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Monday,07-April-2025

महाराष्ट्र

‘हमने निर्णायक कार्रवाई की, एमवीए ने क्या किया?’: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण विवाद पर विपक्ष की आलोचना की।

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मुंबई: हाल ही में मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे की तीखी आलोचना की और उन्हें ओबीसी श्रेणी में मराठा आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी। फडणवीस ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेताओं से इस मुद्दे से बचने के बजाय मराठा समुदाय को स्पष्टता प्रदान करने का आग्रह किया।

फडणवीस ने एमवीए नेताओं पर मराठा समुदाय की उम्मीदों के साथ राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया और उनके अस्पष्ट रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा, “मुझे यह जानने का अधिकार है कि मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग पर आप कहां खड़े हैं,” उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए विपक्ष की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया।

उपमुख्यमंत्री ने कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण हासिल करने के भाजपा के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमवीए नेताओं की कार्रवाई की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। फडणवीस ने विपक्ष पर मराठा समुदाय की जरूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा, “हालांकि हमें कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कम से कम हमने निर्णायक कार्रवाई की। एमवीए ने क्या किया है? कुछ नहीं, बस अनिश्चित वादों और खोखले आश्वासनों के पीछे छिप रहे हैं।”

फडणवीस ने कल्याण की बजाय राजनीतिक पैंतरेबाजी को प्राथमिकता देने के लिए पवार की आलोचना की

फडणवीस ने शरद पवार की विशेष रूप से आलोचना की और उन पर मराठा समुदाय के कल्याण पर राजनीतिक पैंतरेबाजी को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा, “पवार के पास अस्पष्टता दिखाने, बड़े-बड़े बयान देने का हुनर ​​है, लेकिन वे किसी भी चीज से बंधे नहीं रहते। अब उन्हें और उनके सहयोगियों को लोगों को धोखा देना बंद कर देना चाहिए और अपना असली रुख स्पष्ट करना चाहिए।” उनका मतलब था कि एमवीए नेता मराठा समुदाय को न्याय दिलाने से ज्यादा अपने राजनीतिक गठबंधन को प्राथमिकता देते हैं।

उन्होंने भाजपा नेताओं नाना पटोले और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और उन पर दृढ़ रुख अपनाने का राजनीतिक साहस न होने का आरोप लगाया। फडणवीस ने एमवीए नेतृत्व को चुनौती देते हुए कहा, “पटोले बड़े-बड़े बयान देते हैं, लेकिन उनके काम कहां हैं? और ठाकरे- वे मराठों के लिए खड़े होने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा रुचि रखते हैं।”

मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में फडणवीस के आक्रामक रुख ने एमवीए को एक लंबे समय से टाले जा रहे मुद्दे को संबोधित करने के लिए मजबूर कर दिया है। राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, फडणवीस की चुनौती एक गहन राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत है, जहां मराठा समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

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मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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