राजनीति
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज, सीजीआई बेंच सुनेगी दलील
suprim court
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। शीर्ष अदालत आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगी। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की दलीलें सुनेगी।
शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल हैं) इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे से करेगी।
वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।
कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए। साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
इस बिल के संसद द्वारा अप्रैल के पहले हफ्ते में पास होने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वह इस वक्फ बिल (अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह वक्फ कानून बन गया है) के सामने चैलेंज करेगी। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश में ध्रुवीकरण करने और बांटने के लिए यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है।
इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बिल के पास होने के बाद करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और किसी भी मुसलमान को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विजन लेकर काम कर रही है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी व्हिप मोहम्मद जावेद ने शीर्ष न्यायालय में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार) अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करता है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया कि यह संशोधन कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300-ए का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं और स्पष्ट रूप से मनमाना हैं।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, आप नेता अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तैय्यब खान सलमानी और अंजुम कादरी समेत कई अन्य लोगों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।
इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित ‘वक्फ’ की अवधारणा, एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए किए गए दान को संदर्भित करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई महायोति सरकार का बजट अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए निराशाजनक अबू आसिम आज़मी

मुंबई: महायोति सरकार के बजट में माइनॉरिटी का कोई ज़िक्र नहीं है, इसलिए यह बजट मुसलमानों के लिए बहुत निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा, विकास और रोज़गार पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है, न ही इसके लिए कोई एक्शन प्लान, स्ट्रैटेजी या ठोस कदम उठाए गए हैं। भलाई और कल्याण के लिए कोई साफ इंतज़ाम नहीं हैं। इस तरह की राय MLA अबू आसिम आज़मी ने बजट पर ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि सालों से अलग-अलग कमेटियां और कमीशन माइनॉरिटी के लिए रिज़र्वेशन और खास मदद की सिफ़ारिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन सिफ़ारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार को अपनी भावनाएं ज़ाहिर करने के लिए उर्दू की ज़रूरत है, इसके बावजूद बजट में उर्दू भाषा के लिए लगभग ज़ीरो रकम दी गई है। ऐसा लगता है कि उर्दू स्कूलों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या उर्दू टीचर के लिए कोई ठोस इंतज़ाम नहीं है। एक तरफ़ तो हर धार्मिक जगह के लिए फंड दिया जाता है और दरगाहों पर अकीदत ज़ाहिर की जाती है, लेकिन बजट के समय यह सौतेला व्यवहार क्यों? अगर सरकार रिज़र्वेशन नहीं दे सकती और बजट में सही इंतज़ाम नहीं कर सकती, तो कम से कम महाराष्ट्र के मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटी को इज़्ज़त और बराबरी का हक़ तो दे। एक तरफ तो सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वह सरासर अन्याय कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल करना और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों के साथ नफरत करना पूरे महाराष्ट्र का अपमान है।
अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज़ करके महाराष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। सरकार को ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जो सबको साथ लेकर चलने वाली हो और न्याय पर आधारित हो।
महाराष्ट्र
मुंबई के रेहड़ी-पटरी वालों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकेंविधानसभा सदस्य अमीन पटेल ने सदन में ज़ोरदार मांग की

मुंबई: मुंबई स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स के साथ हो रहा बुरा बर्ताव बंद होना चाहिए और उन्हें उनकी सही जगह मिलनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ 2014 से बुरा बर्ताव हो रहा है। एक तरफ सरकार हॉकर्स को लोन देती है, तो दूसरी तरफ BMC उनका सामान फेंक देती है। वे 2014 से बेरोज़गार हैं और अब उनसे चोरी करने का समय आ गया है। इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में पॉलिसी लागू होनी चाहिए। यह मांग आज विधानसभा के सदस्य अमीन पटेल ने की। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार को निर्देश देने के लिए एक मीटिंग होनी चाहिए और स्पीकर साहब, आप इस बारे में फैसला लें और स्ट्रीट वेंडर्स को इंसाफ दें।
महाराष्ट्र
मुंबई : राज्य सरकार को रेहड़ी-पटरी वालों को टेम्पररी जगह देने का निर्देश, रईस शेख ने चिंता जताई

मुंबई: केंद्र सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास किया था और राज्य सरकार ने 2016 में इसके नियम बनाए थे। एलिजिबल स्ट्रीट वेंडर्स के नाम और नंबर तय हैं और उन्हें बेचकर अपना गुज़ारा करने का पूरा अधिकार है। इसलिए, टाउन वेंडिंग कमेटी बनने का इंतज़ार किए बिना और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट वेंडर्स को टेम्पररी वेंडिंग स्पेस दे, ऐसा आदेश असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने राज्य सरकार को दिया है। समाजवादी पार्टी के भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने शुक्रवार को असेंबली में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स से हफ़्ते की मज़दूरी वसूलने पर चिंता जताई थी। इस बारे में बोलते हुए MLA रईस शेख ने कहा कि मुंबई में 32,415 स्ट्रीट वेंडर्स को वोटर के तौर पर एलिजिबल घोषित किया गया है। 2014 में यह कानून बना, 2016 में राज्य सरकार ने नियम बनाए। लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक सिटी वेंडर कमेटी नहीं बनाई है। इस वजह से, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई तय जगह नहीं दी गई है। योग्य स्ट्रीट वेंडर्स पर हर दिन एंटी-एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की रेड और एक्शन होता है। कुछ वेंडर्स इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी स्ट्रीट वेंडर्स से सैलरी भी ले रहे हैं। MLA रईस शेख ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर योग्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नौकरी की समस्या पैदा करने का आरोप लगाया। नोटिस का जवाब देते हुए इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर उदय सामंत ने कहा कि मुंबई में स्ट्रीट वेंडर रूल्स बनने के बाद 1,28,443 एप्लीकेशन मिले। म्युनिसिपैलिटी को 99,435 एप्लीकेशन मिले। 10,360 स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। हालांकि, जनवादी हॉकर्स एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन की वजह से चुनाव के बाद भी सिटी वेंडर कमेटी नहीं बन पाई। मिनिस्टर सामंत ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने 2024 में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को योग्य स्ट्रीट वेंडर्स को न हटाने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मामले में दखल दिया। पिछले दस सालों से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़कों पर वेंडर्स को इग्नोर कर रहा है। योग्य स्ट्रीट वेंडर्स कैसे जिंदा रहें? उन्होंने पूछा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तुरंत निर्देश दिया गया कि वह योग्य स्ट्रीट वेंडर्स को बेचने की इजाज़त दे और टेम्पररी जगहें दे। स्पीकर नार्वेकर ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले सुलझने के बाद परमानेंट बेसिस पर जगहें दी जाएं।
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