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पुलिस द्वारा आरोपी को नोटिस देने के लिए व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35 के तहत अभियुक्तों को नोटिस देने के लिए वैकल्पिक या स्थानापन्न मोड के रूप में व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग न करे।

धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को, जिनकी तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस के समक्ष या निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान है।

न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने पुलिस विभागों को एक स्थायी आदेश जारी करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि वे ऐसे नोटिस केवल सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत सेवा के निर्धारित तरीके से ही जारी करें।

अदालत ने आदेश दिया, ” यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से नोटिस की सेवा को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प के रूप में नहीं माना या मान्यता नहीं दी जा सकती है।”

न्यायालय ने यह निर्देश सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में पारित किया, जिसमें न्यायालय ने पहले भी आरोपियों या संदिग्धों की अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने के लिए ऐतिहासिक निर्देश पारित किए थे। तब से न्यायालय अपने आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।

शीर्ष अदालत को हाल ही में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस व्हाट्सएप, ई-मेल, एसएमएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की अनुमति दे दी है।

21 जनवरी को, सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि पुलिस को सामान्य तरीके से नोटिस भेजने के बजाय व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस भेजकर सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से दी गई नोटिस को सीआरपीसी के तहत सेवा के तरीके के रूप में नहीं माना जाता है।

न्यायालय ने दलील स्वीकार कर ली और पुलिस को आदेश जारी कर निर्देश दिया कि वह उसके द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करे।

इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि गवाहों को नोटिस केवल सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत निर्धारित तरीकों से ही दिया जाना चाहिए।

” सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित पुलिस तंत्र को सीआरपीसी, 1973 की धारा 160/बीएनएसएस, 2023 की धारा 179 और सीआरपीसी, 1973 की धारा 175/बीएनएसएस, 2023 की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी करने के लिए एक अतिरिक्त स्थायी आदेश जारी करना चाहिए या अन्यथा, केवल सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से, ” यह आदेश दिया।

इसके अलावा, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालयों को मासिक आधार पर शीर्ष अदालत के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी संबंधित समितियों की बैठकें आयोजित करनी चाहिए। यह सभी स्तरों पर शीर्ष अदालत द्वारा जारी पिछले और भविष्य के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है।

इसने उच्च न्यायालयों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को करेगा।

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क्या यात्रियों को पटरियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया? जीआरपी ने शुरू की जांच, क्या सीएसएमटी पर सैंडहर्स्ट रोड के पास दो यात्रियों की मौत की वजह हड़ताल है?

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मुंबई: राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर रेलवे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हुई।

6 नवंबर को एक तेज़ रफ़्तार लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी पाँचों पीड़ित एक अन्य लोकल ट्रेन से उतरकर पटरी पार कर रहे थे, जो रेलकर्मियों की अचानक हड़ताल के कारण बीच सेक्शन में रुकी हुई थी।

मिडिया से बात करते हुए , जांच से परिचित वरिष्ठ जीआरपी अधिकारी ने कहा कि जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यात्रियों को खड़ी ट्रेन से कूदकर पटरियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया था।

मृतक की पहचान हेली मोहमाया (19) के रूप में हुई है; हालाँकि, दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कैफ चोगले (22), खुश्बू मोहमाया (45) और याफ़िज़ा चोगले (62) घायल हुए हैं। जीआरपी दूसरे मृतक की पहचान का पता लगाने और पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

चल रही जाँच का हवाला देते हुए, डीसीपी (मध्य रेलवे) प्रज्ञा जेज ने कहा कि सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। सीएसएमटी जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक संभाजी कटारे ने कहा, “हम सभी संभावित सबूत इकट्ठा कर रहे हैं।”

सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर अचानक विरोध प्रदर्शन 9 जून को हुई मुंब्रा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में दो रेलवे इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया गया। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी।

मुंब्रा दुर्घटना में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दो इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जाँच में पाया गया कि दुर्घटना से चार दिन पहले बदले गए ट्रैक के एक हिस्से को बिना वेल्ड किए छोड़ दिया गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और पाँच यात्रियों की मौत हो गई।

राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ (एनआरएमयू) और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमयू) ने संयुक्त रूप से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया और एफआईआर वापस लेने की मांग की।

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महागठबंधन का घोषणापत्र बिहार की जनता की ‘उम्मीद’ : मुकेश सहनी

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Mukesh

पटना, 29 अक्टूबर: विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की तरफ से जारी किए गए घोषणापत्र जनता की उम्मीद बताया। सहनी महागठबंधन की ओर से उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दावा किया कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में सत्ता में रहते नहीं कर पाएं, हम लोग सत्ता में आने के बाद उस काम को हर कीमत पर पूरा करके रहेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई भी विजन नहीं है। अगर होता, तो आज प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज की तारीख में हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी अपने ही प्रदेश में रहे। अपने परिवार के बीच में अपने लोगों के बीच में रहे।

साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास के लिए कोई योजना भी नहीं है। यही कारण है कि वो हमारे मेनिफेस्टो की नकल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। आप देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं वो वर्तमान में बिहार में चला रहे हैं, उसकी जड़े कहीं न कहीं महागठबंधन से मिलती जुलती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई लेना-देना नहीं है। ये लोग कभी-भी बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों का एकमात्र मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना होता है।

उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि ‘माय बहन मान योजना’ के तहत सभी को 2,500 रुपये दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने भी इस योजना की नकल शुरू कर दी। उन्होंने बिहार के लोगों को 10 हजार रुपये देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद हमने विधवा पेंशन के तहत 1100 रुपये देने का बात की, तो इन लोगों ने 15,00 रुपये देने का ऐलान कर दिया। जब हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। लेकिन, हमारी घोषणा के बाद ही क्यों किया? इससे यह साफ जाहिर होता कि इन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए कोई लेना देना नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐलान किया है कि बिहार में सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी और वो हम देकर रहेंगे। जिस तरह से हमने अब तक सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को बिहार में नौकरी देकर रहेंगे। लेकिन, दुख की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाए। लेकिन, अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने ‘जननायक’ को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से जननयाक होता है। हमें उस रास्ते पर चलना होगा। इस बारे में किसी भी प्रकार की गलत बात का प्रचार करने से बचना होगा, ताकि हमारे लोग गुमराह नहीं हों। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई नेता जननायक बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको उस रास्ते पर चलना होगा।

उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम लोग खुलकर विकास करें। लेकिन, यह दुख की बात है कि हमारे नेता 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर कह रहे हैं कि यही विकास है। ऐसा करके ये लोग देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर कोई सत्ता में रहते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को परेशान करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भी जब सत्ता में आएंगे, तो इस तरह की स्थिति को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो।

उन्होंने एसआईआर पर कहा कि हम इस पर क्या ही कहेंगे। अब अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि वो वोट चोरी करके रहेगा, तो करें। अब क्या ही कर सकते हैं।

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रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए किए विशेष इंतजाम, तीन स्तरीय वार रूम बनाया : अश्विनी वैष्णव

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मुंबई, 23 अक्टूबर : भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और इसके लिए डिवीजन, जोनल और बोर्ड लेवल पर तीन वार रूम बनाए गए हैं और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए वैष्णव ने वार रूम के काम करने के तरीके पर कहा कि हमने 10,700 ट्रेनों को चलाया है यानी आईआरटीसीटी के जरिए उनकी समय सारणी जारी कर दी गई है, जबकि करीब 3,000 ट्रेनों को रिजर्व में रखा है, जिससे अचानक भीड़ भड़ने पर ट्रेनों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर 18 अक्टूबर को काफी भीड़ देखी गई थी। उस समय वार रूम से आसपास के स्टेशनों पर रखी गई रिजर्व ट्रेनों को बुलाया गया और तुरंत समस्या को सुलझाया गया।

वहीं, इसी तरह की स्थिति एक दिन अंबाला देखी गई, तो जलंधर और उसके आसपास रिजर्व रखी गई ट्रेनों की आपूर्ति बढ़ाकर भीड़ को स्टेशन पर कम कर दिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि इस साल बिहार में गंतव्य की संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7 था।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ पर नजर रखने और उनका प्रबंधन करने के लिए रेल भवन में भी एक वॉर रूम स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह कमांड सेंटर वास्तविक समय पर निगरानी रखने में सक्षम है और अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान करने में सक्षम बनाता है।

वॉर रूम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे नेटवर्क की देखरेख करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें रेलवे बोर्ड, जोनल और डिवीजन स्तर पर 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय हैं।

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