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Monday,07-April-2025

राजनीति

सरकारी कर्मचारी की विधवा का गोद लिया बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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supreme court

नई दिल्ली, 18 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मृतक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके बच्चे का जन्म होता है, इसकी तुलना एक ऐसे मामले से की जानी चाहिए, जहां एक बच्चे को सरकारी कर्मचारी की विधवा द्वारा गोद लिया जाता है।पीठ ने अपने फैसले में कहा, “उत्तराधिकारियों की पूर्व श्रेणी परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है, क्योंकि ऐसा बच्चा मृत सरकारी कर्मचारी का मरणोपरांत बच्चा होगा। इस तरह के मरणोपरांत बच्चे को पेंशन पाने का अधिकार नीं मिल सकाता।

पीठ ने नवंबर 2015 में पारित बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (सीसीएस (पेंशन) नियम) के नियम 54 (14) (बी) के तहत, गोद लिया बच्चा नहीं होगा पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।शीर्ष अदालत ने कहा : “यह आवश्यक है कि परिवार पेंशन के लाभ का दायरा केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिए गए बेटे या बेटियों तक ही सीमित हो। सीसीएस के तहत परिवार की परिभाषा संकीर्ण है। (पेंशन) नियम, ‘पारिवारिक पेंशन’ की पात्रता के विशिष्ट संदर्भ में और सरकारी सेवक के संबंध में।”

इसमें कहा गया है, “इसलिए, सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 54(14)(बी)(2) में ‘दत्तक ग्रहण’ शब्द, परिवार पेंशन के अनुदान के संदर्भ में, सरकार द्वारा किए गए गोद लेने तक सीमित होना चाहिए। सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद उसके जीवित पति/पत्नी द्वारा गोद लिए जाने के मामले में इसे विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए।”शीर्ष अदालत ने कहा कि मृतक सरकारी कर्मचारी का दत्तक बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं होगा, जिसे मरणोपरांत बच्चे के विपरीत उसके निधन के बाद गोद लिया गया होगा।शीर्ष अदालत ने दत्तक पुत्र श्रीराम श्रीधर चिमुरका द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।चिमुरकर नागपुर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। वह 1993 में अधिवर्षिता प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। 1994 में नि:संतान होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी ने अप्रैल 1996 में अपीलकर्ता को गोद ले लिया।दत्तक पुत्र ने केंद्र से मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को देय पारिवारिक पेंशन का दावा किया, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

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ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”

हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।

अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।

कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।

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