राजनीति
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज, सीजीआई बेंच सुनेगी दलील

suprim court
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। शीर्ष अदालत आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगी। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की दलीलें सुनेगी।
शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल हैं) इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे से करेगी।
वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।
कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए। साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
इस बिल के संसद द्वारा अप्रैल के पहले हफ्ते में पास होने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वह इस वक्फ बिल (अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह वक्फ कानून बन गया है) के सामने चैलेंज करेगी। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश में ध्रुवीकरण करने और बांटने के लिए यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है।
इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बिल के पास होने के बाद करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और किसी भी मुसलमान को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विजन लेकर काम कर रही है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी व्हिप मोहम्मद जावेद ने शीर्ष न्यायालय में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार) अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करता है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया कि यह संशोधन कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300-ए का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं और स्पष्ट रूप से मनमाना हैं।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, आप नेता अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तैय्यब खान सलमानी और अंजुम कादरी समेत कई अन्य लोगों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।
इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित ‘वक्फ’ की अवधारणा, एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए किए गए दान को संदर्भित करती है।
महाराष्ट्र
एसपी विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सरकार द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग, जिसमें उन्हें ‘औरंगजेब के कारण भारत को सोने का तोता’ कहने के लिए फंसाया गया है

मुंबई, 30 जून 2025 — पिछले दिनों विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की है। इन एफआईआर में कहा गया है कि आज़मी ने भारत को ‘सुनहरे तोते’ के रूप में वर्णित किया था—एक वाक्यांश जिसे उन्होंने मुगल बादशाह औरंगज़ेब से जोड़ा है, जो व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है।
आज़मी का तर्क है कि उनके वक्तव्य को गलत अर्थ में लिया गया है और उन्हें धमकी या फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मकसद ऐतिहासिक संदर्भ में था, और उनका उद्देश्य किसी भी राष्ट्रीय भावना को आहत करना नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे निराधार हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
विरोधियों का कहना है कि इन टिप्पणियों से न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, बल्कि इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। समर्थक कहते हैं कि यह टिप्पणी ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके कार्यकाल से जुड़ी है, और इसकी व्याख्या बिना संदर्भ के नहीं की जानी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। कोर्ट का फैसला इन एफआईआर को खारिज करने या उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर निर्भर करेगा, जिसका असर देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ऐतिहासिक विमर्श दोनों पर होगा।
वर्तमान में यह मामला न्यायालय में है, और यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, जो भारत में ऐतिहासिक कथनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दों को उजागर करता है।
महाराष्ट्र
पूर्व सेमी सदस्य साकिब नाचन को भिवंडी पडघा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया

मुंबई: आईएसआईएस नेता और पूर्व सेमी सदस्य साकिब नाचन को भिवंडी पडघा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बीती रात साकिब नाचन का शव उसके घर लाया गया और मोटरसाइकिल रैली के साथ उसे घर लाया गया। उसके बाद सुबह 8:30 बजे शवयात्रा निकाली गई और कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज अदा की गई और मातम मनाने वालों ने नम आंखों से साकिब नाचन को अलविदा कहा। ग्राम पंचायत के कब्रिस्तान में साकिब नाचन का अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस स्टेशन और भिवंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने शवयात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एसपी जिला डॉ. एस स्वामी शवयात्रा की निगरानी कर रहे थे। साकिब नाचन की शवयात्रा में मुंब्रा, भिवंडी, कुर्ला, कल्याण और अन्य उपनगरीय इलाकों से भी शोक संतप्त लोग शामिल हुए। शोक संतप्त लोगों का तांता लगा रहा। पुलिस के अनुसार, शव यात्रा में 2,000 से 1,500 शोकसभा में शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि शव यात्रा के लिए पडघा और भिवंडी के पुलिस स्टेशन में हाई अलर्ट था। पुलिस ने शव यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साकिब नाचन को ब्रेन हेमरेज की शिकायत पर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाचन चार दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर था। पडघा में साकिब नाचन को आतंकवादी नहीं बल्कि मसीहा माना जाता था, जबकि नाचन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उसे 2023 में आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एनआईए ने दावा किया कि नाचन ने खुद को आईएसआईएस का अमीर बना लिया था और वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने पडघा समेत मुंबई के पुलिस स्टेशन में 22 जगहों पर छापेमारी भी की और आईएसआईएस के कई विवादित दस्तावेज और साहित्य के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और उपकरण भी जब्त किए।
राजनीति
मराठी लोगों के दबाव के कारण ही सरकार ने फैसला वापस लिया : राज ठाकरे

मुंबई, 30 जून। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि सरकार ने पहली कक्षा से तीन भाषाएं पढ़ाने के बहाने हिंदी भाषा थोपने के अपने फैसले को मराठी लोगों के विरोध के कारण वापस लिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य में त्रिभाषी नीति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की है। समिति की रिपोर्ट आने तक तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को लागू करने का आदेश वापस ले लिया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा, “सरकार ने इससे संबंधित दो सरकारी प्रस्तावों (जीआर) को रद्द कर दिया है। इसे देर से लिया गया ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अधिरोपण केवल मराठी लोगों के दबाव के कारण वापस लिया गया था। सरकार हिंदी भाषा को लेकर इतनी अड़ियल क्यों थी और वास्तव में इसके लिए सरकार पर कौन दबाव बना रहा था, यह रहस्य बना हुआ है।”
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा, “सरकार ने एक बार फिर एक नई समिति नियुक्त की है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, समिति की रिपोर्ट आने दें या न आने दें, लेकिन इस तरह की हरकतें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और यह अंतिम है! सरकार को यह बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में अंकित कर लेनी चाहिए! हम मानते हैं कि यह निर्णय स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, और महाराष्ट्र के लोगों ने भी यही मान लिया है। इसलिए, समिति की रिपोर्ट को लेकर फिर से भ्रम पैदा न करें; अन्यथा, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस समिति को महाराष्ट्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
राज ठाकरे ने कहा, “महाराष्ट्र में छात्रों को हिंदी सीखने के लिए तीन भाषाएं थोपने का प्रयास आखिरकार रद्द कर दिया गया है, और इसके लिए सभी महाराष्ट्र वासियों को बधाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अप्रैल 2025 से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रही थी, और तब से यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। उसके बाद एक-एक करके राजनीतिक दल बोलने लगे। जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक गैर-पक्षपाती मार्च निकालने का फैसला किया, तो कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।”
उन्होंने कहा, “अब मराठी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। आपके अस्तित्व, आपकी भाषा को हमारे ही लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उनके लिए जिस भाषा में वे पढ़े-लिखे हैं, जिसके साथ पले-बढ़े हैं, जो उनकी पहचान है, उसका कोई मतलब नहीं है… शायद वे किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मराठी दिलों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया और इसे बार-बार दिखना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि राज ठाकरे ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ 5 जुलाई को मार्च निकालने की योजना बनाई थी और उन्हें अपने भाई उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला, जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन के लिए समर्थन की घोषणा की। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद राज ठाकरे के 5 जुलाई को मार्च निकालने के फैसले पर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
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