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Wednesday,16-April-2025
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज, सीजीआई बेंच सुनेगी दलील

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नई दिल्ली, 16 अप्रैल। शीर्ष अदालत आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगी। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की दलीलें सुनेगी।

शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल हैं) इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे से करेगी।

वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।

कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए। साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इस बिल के संसद द्वारा अप्रैल के पहले हफ्ते में पास होने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वह इस वक्फ बिल (अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह वक्फ कानून बन गया है) के सामने चैलेंज करेगी। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश में ध्रुवीकरण करने और बांटने के लिए यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है।

इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बिल के पास होने के बाद करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और किसी भी मुसलमान को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विजन लेकर काम कर रही है।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी व्हिप मोहम्मद जावेद ने शीर्ष न्यायालय में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार) अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करता है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया कि यह संशोधन कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300-ए का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं और स्पष्ट रूप से मनमाना हैं।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, आप नेता अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तैय्यब खान सलमानी और अंजुम कादरी समेत कई अन्य लोगों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।

इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित ‘वक्फ’ की अवधारणा, एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए किए गए दान को संदर्भित करती है।

राष्ट्रीय समाचार

वक्फ पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस, सीजेआई बोले- आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष, यह सभी पर लागू

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नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।

सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है।

वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”

बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है ।

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महाराष्ट्र

नेशनल हेराल्ड जमीन के हेराफेरी मामले में हो कार्रवाई- अनिल गलगली ने सीएम देवेन्द्र फड़णवीस से की मांग

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मुंबई: मुंबई- गौतम चटर्जी समिति की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 1983 में बांद्रा (पूर्व) क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 341 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को “नेशनल हेराल्ड” के कार्यालय, नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए दी गई सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया गया है। इस पृष्ठभूमि में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि पर 83,000 वर्ग फुट निर्माण किया गया है, जिसमें 11,000 वर्ग फुट बेसमेंट और 9,000 वर्ग फुट ऊपरी मंजिल का अतिरिक्त निर्माण शामिल है, जो नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार केवल 15 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग की अनुमति थी, लेकिन इसका भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा छात्रावास के लिए आवंटित अतिरिक्त भूमि भी नियमों की अनदेखी कर संस्था को दे दी गई।

राजस्व विभाग के 2001 के एक विवादास्पद आदेश के तहत पट्टे पर दी गई भूमि को प्रत्यक्ष स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 2.78 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया गया था, जिसे समिति ने नियमों के विरुद्ध बताया है तथा इसकी समीक्षा की सिफारिश की है।

अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांगें की हैं। उक्त भूमि को सरकार को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

माफ की गई ब्याज राशि एवं अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाना चाहिए। भवन के एक तल पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। शेष भूमि पर पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं। गौतम चटर्जी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

अनिल गलगली ने कहा, “इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में किया जाना बहुत जरूरी है।”

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महाराष्ट्र

मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस को सुबह 4:30 बजे एक कॉल आया जिसमें मुंबई में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और फिर बोरीवली इलाके से 37 वर्षीय शराबी सूरज जाधव को गिरफ्तार करने का दावा किया। उसने पहले भी धमकी भरे फोन कॉल किए थे। उसने बोरीवली, बीकेसी, वकोला में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी और उसके खिलाफ इस तरह के फर्जी कॉल के तीन मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस धमकी भरे कॉल मामले में आजाद मैदान पुलिस ने कार्रवाई की है।

मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने कई बार धमकी भरे फोन कॉल किए हैं। चूंकि उन्होंने यह फोन कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को किया था, इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धमकी भरे फोन कॉल मुंबई के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पुलिस ऐसे फोन कॉल्स को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसलकर ने भी धमकी भरे कॉल को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है।

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