भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने हाल ही में अनमोल की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को ₹10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अक्टूबर में विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत का रुख किया था और अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंशा जाहिर की थी।
लॉरेंस और अनमोल दोनों को 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। उसी महीने अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।
दोनों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास तीन बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अपराध
मीरा-भायंदर: पुलिस ने नालासोपारा में अवैध शराब बनाने के अड्डे का भंडाफोड़ किया
मीरा भयंदर: 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा और कड़ा करते हुए, मीरा भयंदर-वसई (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी मीरा रोड स्थित केंद्रीय अपराध शाखा इकाई ने गुरुवार को नालासोपारा में घने जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर चल रही एक और बड़ी अवैध शराब बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया।
एक गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह करीब 8 बजे नालासोपारा (पूर्व) के धानिव बाग क्षेत्र में स्थित जंगल क्षेत्र में 2 किलोमीटर अंदर तक मार्च किया।
टीम ने कई बैरल शराब के साथ-साथ 2,800 लीटर किण्वित गुड़, 140 लीटर शराब, रसायन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.42 लाख रुपये से अधिक है।
हालांकि, प्रभाकर भोये नामक अड्डा संचालक और उसके कर्मचारी पुलिस की पकड़ से बच निकलने में सफल रहे। मौके पर ही सारी सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए गए।
इस संदर्भ में पेल्हार पुलिस स्टेशन में किसी भी शराब बनाने की भट्टी या शराब बनाने के निर्माण/कार्य और मादक पदार्थों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निषेध अधिनियम-1949 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मेथनॉल और रेक्टीफाइड स्पिरिट जैसे जहरीले रसायनों का उपयोग करके अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध शराब के सेवन से मौतें और आंखों की रोशनी जाने सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आगे की जांच चल रही है।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी, एयरलाइंस को भी इसी तरह की कॉल
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को बम की झूठी धमकी मिली। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, यह धमकी कथित तौर पर तब दी गई जब एक कॉलर ने CISF नियंत्रण कक्ष को सूचना दी कि एक यात्री अपने सामान में विस्फोटक लेकर जा रहा है।
यह कॉल कथित तौर पर घरेलू टी1 टर्मिनल पर की गई थी।
रिपोर्टों के अनुसार, जिस यात्री के पास कथित तौर पर विस्फोटक था, वह मुंबई से अजरबैजान जा रहा था, जहां इस समय संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन चल रहा है।
मुंबई हवाई अड्डा अधिकारियों या ऑपरेटरों ने अभी तक इन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है।
यह बात नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लगातार और बड़ी संख्या में की जा रही ऐसी धमकी भरी कॉलों पर बढ़ती चिंताओं के बीच कही गई है। इससे पहले, पिछले महीने ही इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित सभी प्रमुख एयरलाइनों को इस तरह की फर्जी कॉल मिली थीं।
जनवरी से सितंबर के बीच औसतन विभिन्न एयरलाइनों के खिलाफ़ लगभग 20 धमकी भरे कॉल किए गए हैं। हालांकि, अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 500 हो गई। एक बार तो मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को नई दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया था।
इसने विमानन उद्योग के लिए भ्रम और चिंता का एक नया रास्ता तैयार कर दिया है, जो महामारी के झटकों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। भारत में, तस्वीर और भी भयावह है, जहाँ एयरलाइनों की संख्या सिमट कर मुट्ठी भर रह गई है, जबकि इंडिगो ने 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार पर कब्ज़ा कर लिया है। विमानन उद्योग एक कुलीन बाजार में बदल रहा है।
इसने केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भी इसमें शामिल कर लिया है, जिसने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है।
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