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राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर खूब चले जुबानी तीर : सत्ता पक्ष ने गिनाए फायदे, विपक्ष ने बताया संविधान विरोधी

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नई दिल्ली, 4 अप्रैल। लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसके जरिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है। विधेयक पेश होने के बाद चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसके फायदे गिनाए और विपक्ष पर देश के मुसलमानों को गुमराह करने के आरोप लगाए। दूसरी ओर, विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में छोटे-बड़े एक करोड़ सुझाव मिले हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने 10 शहरों में जाकर विधेयक को लेकर लोगों की राय जानी और 284 संगठनों से बातचीत की गई। आज की स्थिति में, 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में, अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्तियां अब कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी। आज आप मार्केट रेट के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित प्रबंधन करना है। उन्होंने कहा कि इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियमों का पालन करके आगे बढ़ रही है। वक्फ संपत्तियों के सही रखरखाव और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 70 साल तक किसने मुस्लिम समुदाय को डर में रखा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक इस नीति को अपनाया, लेकिन अब जनता ने इसका परिणाम देख लिया है।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह वक्फ विधेयक कोई सामान्य कानून नहीं है। इस कानून को राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बनाया जा रहा है। यह देश की विविधता को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा में देर रात यह विधेयक पारित हुआ तो इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विभिन्न दलों के विरोध के बाद भी मनमानी से यह विधेयक लाया गया। भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की काफी बात कर रही है। सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई सरकार के पांच साल के अल्पसंख्यक विभाग के बजट आवंटन से साफ है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस विभाग का बजट आवंटन 4,700 करोड़ रुपये था जो घटकर 2023-24 में 2,608 करोड़ रह गया। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन 2,612 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1,775 करोड़ रुपये का खर्च मंत्रालय नहीं कर पाया। कुल मिलाकर पांच साल में बजट मिला 18,274 करोड़ रुपये, जिसमें से 3,574 करोड़ खर्च नहीं हो पाए।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने में पूरी गंभीरता से काम किया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा, “नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, लेकिन यहां तो पुराना मुल्ला ज्यादा माल खा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि देश में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग-अलग क्यों हैं? इतना ही नहीं, ताज महल तक पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “यह मुकाबला उन लोगों के बीच है जो समाज के विकास में विश्वास रखते हैं और उन लोगों के बीच जो सिर्फ अपना हित साधते हैं। हमारी सरकार गरीब मुस्लिम समाज के साथ है, न कि कट्टरपंथी वोटबैंक की राजनीति करने वालों के साथ।”

निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अपनी संपत्ति जिसे चाहें, दान दे सकते हैं; उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं या ईसाई हूं और मेरे पास कोई संपत्ति है जिसे मैं दान में देना चाहता हूं, तो मुझे कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। 1954 और 1995 में जो प्रावधान किए गए, उनमें कहा गया था कि केवल मुसलमान वक्फ बना (दान दे) सकते हैं। कोई और व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यहां वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकता। साल 2013 में जो संशोधन लाया गया, उसने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। अब इस नए संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। उन्होंने ऐसे अदालती फैसलों का जिक्र किया, जहां हिंदुओं ने अपनी जमीनें विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि कब्रिस्तान आदि के लिए दान में दी हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “इस विधेयक में क्या ही स्वायत्तता बची है। इसमें सिर्फ सरकारी नियंत्रण बचा है। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ का मुसलमान होना आवश्यक था। साथ ही, जिन दो व्यक्तियों के नाम बोर्ड देता था, उनमें से एक को नियुक्त करना आवश्यक था। वर्तमान विधेयक में ये प्रावधान शामिल नहीं हैं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट, जगन्नाथ मंदिर एक्ट, सिख गुरुद्वारा एक्ट और उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मैं इस सम्मानित सभा से पूछना चाहूंगा कि क्या इनमें से एक में भी संबंधित समुदाय के अलावा किसी और को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है? नए नवेले दोस्त” और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति बोर्ड में गैर-हिंदू कैसे आ सकता है?”

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने कहा कि गाहे-बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जा रही हैं। इस तरह के माहौल में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नजर डालिए। कभी आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाया जाता है। इस तरह के माहौल में आपके विधेयक के मसौदे और नीयत दोनों पर सवालिया निशान लग जाता है। कई बार लगता है कि यह विधेयक बुलडोजर के लिए एक कानूनी कवर है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसिर हुसैन ने कहा कि वक्फ का मायना दान है। कोई भी किसी को भी दान कर सकता है। उन्होंने कहा कि दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है बल्कि हर धर्म में है। हमारे दान के मकसद से बनाए गए इदारों की देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। शायद इनको पता नहीं और शायद ये बोलना भी नहीं चाहते कि इस देश में एंडोमेंट बोर्ड है, इस देश में हिंदू रिलिजियस प्लेसिस एक्ट है, इस देश में एसजीपीसी है, टेंपल भी ट्रस्ट है, क्रिश्चियन के लिए काउंसिल और कॉरपोरेशन है। हर धर्म के मामलों के नियमन के लिए अलग-अलग एक्ट बनाए गए हैं।

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2022 में सुरक्षा संबंधी पूर्व चेतावनियों के बावजूद गुजरात में 45 साल पुराना गंभीरा पुल ढहने से 14 लोगों की मौत, 6 लापता

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वडोदरा: मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले महिसागर नदी पर बने 45 साल पुराने गंभीरा पुल का एक हिस्सा ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि छह लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में पुल के ऊपर से गुजर रहे दो ट्रक, दो पिकअप और एक रिक्शा समेत कई वाहन दोनों किनारों पर बह रही महिसागर नदी में गिर गए।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। गुरुवार सुबह एनडीआरएफ के तलाशी अभियान के दौरान एक और शव मिला, जिसे पादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। छह लोग अभी भी लापता हैं और नदी में बचाव अभियान जारी है।

वडोदरा के मुजपुर गाँव के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की इस हादसे में मौत हो गई। मुजपुर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई क्योंकि एक ही समय में पिता, पुत्र और पुत्री का अंतिम संस्कार किया गया। पिता रमेशभाई, पुत्र नायक और पुत्री वैदिका, सभी बगदाना बढ़ा पूरा करने जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 260 लोगों की मौत के एक महीने से भी कम समय में गुजरात में एक और दुर्घटना घटी, जिसमें गंभीरा पुल का जर्जर हिस्सा ढह गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा बुधवार सुबह करीब 7 से 7.30 बजे हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुल टूटने से तीन ट्रक, दो इको, एक रिक्शा, एक पिकअप और दो बाइक नदी में गिर गए हैं।

मृतकों की पहचान वैदिक रमेशभाई पढियार, नैतिक रमेशभाई पढियार, हसमुखभाई महिजीभाई परमार, रमेशभाई दलपतभाई पढियार, उम्र 32, वखतसिंह मनुसिंह जादव, प्रवीणभाई रावजीभाई जादव, उम्र 26, ग्राम-उंडेल और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में की गई है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया, “आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाले गंभीरा पुल के 23 स्पैन में से एक के ढहने से हुई त्रासदी दुखद है। मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। वडोदरा कलेक्टर से बात करके घायलों के तत्काल उपचार की व्यवस्था करने और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।”

स्थानीय नगरपालिका और वडोदरा नगर निगम की अग्निशमन टीम नावों और तैराकों के साथ दुर्घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुँचकर बचाव कार्य में जुट गई है। सड़क निर्माण विभाग को इस दुर्घटना की तुरंत जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।

अगस्त 2022 में, वडोदरा जिला पंचायत के सदस्य हर्षदसिंह परमार ने अधिकारियों को लिखित रूप से चेतावनी दी। उन्होंने सड़क एवं भवन (आर एंड बी) प्रभाग के कार्यकारी अभियंता को एक पत्र लिखकर गंभीरा पुल का तत्काल स्थल निरीक्षण करने और उसे बंद करने का आग्रह किया।

परमार ने पत्रकारों को बताया, “पुल बेहद जर्जर हालत में था और मुझे भारी वाहनों के आवागमन के कारण दुर्घटना की आशंका साफ़ थी। मैंने इसे बंद करने और नया पुल बनाने की माँग की। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ ऊपरी मरम्मत ही की।”

इतना ही नहीं, परमार ने अपने पत्र में मोरबी पुल के ढहने का हवाला देकर उपेक्षा के दुष्परिणामों पर ज़ोर दिया। उनकी चेतावनियों को वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के अतिरिक्त सचिव ने भी दोहराया और पुल का निरीक्षण कर एक परीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया। हालाँकि, मामूली मरम्मत के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई।

2022 में आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद, गंभीरा पुल पर ट्रकों और बसों सहित वाहनों का पूरा आवागमन जारी रहा। सूत्र बताते हैं कि ₹212 करोड़ की लागत वाली एक नई पुल परियोजना को मंज़ूरी तो मिल गई थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ।

स्थानीय कार्यकर्ता रेखा सोलंकी ने कहा, “प्रशासन ने हर लाल झंडे को नज़रअंदाज़ कर दिया। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह प्रशासनिक हत्या है।”

पुल के ढहने की घटना राज्य सरकार द्वारा भारी बारिश से प्रभावित बुनियादी ढाँचे पर आयोजित बैठक के ठीक दो दिन बाद हुई है। इस घटना के समय ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया है।

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13 जुलाई और 5 दिसंबर की सार्वजनिक छुट्टियां बहाल करें: उमर अब्दुल्ला सरकार ने उपराज्यपाल से की मांग

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श्रीनगर, 10 जुलाई। जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया है कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर को क्रमशः शहीद दिवस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के संस्थापक दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश बहाल किया जाए।

13 जुलाई और 5 दिसंबर, दोनों ही पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकारी अवकाश थे और इन्हें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद, इन दोनों छुट्टियों को सरकार की छुट्टियों की सूची से हटा दिया गया था।

13 जुलाई 1931 में इसी दिन श्रीनगर सेंट्रल जेल पर धावा बोलने वाले प्रदर्शनकारियों की मौत का दिन है। यह घटना एक अंग्रेज अधिकारी के पठान बटलर अबुल कादिर की बंद कमरे में चल रही सुनवाई के विरोध में हुई थी। अबुल कादिर ने एक भाषण में लोगों से डोगरा महाराजा हरि सिंह के निरंकुश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया था। जेल प्रहरियों की गोलीबारी में 22 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिन्हें श्रीनगर के पुराने शहर में स्थित नक्शबंद साहिब दरगाह के परिसर में दफनाया गया था। बाद में इस कब्रिस्तान को शहीदों का कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया और 1947 में स्वतंत्रता के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया।

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर, 1905 को श्रीनगर के बाहरी इलाके के सौरा इलाके में हुआ था और 2020 में इस कानून के खत्म होने तक उनके जन्मदिन को जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने चुनावी वादा किया था कि पार्टी के सत्ता में आने पर इन दोनों तिथियों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में बहाल किया जाएगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने उपराज्यपाल से औपचारिक रूप से इन दोनों छुट्टियों को बहाल करने का अनुरोध किया है। 13 जुलाई आने में बस दो दिन बाकी हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के राजभवन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग के निपटारे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उसके नेताओं का कहना है, “हमने वो कर दिया है जो करना ज़रूरी था।”

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एसआईआर का मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची में संशोधन करने के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का समूह एक ऐसा मुद्दा उठाता है जो “लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है”, जिसमें मतदान का अधिकार भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें पेश करने के बाद, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि उठाया गया मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है – मतदान का अधिकार”।

पीठ ने आगे कहा, “वे (याचिकाकर्ता) न केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास करने के भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं।”

सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय से इस समय एसआईआर अभ्यास में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया।

द्विवेदी ने कहा, “पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, और उसके बाद माननीय सदस्य पूरी तस्वीर देख सकते हैं।”

इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार संशोधित मतदाता सूची जारी हो जाने और विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, “कोई भी अदालत इसे नहीं छुएगी”।

शीर्ष अदालत में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि यदि चुनाव आयोग द्वारा 26 जून को जारी एसआईआर आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, तो यह “मनमाने ढंग से” और “उचित प्रक्रिया के बिना” लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर सकता है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतंत्र – जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है – को बाधित कर सकता है।

याचिकाकर्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि बिहार में मतदाता सूची के “विशेष” संशोधन का निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के आदेश का कानूनी रूप से कोई आधार नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया सत्यापन के उद्देश्य से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मान्यता देने में विफल रही है।

सोमवार को, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और शादान फरासत सहित कई वकीलों द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख किए जाने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि मतदाता सूची में इस तरह का दूसरा संशोधन पश्चिम बंगाल में भी दोहराया जा सकता है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के लिए इसी तरह के आदेश जारी करने से रोकने की मांग की।

मोइत्रा ने अपनी वकील नेहा राठी के माध्यम से तर्क दिया कि यह “देश में पहली बार” है कि चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की कवायद की जा रही है, जहाँ उन मतदाताओं से, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं और जिन्होंने पहले कई बार मतदान किया है, अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है।

याचिका के अनुसार, एसआईआर की आवश्यकता, जिसमें मतदाताओं से दस्तावेजों के एक सेट के माध्यम से अपनी पात्रता फिर से साबित करने के लिए कहा जाता है, “बेतुका” है, क्योंकि अपनी मौजूदा पात्रता के आधार पर, उनमें से अधिकांश पहले ही विधानसभा और आम चुनावों में कई बार मतदान कर चुके हैं।

इस विवाद के बीच, चुनाव आयोग ने बुधवार को एक्स पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का एक अंश पोस्ट किया, जो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को उचित ठहराने के लिए था।

चुनाव आयोग ने कहा, “लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निर्धारित तिथि को इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जो इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत गैर-निवास, मानसिक विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।”

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